लुधियाना में विजिलेंस ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी अभियान के तहत लुधियाना जिले की पुलिस चौकी कंगनवाल में तैनात हेड कांस्टेबल (HC) रणजीत सिंह के खिलाफ गूगल पे और नकद के माध्यम से 17800 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। ऑनलाइन शिकायत के बाद हुई कार्रवाई जानकारी देते हुए SSP विजिलेंस रविंदरपाल सिंह संधू ने कहा कि आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ यह मामला लुधियाना के साहनेवाल रोड स्थित न्यू सतगुरु नगर निवासी इंद्र प्रसाद द्वारा मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई लाइन पर दर्ज की गई ऑनलाइन शिकायत की जांच के बाद दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता का दुकान की बिक्री को लेकर किसी के साथ विवाद था और मोहर्रिर हेड कांस्टेबल (MHC) राम मूर्ति ने उसे पुलिस चौकी में बुलाया था, लेकिन इसके बाद HC रणजीत सिंह ने उसे हवालात में भेज दिया। शिकायत के अनुसार उक्त आरोपी ने उसकी जेब से 800 रुपए निकाल कर उसे छोड़ दिया। इसके बाद उक्त आरोपी ने 10 हजार रुपए नकद और 7 हजार रुपए गूगल-पे के माध्यम से रिश्वत के रूप में प्राप्त किए। कांस्टेबल के खिलाफ सही पा आरोप- एसएसपी SSP संधू ने कहा कि इस शिकायत की जांच के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप सही पाए गए हैं, क्योंकि मौखिक,ऑडियो और दस्तावेजी सबूतों से पुष्टि हो गई। इसके बाद उक्त आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत विजिलेंस ब्यूरो के लुधियाना रेंज के थाने में मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल आरोपी अभी फरार है। उन्होंने बताया कि इस मामले की आगे की जांच के दौरान एएसआई मेवा सिंह, एएसआई राम मूर्ति और संबंधित एसएचओ की भूमिका की जांच की जाएगी। लुधियाना में विजिलेंस ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी अभियान के तहत लुधियाना जिले की पुलिस चौकी कंगनवाल में तैनात हेड कांस्टेबल (HC) रणजीत सिंह के खिलाफ गूगल पे और नकद के माध्यम से 17800 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। ऑनलाइन शिकायत के बाद हुई कार्रवाई जानकारी देते हुए SSP विजिलेंस रविंदरपाल सिंह संधू ने कहा कि आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ यह मामला लुधियाना के साहनेवाल रोड स्थित न्यू सतगुरु नगर निवासी इंद्र प्रसाद द्वारा मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई लाइन पर दर्ज की गई ऑनलाइन शिकायत की जांच के बाद दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता का दुकान की बिक्री को लेकर किसी के साथ विवाद था और मोहर्रिर हेड कांस्टेबल (MHC) राम मूर्ति ने उसे पुलिस चौकी में बुलाया था, लेकिन इसके बाद HC रणजीत सिंह ने उसे हवालात में भेज दिया। शिकायत के अनुसार उक्त आरोपी ने उसकी जेब से 800 रुपए निकाल कर उसे छोड़ दिया। इसके बाद उक्त आरोपी ने 10 हजार रुपए नकद और 7 हजार रुपए गूगल-पे के माध्यम से रिश्वत के रूप में प्राप्त किए। कांस्टेबल के खिलाफ सही पा आरोप- एसएसपी SSP संधू ने कहा कि इस शिकायत की जांच के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप सही पाए गए हैं, क्योंकि मौखिक,ऑडियो और दस्तावेजी सबूतों से पुष्टि हो गई। इसके बाद उक्त आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत विजिलेंस ब्यूरो के लुधियाना रेंज के थाने में मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल आरोपी अभी फरार है। उन्होंने बताया कि इस मामले की आगे की जांच के दौरान एएसआई मेवा सिंह, एएसआई राम मूर्ति और संबंधित एसएचओ की भूमिका की जांच की जाएगी। पंजाब | दैनिक भास्कर
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