हरियाणा के मंत्रियों ने CM से मांगी ट्रांसफर-पोस्टिंग की पावर:अभी दर्जा-4 को बदलने का भी अधिकार नहीं; CMO में HCS अधिकारी के जिम्मे काम

हरियाणा के मंत्रियों ने CM से मांगी ट्रांसफर-पोस्टिंग की पावर:अभी दर्जा-4 को बदलने का भी अधिकार नहीं; CMO में HCS अधिकारी के जिम्मे काम

हरियाणा की BJP सरकार के मंत्रियों ने CM नायब सैनी से अधिकारियों और कर्मचारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकार देने को कहा है। प्रदेश सरकार में 11 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री हैं, इन सभी ने CM से ग्रुप B कर्मचारियों तक ट्रांसफर पावर मांगी है। फिलहाल मंत्रियों को प्रदेश में दर्जा 4 कर्मचारी बदलने का भी अधिकार नहीं है। सारे तबादले CM ऑफिस से ही होते हैं। जिसके लिए मुख्यमंत्री ऑफिस (CMO) में अलग से OSD लगाया गया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक मंत्रियों ने न केवल पूरी मजबूती से अपनी मांग रखी, बल्कि हर ट्रांसफर के लिए मुख्यमंत्री से पूछने और OSD के फैसले को लेकर नाराजगी भी जताई है। जिसके बाद CM भी असमंजस में हैं। इसलिए उन्होंने मंत्रियों को इस पर कोई आश्वासन भी नहीं दिया। सारा अधिकार CM के पास, HCS अधिकारी करता है ऑर्डर
प्रदेश में ट्रांसफर-पोस्टिंग का पूरा अधिकार मुख्यमंत्री के पास है। इनमें दर्जा 4 कर्मचारियों से लेकर IAS और IPS अधिकारी भी शामिल हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री ऑफिस (CMO) में एक HCS अधिकारी को ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (OSD) लगाया गया है। इसका काम सिर्फ ट्रांसफर-पोस्टिंग ही देखना है। अगर किसी कर्मचारी या अधिकारी की ट्रांसफर करनी हो तो पहले मुख्यमंत्री से पूछना पड़ता है, उसके बाद OSD इसके आदेश जारी करते हैं। मंत्रियों ने CM से कहा- एड़ी-चोटी का जोर लगाना पड़ रहा
CMO से जुड़े सूत्रों के मुताबिक मंत्रियों ने सीएम को कहा कि उन्हें किसी कर्मचारी के तबादले को लेकर एड़ी-चोटी का जोर लगाना पड़ता है। सारे तबादले का अधिकार OSD के पास है। उन्हें मुख्यमंत्री से पूछना पड़ता है। ऐसी सूरत में तबादलों में देरी हो जाती है। विधायकों को भी यही दिक्कत आ रही है। ऐसे में उनके अधिकारों के प्रति गलत मैसेज जा रहा है। पहले पावर मिलती थी, खट्‌टर के दूसरे टर्म में बंद हुई
हरियाणा सरकार में पहले मंत्रियों को साल में एक महीने ट्रांसफर-पोस्टिंग के अधिकार मिलते थे। यह अधिकार मनोहर लाल खट्‌टर के दूसरे टर्म यानी 2019 की सरकार के शुरुआती साल में भी मिले। CM रहते मनोहर लाल ने अपने मंत्रियों को 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक तबादलों की पावर दी थी, लेकिन इसमें भी पूरे महीने के अधिकार नहीं मिले। हालांकि, इसके आगे के 4 साल यानी 2020 से 2024 तक मंत्रियों के पास कोई अधिकार नहीं थे। दूसरे टर्म के अंत में नायब सैनी सीएम बन गए, लेकिन ट्रांसफर-पोस्टिंग का पुराना ही सिलसिला चलता रहा। यहां तक कि OSD नियुक्त HCS अधिकारी को भी नहीं बदला गया। हरियाणा की BJP सरकार के मंत्रियों ने CM नायब सैनी से अधिकारियों और कर्मचारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकार देने को कहा है। प्रदेश सरकार में 11 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री हैं, इन सभी ने CM से ग्रुप B कर्मचारियों तक ट्रांसफर पावर मांगी है। फिलहाल मंत्रियों को प्रदेश में दर्जा 4 कर्मचारी बदलने का भी अधिकार नहीं है। सारे तबादले CM ऑफिस से ही होते हैं। जिसके लिए मुख्यमंत्री ऑफिस (CMO) में अलग से OSD लगाया गया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक मंत्रियों ने न केवल पूरी मजबूती से अपनी मांग रखी, बल्कि हर ट्रांसफर के लिए मुख्यमंत्री से पूछने और OSD के फैसले को लेकर नाराजगी भी जताई है। जिसके बाद CM भी असमंजस में हैं। इसलिए उन्होंने मंत्रियों को इस पर कोई आश्वासन भी नहीं दिया। सारा अधिकार CM के पास, HCS अधिकारी करता है ऑर्डर
प्रदेश में ट्रांसफर-पोस्टिंग का पूरा अधिकार मुख्यमंत्री के पास है। इनमें दर्जा 4 कर्मचारियों से लेकर IAS और IPS अधिकारी भी शामिल हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री ऑफिस (CMO) में एक HCS अधिकारी को ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (OSD) लगाया गया है। इसका काम सिर्फ ट्रांसफर-पोस्टिंग ही देखना है। अगर किसी कर्मचारी या अधिकारी की ट्रांसफर करनी हो तो पहले मुख्यमंत्री से पूछना पड़ता है, उसके बाद OSD इसके आदेश जारी करते हैं। मंत्रियों ने CM से कहा- एड़ी-चोटी का जोर लगाना पड़ रहा
CMO से जुड़े सूत्रों के मुताबिक मंत्रियों ने सीएम को कहा कि उन्हें किसी कर्मचारी के तबादले को लेकर एड़ी-चोटी का जोर लगाना पड़ता है। सारे तबादले का अधिकार OSD के पास है। उन्हें मुख्यमंत्री से पूछना पड़ता है। ऐसी सूरत में तबादलों में देरी हो जाती है। विधायकों को भी यही दिक्कत आ रही है। ऐसे में उनके अधिकारों के प्रति गलत मैसेज जा रहा है। पहले पावर मिलती थी, खट्‌टर के दूसरे टर्म में बंद हुई
हरियाणा सरकार में पहले मंत्रियों को साल में एक महीने ट्रांसफर-पोस्टिंग के अधिकार मिलते थे। यह अधिकार मनोहर लाल खट्‌टर के दूसरे टर्म यानी 2019 की सरकार के शुरुआती साल में भी मिले। CM रहते मनोहर लाल ने अपने मंत्रियों को 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक तबादलों की पावर दी थी, लेकिन इसमें भी पूरे महीने के अधिकार नहीं मिले। हालांकि, इसके आगे के 4 साल यानी 2020 से 2024 तक मंत्रियों के पास कोई अधिकार नहीं थे। दूसरे टर्म के अंत में नायब सैनी सीएम बन गए, लेकिन ट्रांसफर-पोस्टिंग का पुराना ही सिलसिला चलता रहा। यहां तक कि OSD नियुक्त HCS अधिकारी को भी नहीं बदला गया।   हरियाणा | दैनिक भास्कर