मोहाली में हथियार लेकर चलने पर पाबंदी:निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन की सख्ती, निगम के 381 सदस्यों का होगा चयन

मोहाली में हथियार लेकर चलने पर पाबंदी:निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन की सख्ती, निगम के 381 सदस्यों का होगा चयन

पंजाब में 21 दिसंबर को होने वाले नगर निकाय चुनाव में किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो, इसे लेकर प्रशासन सख्त हो गया। मोहाली की डीसी एवं जिला मजिस्ट्रेट आशिका जैन की तरफ से 22 दिसंबर तक जिले की सीमाओं पर हथियार लेकर चलने पर पाबंदी लगा दी है। कोई भी व्यक्ति अगर इस नियम को तोड़ता है तो पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने एसएसपी को इस संबंधी आदेशों का पालन करवाने के बारे में कहा है। आज शाम को थम जाएगा चुनाव प्रचार मोहाली जिले में कुछ नगर काउंसिलों पर चुनाव हो रहे हैं। आज शाम पांच बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। ऐसे में प्रशासन किसी भी तरह की ढील नहीं बरतना चाहता है। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से BNS की धारा-163 के आदेश जारी किए गए हैं। आदेश में कहा गया गया कि गोला-बारूद, विस्फोटक, ज्वलनशील पदार्थ पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक हो गया है। यह आदेश 22 तारीख तक जारी लागू रहेंगे। ईवीएम से होगा मतदान, तैयारियां पूरी निकाय चुनाव का मतदान 21 दिसंबर को सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक होगा। उसी दिन चुनावी नतीजे आएंगे। इस दौरान नगर निगम में 381 सदस्य चुने जाएंगे। वहीं नगर परिषदों में 598 सदस्य चुने जाएंगे। कानून व्यवस्था के लिए भी पूरी तैयारी की जा रही है। एक मतदान केंद्र पर 3 व्यक्ति होंगे। अगर 2 मतदान केंद्र हैं, तो वहां 2 अधिकारी तैनात किए जाएंगे। वहीं, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पोलिंग बूथों पर पर्याप्त सुरक्षा कर्मी तैनात करने के आदेश दिए है। वहीं, कल पोलिंग पार्टियां पोलिंग बूथों के लिए रवाना होगा। पंजाब में 21 दिसंबर को होने वाले नगर निकाय चुनाव में किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो, इसे लेकर प्रशासन सख्त हो गया। मोहाली की डीसी एवं जिला मजिस्ट्रेट आशिका जैन की तरफ से 22 दिसंबर तक जिले की सीमाओं पर हथियार लेकर चलने पर पाबंदी लगा दी है। कोई भी व्यक्ति अगर इस नियम को तोड़ता है तो पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने एसएसपी को इस संबंधी आदेशों का पालन करवाने के बारे में कहा है। आज शाम को थम जाएगा चुनाव प्रचार मोहाली जिले में कुछ नगर काउंसिलों पर चुनाव हो रहे हैं। आज शाम पांच बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। ऐसे में प्रशासन किसी भी तरह की ढील नहीं बरतना चाहता है। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से BNS की धारा-163 के आदेश जारी किए गए हैं। आदेश में कहा गया गया कि गोला-बारूद, विस्फोटक, ज्वलनशील पदार्थ पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक हो गया है। यह आदेश 22 तारीख तक जारी लागू रहेंगे। ईवीएम से होगा मतदान, तैयारियां पूरी निकाय चुनाव का मतदान 21 दिसंबर को सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक होगा। उसी दिन चुनावी नतीजे आएंगे। इस दौरान नगर निगम में 381 सदस्य चुने जाएंगे। वहीं नगर परिषदों में 598 सदस्य चुने जाएंगे। कानून व्यवस्था के लिए भी पूरी तैयारी की जा रही है। एक मतदान केंद्र पर 3 व्यक्ति होंगे। अगर 2 मतदान केंद्र हैं, तो वहां 2 अधिकारी तैनात किए जाएंगे। वहीं, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पोलिंग बूथों पर पर्याप्त सुरक्षा कर्मी तैनात करने के आदेश दिए है। वहीं, कल पोलिंग पार्टियां पोलिंग बूथों के लिए रवाना होगा।   पंजाब | दैनिक भास्कर