हरियाणा में 3 दिन शराब नहीं मिलेगी:निकाय चुनाव के चलते ड्राई डे रहेगा; वोटिंग-काउंटिंग, दोनों दिन भी ठेके, बार-पब बंद रहेंगे

हरियाणा में 3 दिन शराब नहीं मिलेगी:निकाय चुनाव के चलते ड्राई डे रहेगा; वोटिंग-काउंटिंग, दोनों दिन भी ठेके, बार-पब बंद रहेंगे

हरियाणा में जहां-जहां नगर निगम चुनाव हैं, वहां 1, 2 और 12 मार्च को शराब की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा, क्योंकि नगर निगम चुनाव के चलते इन दिनों को ड्राई डे के रूप में मनाया जाएगा। इस संबंध में सरकार की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। आबकारी विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जिन नगर निगम क्षेत्रों में चुनाव होने हैं, वहां से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सभी शराब की दुकानें, बार और पब मतदान से एक दिन पहले, मतदान के दिन और मतगणना के दिन बंद रहेंगे। सख्त कार्रवाई करेगा विभाग विभाग की ओर से कहा गया है कि प्रदेश में सभी शराब लाइसेंसधारियों को इस संबंध में सूचना दे दी गई है। नगर निकायों के क्षेत्रों में स्थित शराब की दुकानें, होटल, रेस्तरां, क्लब और शराब बेचने या परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठानों को 1 मार्च, 2 मार्च और 12 मार्च को किसी को भी शराब बेचने या परोसने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई इन आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 2 और 9 मार्च को वोटिंग हरियाणा में 7 नगर निगमों समेत 40 निकायों में 2 मार्च को वोटिंग होगी, जबकि पानीपत नगर निगम में वोटिंग 9 मार्च को होगी। सभी जगह के नतीजे एक साथ 12 मार्च को आएंगे। चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लागू कर दी गई थी। इस दौरान सरकार को अपने स्तर पर ट्रांसफर करने और विकास कार्यों के टेंडर निकालने पर रोक लगी हुई है। ट्रांसफर के लिए पहले आयोग से परमिशन लेनी होगी। वहीं पुराने विकास कार्य जारी रह सकेंगे। हरियाणा में जहां-जहां नगर निगम चुनाव हैं, वहां 1, 2 और 12 मार्च को शराब की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा, क्योंकि नगर निगम चुनाव के चलते इन दिनों को ड्राई डे के रूप में मनाया जाएगा। इस संबंध में सरकार की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। आबकारी विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जिन नगर निगम क्षेत्रों में चुनाव होने हैं, वहां से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सभी शराब की दुकानें, बार और पब मतदान से एक दिन पहले, मतदान के दिन और मतगणना के दिन बंद रहेंगे। सख्त कार्रवाई करेगा विभाग विभाग की ओर से कहा गया है कि प्रदेश में सभी शराब लाइसेंसधारियों को इस संबंध में सूचना दे दी गई है। नगर निकायों के क्षेत्रों में स्थित शराब की दुकानें, होटल, रेस्तरां, क्लब और शराब बेचने या परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठानों को 1 मार्च, 2 मार्च और 12 मार्च को किसी को भी शराब बेचने या परोसने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई इन आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 2 और 9 मार्च को वोटिंग हरियाणा में 7 नगर निगमों समेत 40 निकायों में 2 मार्च को वोटिंग होगी, जबकि पानीपत नगर निगम में वोटिंग 9 मार्च को होगी। सभी जगह के नतीजे एक साथ 12 मार्च को आएंगे। चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लागू कर दी गई थी। इस दौरान सरकार को अपने स्तर पर ट्रांसफर करने और विकास कार्यों के टेंडर निकालने पर रोक लगी हुई है। ट्रांसफर के लिए पहले आयोग से परमिशन लेनी होगी। वहीं पुराने विकास कार्य जारी रह सकेंगे।   हरियाणा | दैनिक भास्कर