सुप्रीम कोर्ट में राजोआना की याचिका पर सुनवाई टली:मौत की सजा को आजीवन कारवास में बदलने की है मांग, 18 नवंबर तारीख पड़ी

सुप्रीम कोर्ट में राजोआना की याचिका पर सुनवाई टली:मौत की सजा को आजीवन कारवास में बदलने की है मांग, 18 नवंबर तारीख पड़ी

पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह के हत्यारे बलवंत सिंह राजोआना की तरफ से दायर की गई याचिका पर आज (सोमवार) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई दो सप्ताह के लिए टल गई है। अब 18 नवंबर को इस मामले की सुनवाई होगी। इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से जवाब दाखिल किया जाना है। उसने याचिका में मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने की मांग की है। राजोआना ने अपनी याचिका में दलील दी है कि भारत सरकार ने उसकी दया याचिका में फैसला लेने में काफी देर की है। वह करीब 28 साल से जेल में बंद है। याचिका में दी है यह दलील बलवंत सिंह राजोआना करीब 28 सालों से जेल में बंद है। गत साल केस की सुनवाई करते हुई सुप्रीम कोर्ट ने राजाेआना की फांसी की सजा को माफ करने मना कर दिया था। कोर्ट ने दया याचिका पर विचार का काम केंद्र सरकार के समक्ष अधिकारी को छोड़ दिया था। उसने अपनी याचिका में दलील दी है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी सक्षम प्राधिकारी ने उसकी दया याचिका पर जरूरी निर्णय नहीं लिया है। अभी तक उस आदेश पर अमल नहीं हुआ है। बेअंत सिंह कत्ल का आरोपी राजोआना पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह का कत्ल 31 अगस्त 1995 को कर दिया गया था। बलवंत सिंह राजोआना के बयान के अनुसार, उसने और पंजाब पुलिस मुलाजिम दिलावर सिंह ने बेअंत सिंह को ह्यूमन बम से उड़ा दिया था। दिलावर सिंह ने ह्यूमन बम बनकर बेअंत सिंह पर हमला किया था। साजिश इस तरह रची गई थी कि अगर दिलावर फेल हो जाता तो राजोआना की तरफ से हमला किया जाना था। कोर्ट ने राजोआना को फांसी की सजा सुनाई थी। पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह के हत्यारे बलवंत सिंह राजोआना की तरफ से दायर की गई याचिका पर आज (सोमवार) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई दो सप्ताह के लिए टल गई है। अब 18 नवंबर को इस मामले की सुनवाई होगी। इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से जवाब दाखिल किया जाना है। उसने याचिका में मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने की मांग की है। राजोआना ने अपनी याचिका में दलील दी है कि भारत सरकार ने उसकी दया याचिका में फैसला लेने में काफी देर की है। वह करीब 28 साल से जेल में बंद है। याचिका में दी है यह दलील बलवंत सिंह राजोआना करीब 28 सालों से जेल में बंद है। गत साल केस की सुनवाई करते हुई सुप्रीम कोर्ट ने राजाेआना की फांसी की सजा को माफ करने मना कर दिया था। कोर्ट ने दया याचिका पर विचार का काम केंद्र सरकार के समक्ष अधिकारी को छोड़ दिया था। उसने अपनी याचिका में दलील दी है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी सक्षम प्राधिकारी ने उसकी दया याचिका पर जरूरी निर्णय नहीं लिया है। अभी तक उस आदेश पर अमल नहीं हुआ है। बेअंत सिंह कत्ल का आरोपी राजोआना पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह का कत्ल 31 अगस्त 1995 को कर दिया गया था। बलवंत सिंह राजोआना के बयान के अनुसार, उसने और पंजाब पुलिस मुलाजिम दिलावर सिंह ने बेअंत सिंह को ह्यूमन बम से उड़ा दिया था। दिलावर सिंह ने ह्यूमन बम बनकर बेअंत सिंह पर हमला किया था। साजिश इस तरह रची गई थी कि अगर दिलावर फेल हो जाता तो राजोआना की तरफ से हमला किया जाना था। कोर्ट ने राजोआना को फांसी की सजा सुनाई थी।   पंजाब | दैनिक भास्कर