सोनीपत में पंचायत सदस्य को लाठियों से पीटा:सरपंच पर RTI लगाई थी, जेल में बंद भतीजे पर शक, फोन पर दी थी धमकी सोनीपत के गांव लल्हेड़ी खुर्द में किराना दुकानदार और पंचायत सदस्य पर 10-15 अज्ञात लड़कों ने हमला कर दिया, जिसमें दुकानदार गंभीर रूप से घायल हो गया। दुकानदार ने गांव के सरपंच और जेल में बंद उसके भतीजे पर हमला करने का शक जताया है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सोनीपत के गांव लल्हेड़ी खुर्द निवासी राजेश ने थाना बड़ी में दर्ज कराई अपनी शिकायत में बताया कि शाम करीब 7:45 बजे वह अपनी दुकान पर बैठा था। अचानक 10-15 लड़के, जिनके हाथों में लाठी-डंडे थे, उसकी दुकान पर आए और गाली-गलौज करते हुए उससे मारपीट करने लगे। इस हमले में राजेश के शरीर पर कई जगह गंभीर चोटें आईं। शोर सुनकर आसपास के लोग आ गए और उसे हमलावरों से बचाया। जाते समय हमलावर धमकी देकर गए कि अगर उसने पुलिस में शिकायत की तो उसे जान से मार देंगे। इसके बाद परिजन उसे पहले गन्नौर के अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे खानपुर रेफर कर दिया गया। फिलहाल उनका सोनीपत के ट्यूलिप अस्पताल में इलाज चल रहा है। मामला क्या है
जानकारी के मुताबिक के पीड़ित राजेश गांव लल्हेड़ी खुर्द,वार्ड नंबर 11 से मेंबर है। लल्हेड़ी खुर्द और लल्हेड़ी कलां दोनों गांव का एक ही सरपंच बनता है। जहां गांव का सरपंच मेहर सिंह ढाई साल पहले बना था। वार्ड नंबर 11 में विकास कार्य न होने के चलते पंचायत मेंबर राजेश ने सरपंच के खिलाफ आरटीआई लगा दी। इसके बाद लगातार धमकी और आरटीआई उठाने के लिए दबाव बनाया गया। जेल में बंद मोनू से धमकी दिलवाने का आरोप जानकारी के मुताबिक पीड़ित राजेश के पिता सुजान सिंह का आरोप है कि उसके बेटे द्वारा आरटीआई लगाने के बाद मर्डर केस में करनाल जेल में बंद सरपंच का भतीजा लगातार तीन बार धमकी दे चुका है। और अब चौथी बार आईटीआई उठाने का दबाव बनाकर परिवार को खत्म करने की धमकी दी है।
राजेश ने अपनी शिकायत में भी गांव के सरपंच मेहर सिंह और उसके भतीजे मोनू पुत्र आजाद पर हमला करवाने का संदेह जताया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। ऑडियो में क्या धमकी दी गई है पीड़ित राजेश उर्फ़ राजू को जेल में बंद मोनू नाम के शख्स द्वारा भी धमकी देने के आरोप लगाए गए हैं। एक ऑडियो भी सामने आया है।
ऑडियो में क्या बोल रहा है। मोनू -बहुत हो चुकी है, तेरे से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की जा चुकी है। पीड़ित राजेश- मैं आपसे क्या गलत बोला हूं।
मोनू – बोलकर देख ले। तुम्हारी कमर पर जेवड़े हैं। धमकी देते हुए कह रहा है कि तू हमारे साथ अगर इस प्रकार से करेगा तो हम तुझे ऐसे नहीं छोड़ देंगे क्या? आपत्तिजनक के गालियां देते हुए धमकी भी दी गई है। मोनू -धमकी देते हुए कहा है कि मनिया मेट( घर में कोई नहीं बचेगा) कर देंगे घर की। इस प्रकार ऑडियो में लगातार पीड़ित को धमकाया जा रहा है और आपत्ति जनक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है और उसे पर यह भी दबाव बनाया जा रहा है कि आरटीआई उठा ले और उसे हर तरीके से दबाव बनाकर आरटीआई उठाने के लिए कहा जा रहा है। जब पीड़ित ने आरटीआई नहीं उठाई तो उसके साथ गांव में लाठी डंडों से जानलेवा हमला किया गया। पुलिस की शुरुआती जांच पुलिस का कहना है कि लल्हेड़ी खुर्द में राजेश के साथ 10-15 लोगों ने लड़ाई-झगड़ा किया है। इस सूचना पर मन PSI मय HC विकास तुरंत गांव लल्हेड़ी खुर्द पहुंचे, जहां पता चला कि घायल राजेश को इलाज के लिए सीएचसी गन्नौर ले जाया गया है। पुलिस टीम सीएचसी गन्नौर पहुंची और वहां से घायल राजेश का डॉक्टरी एम एलआर (Medico-Legal Report) प्राप्त किया, जिसमें डॉक्टर ने कुल 6 चोटें दर्ज की हैं, जो सभी blunt वस्तु से आई हैं। डॉक्टर ने एलएलआर के आधार पर राजेश को बीपीएस खानपुर रेफर कर दिया था। पुलिस टीम बीपीएस खानपुर भी पहुंची, लेकिन वहां राजेश नहीं मिला और न ही उससे कोई संपर्क हो सका। पुलिस पर लगाए गंभीर
मामले को लेकर राजेश के पिता सुजान सिंह ने कहा है कि पुलिस को धमकी संबंधित एक कई बार जानकारी दी गई। लेकिन पुलिस ने एक बार भी कार्रवाई नहीं की। अगर पुलिस ने समय रहते हुए कार्रवाई की होती तो आज उसके बेटे की यह हालत न होती। उनका कहना है कि गांव में सरपंच के खिलाफ आरटीआई लगाना जुर्म हो गया है। गांव में विकास कार्य नहीं हो रहे थे तो उनके बेटे ने जनप्रतिनिधि होने के नाते आवाज उठाई थी। उन्होंने कठोर कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि अभी भी उसके परिवार को खतरा है। पुलिस ने किया मामला दर्ज पुलिस ने पता लगाया कि राजेश ट्यूलिप अस्पताल सोनीपत में अपना इलाज करवा रहा है। HC विकास ट्यूलिप अस्पताल पहुंचे और वहां डॉक्टर को राजेश का बयान लेने के लिए एक लिखित अनुरोध पेश किया। डॉक्टर द्वारा राजेश को बयान देने के लिए फिट घोषित करने के बाद, पुलिस ने राजेश का बयान दर्ज किया। राजेश ने अपने बयान में अपनी शिकायत को दोहराया। शिकायत और एमएलआर की जांच के बाद, घटनास्थल की परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस ने प्रथम दृष्टया भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 190, 191(3), 333, 115(2), 351(3), 110, 61(2) के तहत अपराध बनता पाया। इसके बाद, HC विकास को मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए गए। थाना HSIIDC बड़ी में U/S 115(2), 191(3), 190, 351(3), 333, 110, 61(2) BNS के तहत दर्ज किया गया और FIR की प्रतियां उच्च अधिकारियों को भेजी गईं। मामले की जांच SI अशोक को सौंपी गई है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।