हरियाणा में 31 दिसंबर तक होंगे पीएम फसल बीमा:ऋणी किसान 24 तक बैंक में दें जानकारी; 29 तक देना होगा फसलों का ब्योरा

हरियाणा में 31 दिसंबर तक होंगे पीएम फसल बीमा:ऋणी किसान 24 तक बैंक में दें जानकारी; 29 तक देना होगा फसलों का ब्योरा

चरखी दादरी में किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 31 दिसंबर तक आदेवन कर सकते हैं। वहीं जिन किसानों को इस योजना का लाभ नहीं लेना, उनको संबंधित बैंक में 24 तक लिखकर देना होगा। अन्यथा ऋणी किसानों के बैंक खातों से प्रीमियम राशि काटकर स्वतः फसलों का बीमा कर दिया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रदेश के किसानों को 31 दिसंबर तक निर्धारित प्रीमियम राशि देकर अपनी फसलों का बीमा करवाना होगा। वहीं 29 दिसंबर तक अपने खेतों में उगाई गई फसलों का ब्योरा जमा करवाना होगा। ये है प्रीमियम राशि सरकार द्वारा फसलों के लिए बीमा प्रीमीयम राशि और मुआवजा राशि निर्धारित कर रखी है। योजना के तहत किसान को गेहूं के लिए प्रति एकड़ 1148 रुपए, जौ के लिए 731 रुपए, सरसों के लिए 770 रुपए, चना 564 रुपए व सूरजमुखी के लिए 778 रुपए प्रीमीयम राशि अदा करनी होती है। योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित समय में करवाएं बीमा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में कार्यरत सांख्यंकी सहायक सुशील शर्मा ने कहा कि पीएम फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए किसान निर्धारित समय के दौरान अपनी फसलों का बीमा करवाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने व एमएसपी के तहत फसल बेचने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपनी फसलों का पंजीकरण अवश्य करवाएं। चरखी दादरी में किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 31 दिसंबर तक आदेवन कर सकते हैं। वहीं जिन किसानों को इस योजना का लाभ नहीं लेना, उनको संबंधित बैंक में 24 तक लिखकर देना होगा। अन्यथा ऋणी किसानों के बैंक खातों से प्रीमियम राशि काटकर स्वतः फसलों का बीमा कर दिया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रदेश के किसानों को 31 दिसंबर तक निर्धारित प्रीमियम राशि देकर अपनी फसलों का बीमा करवाना होगा। वहीं 29 दिसंबर तक अपने खेतों में उगाई गई फसलों का ब्योरा जमा करवाना होगा। ये है प्रीमियम राशि सरकार द्वारा फसलों के लिए बीमा प्रीमीयम राशि और मुआवजा राशि निर्धारित कर रखी है। योजना के तहत किसान को गेहूं के लिए प्रति एकड़ 1148 रुपए, जौ के लिए 731 रुपए, सरसों के लिए 770 रुपए, चना 564 रुपए व सूरजमुखी के लिए 778 रुपए प्रीमीयम राशि अदा करनी होती है। योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित समय में करवाएं बीमा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में कार्यरत सांख्यंकी सहायक सुशील शर्मा ने कहा कि पीएम फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए किसान निर्धारित समय के दौरान अपनी फसलों का बीमा करवाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने व एमएसपी के तहत फसल बेचने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपनी फसलों का पंजीकरण अवश्य करवाएं।   हरियाणा | दैनिक भास्कर