संसद के शीतकालीन सत्र में आज (27 नवंबर) बेअदबी का मुद्दा उठाया जाएगा। पंजाब के श्री आनंदपुर साहिब से आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद मलविंदर सिंह कंग की ओर से स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। उन्होंने बेअदबी मामले को लेकर संसद में पंजाब सरकार की ओर से पारित प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की है। उनका कहना है कि इस संबंध में सर्वसम्मति से पारित कानून को कानूनी मान्यता दी जानी चाहिए। कंग का कहना है कि बेअदबी का मुद्दा गंभीर है। इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि इस मुद्दे पर चर्चा हो। इसलिए उन्होंने प्रस्ताव भेजा है। कंग ने कहा कि 28 अगस्त 2018 को पंजाब रजिस्ट्रेशन असेंबली ने भारतीय दंड संहिता (पीसी) और सिविल प्रक्रिया विधेयक 2018 पारित किया था। इसमें आजीवन कारावास का प्रावधान है। वहीं, पंजाब सरकार लगातार इस मामले को केंद्र सरकार के समक्ष उठा रही है। सीएम भगवंत मान ने इस संबंध में गृह मंत्री को पत्र भी लिखा था। राघव चड्ढा भी उठा चुके हैं यह मामला आप के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा भी इस मामले को 2015 में राज्यसभा में उठा चुके हैं। उन्होंने उस समय 2015 बेअदबी बरगाड़ी और लुधियाना में श्री मदभगवत गीता की बेअदबी का मामला उठाया था। उन्होंने भी कहा था कि इस मामले में कठोर सजा दी जानी चाहिए। संसद के शीतकालीन सत्र में आज (27 नवंबर) बेअदबी का मुद्दा उठाया जाएगा। पंजाब के श्री आनंदपुर साहिब से आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद मलविंदर सिंह कंग की ओर से स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। उन्होंने बेअदबी मामले को लेकर संसद में पंजाब सरकार की ओर से पारित प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की है। उनका कहना है कि इस संबंध में सर्वसम्मति से पारित कानून को कानूनी मान्यता दी जानी चाहिए। कंग का कहना है कि बेअदबी का मुद्दा गंभीर है। इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि इस मुद्दे पर चर्चा हो। इसलिए उन्होंने प्रस्ताव भेजा है। कंग ने कहा कि 28 अगस्त 2018 को पंजाब रजिस्ट्रेशन असेंबली ने भारतीय दंड संहिता (पीसी) और सिविल प्रक्रिया विधेयक 2018 पारित किया था। इसमें आजीवन कारावास का प्रावधान है। वहीं, पंजाब सरकार लगातार इस मामले को केंद्र सरकार के समक्ष उठा रही है। सीएम भगवंत मान ने इस संबंध में गृह मंत्री को पत्र भी लिखा था। राघव चड्ढा भी उठा चुके हैं यह मामला आप के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा भी इस मामले को 2015 में राज्यसभा में उठा चुके हैं। उन्होंने उस समय 2015 बेअदबी बरगाड़ी और लुधियाना में श्री मदभगवत गीता की बेअदबी का मामला उठाया था। उन्होंने भी कहा था कि इस मामले में कठोर सजा दी जानी चाहिए। पंजाब | दैनिक भास्कर
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सूबे में बदले मौसम के मिजाज के बाद मौसम विशेषज्ञों ने अब उम्मीद जताई है कि 48 घंटे बाद यानी अगस्त के पहले सप्ताह में मानसून फिर सक्रिय होगा। राजस्थान में बन रहे दबाव के चलते बारिश होने की उम्मीद है। मानसून की बारिश कम होने की वजह बंगाल और राजस्थान से आने वाली हवाएं बीच में ही खत्म होना बताया जा रहा है। इससे हवाएं भी कमजोर हो रही हैं। साथ ही हवा में नमी नहीं होने से इस बार हरियाणा से मानसून रूठा हुआ है। कहां कितनी हुई बरसात
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प्रदेश में जुलाई में सामान्य से 35% कम बरसात हुई है। अमूमन प्रदेश में इस अवधि में 130.2 एमएम बरसात होती है, लेकिन अबकी बार केवल 84.1 मिलीमीटर बरसात हो सकी है। पिछले 24 घंटे में जीटी बेल्ट के जिलों में बरसात हुई है। इनमें पानीपत में 23.6, करनाल 13.4, कुरुक्षेत्र में 15.3, कैथल में 13.9, सोनीपत में 35, अंबाला में 5.4 मिलीमीटर बरसात हुई है। वहीं यमुनानगर में 13.0, सिरसा में 3.1, दादरी में सिर्फ 3.0, पलवल में 1.3 और पंचकूला में 1.4, रोहतक में 1.6 एमएम बारिश हुई है।
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चंडीगढ़ मेयर चुनाव की तारीख पर सुनवाई टली:बैलेट पेपर से चुनाव न कराने की मांग; याचिका पर अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी चंडीगढ़ में 24 जनवरी को होने वाले मेयर चुनाव को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। मौजूदा मेयर कुलदीप कुमार ने कोर्ट में याचिका दायर कर समय से पहले अपना कार्यकाल खत्म करने और आगामी चुनाव में हाथ उठाकर वोट करने के प्रावधान पर सवाल उठाए हैं। हाईकोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए सभी पक्षों की दलीलें सुनीं और मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी तय की है। कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन से पूछा है कि क्या मेयर चुनाव टाला जा सकता है? कोर्ट ने प्रशासन से इस पर स्पष्ट निर्देश लाने को कहा है। मेयर ने 19 फरवरी तक चुनाव कराने का अनुरोध किया था चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर यह अहम घटनाक्रम है और सभी की निगाहें इसके नतीजों पर रहेंगी। शहर के मेयर कुलदीप कुमार ने बुधवार को डिप्टी कमिश्नर (डीसी) निशांत यादव से आगामी चुनाव टालने और मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पदों के लिए 19 फरवरी के बाद चुनाव कराने का अनुरोध किया था। बुधवार को ही उन्होंने इन चुनावों की तारीख बदलने के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की थी। जिस पर शुक्रवार को जस्टिस सुरेश ठाकुर की अदालत में फैसला आना है। किन दो मुद्दों को लेकर जाना पड़ा कोर्ट मेयर कुलदीप कुमार का कहना था कि मेयर चुनावों की तय डेट 24 जनवरी तक उनका कार्यकाल पूरा नहीं होता है। दूसरा, आप के पार्षद चाहते थे कि इस बार का चुनाव बैलेट से न होकर “हाथ उठाकर” सबके सामने निष्पक्ष तरीके से हो। जिससे पिछली बार की तरह किसी भी मतभेद से बचा जा सके।