पंजाब में 21 दिसंबर को होने वाले नगर निकाय चुनाव में किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो, इसे लेकर प्रशासन सख्त हो गया। मोहाली की डीसी एवं जिला मजिस्ट्रेट आशिका जैन की तरफ से 22 दिसंबर तक जिले की सीमाओं पर हथियार लेकर चलने पर पाबंदी लगा दी है। कोई भी व्यक्ति अगर इस नियम को तोड़ता है तो पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने एसएसपी को इस संबंधी आदेशों का पालन करवाने के बारे में कहा है। आज शाम को थम जाएगा चुनाव प्रचार मोहाली जिले में कुछ नगर काउंसिलों पर चुनाव हो रहे हैं। आज शाम पांच बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। ऐसे में प्रशासन किसी भी तरह की ढील नहीं बरतना चाहता है। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से BNS की धारा-163 के आदेश जारी किए गए हैं। आदेश में कहा गया गया कि गोला-बारूद, विस्फोटक, ज्वलनशील पदार्थ पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक हो गया है। यह आदेश 22 तारीख तक जारी लागू रहेंगे। ईवीएम से होगा मतदान, तैयारियां पूरी निकाय चुनाव का मतदान 21 दिसंबर को सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक होगा। उसी दिन चुनावी नतीजे आएंगे। इस दौरान नगर निगम में 381 सदस्य चुने जाएंगे। वहीं नगर परिषदों में 598 सदस्य चुने जाएंगे। कानून व्यवस्था के लिए भी पूरी तैयारी की जा रही है। एक मतदान केंद्र पर 3 व्यक्ति होंगे। अगर 2 मतदान केंद्र हैं, तो वहां 2 अधिकारी तैनात किए जाएंगे। वहीं, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पोलिंग बूथों पर पर्याप्त सुरक्षा कर्मी तैनात करने के आदेश दिए है। वहीं, कल पोलिंग पार्टियां पोलिंग बूथों के लिए रवाना होगा। पंजाब में 21 दिसंबर को होने वाले नगर निकाय चुनाव में किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो, इसे लेकर प्रशासन सख्त हो गया। मोहाली की डीसी एवं जिला मजिस्ट्रेट आशिका जैन की तरफ से 22 दिसंबर तक जिले की सीमाओं पर हथियार लेकर चलने पर पाबंदी लगा दी है। कोई भी व्यक्ति अगर इस नियम को तोड़ता है तो पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने एसएसपी को इस संबंधी आदेशों का पालन करवाने के बारे में कहा है। आज शाम को थम जाएगा चुनाव प्रचार मोहाली जिले में कुछ नगर काउंसिलों पर चुनाव हो रहे हैं। आज शाम पांच बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। ऐसे में प्रशासन किसी भी तरह की ढील नहीं बरतना चाहता है। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से BNS की धारा-163 के आदेश जारी किए गए हैं। आदेश में कहा गया गया कि गोला-बारूद, विस्फोटक, ज्वलनशील पदार्थ पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक हो गया है। यह आदेश 22 तारीख तक जारी लागू रहेंगे। ईवीएम से होगा मतदान, तैयारियां पूरी निकाय चुनाव का मतदान 21 दिसंबर को सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक होगा। उसी दिन चुनावी नतीजे आएंगे। इस दौरान नगर निगम में 381 सदस्य चुने जाएंगे। वहीं नगर परिषदों में 598 सदस्य चुने जाएंगे। कानून व्यवस्था के लिए भी पूरी तैयारी की जा रही है। एक मतदान केंद्र पर 3 व्यक्ति होंगे। अगर 2 मतदान केंद्र हैं, तो वहां 2 अधिकारी तैनात किए जाएंगे। वहीं, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पोलिंग बूथों पर पर्याप्त सुरक्षा कर्मी तैनात करने के आदेश दिए है। वहीं, कल पोलिंग पार्टियां पोलिंग बूथों के लिए रवाना होगा। पंजाब | दैनिक भास्कर
