सहारनपुर कोर्ट ने रेप के बाद बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले में एक अभियुक्त को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने अभियुक्त को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर 15 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। एडीजे एफटीसी विकास ने पत्रावली पर आए साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के बाद सजा सुनाई है। बंद फाटक पर मिला था बुजुर्ग महिला का शव
सहायक शासकीय अधिवक्त सतीश सैनी ने बताया कि थाना जनकपुरी क्षेत्र में बंद फाटक के पास 2 फरवरी 2021 को एक बुजुर्ग महिला का शव मिला था। बुजुर्ग महिला की पहचान बाद में हुई थी। पुलिस ने अमजद की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने जब जांच की तो अभियुक्त मांगेराम का नाम सामने आया। पुलिस ने अभियुक्त को अरेस्ट कर जेल भेज दिया था। विरोध करने पर ईंटों से कूचकर कर दी थी हत्या
पुलिस ने जब अभियुक्त को अरेस्ट किया था। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया था कि वो रेप करने का प्रयास कर रहा था। विरोध करने पर बुजुर्ग महिला की ईंट से कूचकर हत्या कर दी थी। शव बंद फाटक पर फेंककर भाग गया था। मुकदमें की विवेचना तत्कालीन इंस्पेक्टर जनकपुरी ने की थी। विवेचना में आईपीसी की धारा 302, 511 और 376 के तहत आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया गया। उम्र कैद की सुनाई सजा
सहायक शासकीय अधिवक्ता सतीश सैनी ने बताया कि मामले की सुनवाई एडीजे एफटीसी विकास की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने पत्रावली पर आए साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के बाद अभियुक्त मांगेराम को दोषी करार दिया। कोर्ट ने अभियुक्त को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये के अर्थदंड़ की भी सजा सुनाई गई है। सहारनपुर कोर्ट ने रेप के बाद बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले में एक अभियुक्त को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने अभियुक्त को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर 15 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। एडीजे एफटीसी विकास ने पत्रावली पर आए साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के बाद सजा सुनाई है। बंद फाटक पर मिला था बुजुर्ग महिला का शव
सहायक शासकीय अधिवक्त सतीश सैनी ने बताया कि थाना जनकपुरी क्षेत्र में बंद फाटक के पास 2 फरवरी 2021 को एक बुजुर्ग महिला का शव मिला था। बुजुर्ग महिला की पहचान बाद में हुई थी। पुलिस ने अमजद की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने जब जांच की तो अभियुक्त मांगेराम का नाम सामने आया। पुलिस ने अभियुक्त को अरेस्ट कर जेल भेज दिया था। विरोध करने पर ईंटों से कूचकर कर दी थी हत्या
पुलिस ने जब अभियुक्त को अरेस्ट किया था। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया था कि वो रेप करने का प्रयास कर रहा था। विरोध करने पर बुजुर्ग महिला की ईंट से कूचकर हत्या कर दी थी। शव बंद फाटक पर फेंककर भाग गया था। मुकदमें की विवेचना तत्कालीन इंस्पेक्टर जनकपुरी ने की थी। विवेचना में आईपीसी की धारा 302, 511 और 376 के तहत आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया गया। उम्र कैद की सुनाई सजा
सहायक शासकीय अधिवक्ता सतीश सैनी ने बताया कि मामले की सुनवाई एडीजे एफटीसी विकास की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने पत्रावली पर आए साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के बाद अभियुक्त मांगेराम को दोषी करार दिया। कोर्ट ने अभियुक्त को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये के अर्थदंड़ की भी सजा सुनाई गई है। उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर