शिमला के संजौली में धारा-163 लागू:5 लोग नहीं हो पाएंगे इकट्ठा; धरना प्रदर्शन पर भी रोक, मस्जिद मामले में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन

शिमला के संजौली में धारा-163 लागू:5 लोग नहीं हो पाएंगे इकट्ठा; धरना प्रदर्शन पर भी रोक, मस्जिद मामले में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में बढ़ते तनाव को देखते हुए, जिला प्रशासन ने शिमला शहर के संजौली क्षेत्र में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 लागू कर दी है। डीसी अनुपम कश्यप ने कहा है कि संजौली क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि 11 सितंबर को सुबह 7 बजे ले लेकर रात 11:59 बजे तक लागू रहेगी। 5 लोग एक साथ नहीं हो सकेंगे इकट्ठा डीसी ने कहा कि जिले के संजौली क्षेत्र में कानून व्यवस्था कायम रखने व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 लागू की गई है। उन्होंने कहा कि इस दौरान संजौली क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ यहां पर किसी भी व्यक्ति को अग्नि अस्त्र, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, साइकिल चेन, गंडासा, भाला, तलवार जैसे हथियार इत्यादि अस्त्र-शस्त्र तथा अन्य ज्वलनशील पदार्थों को लेकर चलने पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा। उन्होंने कहा कि उक्त क्षेत्र में सामान्य जन-जीवन पूरी तरह से सामान्य रहेगा। स्कूल और सरकारी व निजी कार्यालय तथा बाजार पूरी तरह से खुला रहेंगे। उन्होंने कहा कि आम जनता को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाने के लिए प्रशासन सख्त कदम उठाने के लिए प्रयासरत है। धरना प्रदर्शन पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध उन्होंने कहा कि क्षेत्र में धारा 163 लागू रहने के दौरान बिना जिला प्रशासन की अनुमति के किसी को भी धरना प्रदर्शन, नारेबाजी, भूख हड़ताल करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। वहीं अस्पताल, कोर्ट, शिक्षण संस्थान और और सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान सांप्रदायिक, राष्ट्र, राज्य विरोधी भाषण नारे, दीवार लेखन, पोस्टर आदि पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। नव बहार से लेकर संजौली तक लागू रहेगी धारा 163 डीसी शिमला ने कहा कि जारी आदेश नव बहार चौक से ढली टनल के ईस्टर्न पोर्टल, आईजीएमसी से संजौली चौक, संजौली चौक से चलौंठी, ढली (वाया संजौली चलौंठी जंक्शन) क्षेत्र में 11 सितंबर 2024 को सुबह 7 बजे से रात्रि 11.59 बजे तक जारी रहेंगे। हिन्दूवादी संगठन ने कल विशाल प्रदर्शन का किया आह्वान बता दें कि हिंदूवादी संगठनों ने आगामी कल 11 सितम्बर को 11 बजे संजौली में विशाल प्रदर्शन का आह्वान किया है। क्षेत्र में तनाव ना बड़े इसके लिए जिला प्रशासन ने तैयारी कर ली है। ऐसे में सभी की निगाहें प्रदर्शन का ऐलान करने वाले संगठनों के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में बढ़ते तनाव को देखते हुए, जिला प्रशासन ने शिमला शहर के संजौली क्षेत्र में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 लागू कर दी है। डीसी अनुपम कश्यप ने कहा है कि संजौली क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि 11 सितंबर को सुबह 7 बजे ले लेकर रात 11:59 बजे तक लागू रहेगी। 5 लोग एक साथ नहीं हो सकेंगे इकट्ठा डीसी ने कहा कि जिले के संजौली क्षेत्र में कानून व्यवस्था कायम रखने व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 लागू की गई है। उन्होंने कहा कि इस दौरान संजौली क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ यहां पर किसी भी व्यक्ति को अग्नि अस्त्र, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, साइकिल चेन, गंडासा, भाला, तलवार जैसे हथियार इत्यादि अस्त्र-शस्त्र तथा अन्य ज्वलनशील पदार्थों को लेकर चलने पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा। उन्होंने कहा कि उक्त क्षेत्र में सामान्य जन-जीवन पूरी तरह से सामान्य रहेगा। स्कूल और सरकारी व निजी कार्यालय तथा बाजार पूरी तरह से खुला रहेंगे। उन्होंने कहा कि आम जनता को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाने के लिए प्रशासन सख्त कदम उठाने के लिए प्रयासरत है। धरना प्रदर्शन पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध उन्होंने कहा कि क्षेत्र में धारा 163 लागू रहने के दौरान बिना जिला प्रशासन की अनुमति के किसी को भी धरना प्रदर्शन, नारेबाजी, भूख हड़ताल करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। वहीं अस्पताल, कोर्ट, शिक्षण संस्थान और और सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान सांप्रदायिक, राष्ट्र, राज्य विरोधी भाषण नारे, दीवार लेखन, पोस्टर आदि पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। नव बहार से लेकर संजौली तक लागू रहेगी धारा 163 डीसी शिमला ने कहा कि जारी आदेश नव बहार चौक से ढली टनल के ईस्टर्न पोर्टल, आईजीएमसी से संजौली चौक, संजौली चौक से चलौंठी, ढली (वाया संजौली चलौंठी जंक्शन) क्षेत्र में 11 सितंबर 2024 को सुबह 7 बजे से रात्रि 11.59 बजे तक जारी रहेंगे। हिन्दूवादी संगठन ने कल विशाल प्रदर्शन का किया आह्वान बता दें कि हिंदूवादी संगठनों ने आगामी कल 11 सितम्बर को 11 बजे संजौली में विशाल प्रदर्शन का आह्वान किया है। क्षेत्र में तनाव ना बड़े इसके लिए जिला प्रशासन ने तैयारी कर ली है। ऐसे में सभी की निगाहें प्रदर्शन का ऐलान करने वाले संगठनों के अगले कदम पर टिकी हुई हैं।   हिमाचल | दैनिक भास्कर