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पंजाब में पुराने वार्ड विभाजन पर होंगे नगर निगम चुनाव:हाईकोर्ट ने दिए आदेश, 15 दिन के अंदर प्रक्रिया शुरू करने को कहा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया है कि वह उन सभी नगर पालिकाओं और नगर निगमों में चुनाव कार्यक्रम अधिसूचित कर चुनाव करवाने की प्रक्रिया शुरू करे, जहां लंबे समय से चुनाव होने बाकी हैं। हाईकोर्ट ने शनिवार को जारी अपने आदेश में राज्य में बिना परिसीमन के चुनाव करवाने के लिए 15 दिन की समय सीमा तय की है। इसके साथ ही राज्य के नगर निगमों फगवाड़ा, अमृतसर, पटियाला, जालंधर, लुधियाना और 42 नगर परिषदों-नगर पंचायतों के भी चुनाव होने हैं, जहां पांच साल की अवधि समाप्त होने के बाद चुनाव होने थे। हाईकोर्ट बोला- नए सिरे से नहीं होगा सीमांकन हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि इस न्यायालय को पंजाब राज्य चुनाव आयोग और पंजाब राज्य को संवैधानिक आदेश का पालन करने का आदेश देने में कोई हिचकिचाहट नहीं है और इस आदेश की तारीख से 15 दिनों के भीतर सभी नगर पालिकाओं और कस्बों द्वारा चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करें। नए सिरे से परिसीमन प्रक्रिया शुरू किए बिना निगमों में चुनाव कार्यक्रम अधिसूचित करें। मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने यह आदेश एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया, जिसमें मुद्दा उठाया गया था कि क्या नगर पालिकाओं/नगर परिषदों/नगर निगमों/नगर पंचायतों के लंबित चुनाव के कारण होने चाहिए। बिना परिसीमन के चुनाव कराने का आदेश पीठ के समक्ष बहस करते हुए पंजाब के महाधिवक्ता (एजी) ने कहा कि विभाग को घर-घर सर्वेक्षण करने, कच्चा नक्शा तैयार करने और उसका परिसीमन करने के लिए प्रत्येक नगर पालिका के लिए एक परिसीमन बोर्ड का गठन करने की आवश्यकता है। बताया गया कि 47 में से 44 नगर पालिकाओं के लिए परिसीमन बोर्ड का गठन किया जा चुका है और तीन नगर पालिकाओं यानी नगर निगम जालंधर, नगर परिषद तलवाड़ा और नगर पंचायत भादसों के गठन की प्रक्रिया जल्द ही जारी की जाएगी। कार्यकाल समाप्त होने के कारण विकास कार्य ठप है एजी ने यह भी कहा कि वार्डों के परिसीमन की पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कुल 16 सप्ताह की अवधि की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि 17 अक्टूबर 2023 को परिसीमन का पिछला निर्णय रद्द कर दिया गया था, इसलिए वार्डों का नए सिरे से परिसीमन करना आवश्यक है। हालांकि, दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने राज्य को बिना परिसीमन प्रक्रिया के चुनाव कराने का आदेश दिया। इस मामले में मालेरकोटला निवासी बेअंत सिंह ने हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में कहा कि पंजाब की 42 नगर परिषदों का कार्यकाल कई महीने पहले खत्म हो चुका है। इनमें से कई का कार्यकाल समाप्त हुए दो साल से अधिक हो गया है, जिसके कारण यहां के सभी विकास कार्य ठप पड़े हैं। याचिका के अनुसार, राज्य में अधिकांश नगर परिषदों का कार्यकाल दिसंबर 2022 में समाप्त हो गया है। लेकिन अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं। 2023 में चुनाव कराने की अधिसूचना जारी की गई कोर्ट को बताया गया कि 1 अगस्त 2023 को स्थानीय निकाय विभाग ने नगर परिषद चुनाव कराने की अधिसूचना जारी की थी, जो 1 नवंबर 2023 को होनी थी। लेकिन आज तक चुनाव नहीं हुए। याचिका के मुताबिक, उन्होंने चुनाव कराने के लिए 5 जुलाई को सरकार को कानूनी नोटिस भेजा था, लेकिन अभी तक उन्हें सरकार से कोई जवाब नहीं मिला है. इसलिए अब उन्हें हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सरकार से चुनाव कराने के निर्देश मांगने को मजबूर होना पड़ा है।
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