हिमाचल में आज थमेगा चुनाव प्रचार का शोर:6 बजे तक स्टार-प्रचारकों को छोड़ना होगा प्रदेश; ड्राइ-डे घोषित, कुछ पोलिंग पार्टियां आज रवाना होगी

हिमाचल में आज थमेगा चुनाव प्रचार का शोर:6 बजे तक स्टार-प्रचारकों को छोड़ना होगा प्रदेश; ड्राइ-डे घोषित, कुछ पोलिंग पार्टियां आज रवाना होगी

हिमाचल में लोकसभा और विधानसभा उप चुनाव के प्रचार का शोर आज थम जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस, भाजपा सहित दूसरे सभी दलों के स्टार प्रचारकों को शाम छह बजे से पहले प्रदेश छोड़ने के आदेश दे दिए है। लिहाजा शाम छह बजे के बाद और अगले कल कोई भी प्रत्याशी झुंड व लाउड स्पीकर के साथ चुनाव प्रचार नहीं कर पाएगा। चुनावी शोर थमने के बाद प्रत्याशी वन टू वन जरूर प्रचार कर सकेंगे। मगर इस दौरान भीड़ इकट्‌टठी करने की इजाजत नहीं होगी। हिमाचल में आज शाम छह बजे से शराब के सभी ठेके और शराब परोसने वाले बीयर-बार, होटल व ढाबें भी बंद करने होंगे। इन आदेशों की अवहेलना करने वाले शराब विक्रेताओं के खिलाफ निर्वाचन विभाग ने सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। प्रदेश में एक जून तक ड्राइ डे रहेगा और मतगणना वाले दिन यानी चार जून को भी शराब के ठेके बंद रहेंगे। वोटिंग पूरी होने के बाद शराब के ठेके खोलने की इजाजत दी जाएगी। आज रवाना होंगी कुछ पोलिंग पार्टियां वहीं दूर-दराज के दुर्गम क्षेत्रों के लिए कुछ पोलिंग पार्टियां आज रवाना की जाएगी, जबकि शेष पोलिंग पार्टी कल सुबह रवाना की जाएगी। सभी पोलिंग पार्टियों को कल शाम तक अपने-अपने पोलिंग बूथ मतदान के लिए पूरी तरह तैयार करेंगे, ताकि परसों सुबह समय पर वोटिंग शुरू की जा सके। धारा 144 लागू, 5 से ज्यादा लोग नहीं हो सकेंगे इकट्‌ठे चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करने तथा शांति बनाए रखने के मकसद से प्रदेशभर में धारा 144 लागू कर दी गई है। यानी 5 से ज्यादा लोग इकट्‌ठे खड़े नहीं हो सकेंगे। इसकी इजाजत केवल मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में दी होगी, वह भी केवल वोटिंग के लिए लाइनों में खड़े लोगों और कानून एवं व्यवस्था में तैनात कर्मियों को होगी। चुनाव डयूटी में तैनात सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर अन्य लोगों को मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में हथियार, बैनर, स्टीकर इत्यादि लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। चुनाव डयूटी में तैनात अधिकारियों और पुलिस कर्मियों के अलावा किसी भी व्यक्ति को मतदान केंद्र के 100 मीटर की परिधि में या मतदान केंद्र के भीतर फोन, वायरलेस फोन या कोई भी उपकरण जो ध्वनि को बढ़ा सकता है, उसे ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 41252 लोग वोट दे चुके मनीष गर्ग ने बताया कि चारों संसदीय क्षेत्रों में बीते मंगलवार तक 12डी प्रपत्रों के माध्यम से प्राप्त कुल 44562 आवेदनों में से 41252 डाक मतपत्र चुनाव विभाग को मिल चुके हैं, जबकि 6 विधानसभा क्षेत्रों के उप-चुनावों के लिए अब तक 12डी प्रपत्रों के माध्यम से कुल 3651 आवेदनों में से 3380 डाक मतपत्र विभाग को मिल चुके है। यानी इन लोगों ने अपना वोट दे दिया है। ताजा आंकड़ों में इनकी संख्या में कुछ इजाफा हो सकता है। 85 साल के 31122 ने डाक मतपत्र से वोट दिया संसदीय क्षेत्रों में अब तक 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के कुल 31122 मतदाताओं ने प्रपत्र 12डी के माध्यम से आवेदन किया था, जिनमें से 29619 मतदाताओं ने डाक मतपत्र के माध्यम से वोट किया है। इसी प्रकार दिव्यांग वोटरों से प्रपत्र 12डी के माध्यम से 11007 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से 10526 ने डाक मतपत्र द्वारा अपना वोट डाला, जबकि मतदान दिवस के दिन 2433 अनिवार्य सेवाओं पर तैनात कर्मियों में से 1107 ने अपने गृह विधानसभा क्षेत्र में स्थापित पोस्टल वोटिंग सेंटर (पीवीसी) में अपना वोट डाला। विधानसभा उप चुनाव में 2747 मतदाता वोट डाल चुके छह विधानसभा क्षेत्रों में अब तक 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के कुल 2747 मतदाताओं ने प्रपत्र 12डी के माध्यम से आवेदन किया था, जिनमें से 2575 मतदाताओं ने डाक मतपत्र के माध्यम से वोट किया है। दिव्यांगजन मतदाताओं से प्रपत्र 12डी के माध्यम से 820 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से 772 ने डाक मतपत्र द्वारा अपना वोट डाला, जबकि मतदान दिवस के दिन 84 अनिवार्य सेवाओं पर तैनात कर्मियों में से 33 ने ने अपने गृह विधानसभा क्षेत्र में स्थापित पीवीसी में अपना वोट डाला। एक जून को स्पेशल पेड होलीडे घोषित मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने निर्देश दिए कि वोटिंग वाले दिन स्पेशल पेड होलीडे घोषित की गई है। इस दिन कोई भी नियोक्ता अपने कर्मचारियों को छुट्टी देने से इनकार नहीं कर सकता। ऐसा करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक जून पूरे प्रदेश में पेड-होलीडे होगा। यानी इस दिन सरकारी कर्मचारियों सहित दैनिक वेतनभोगी और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को भी छुट्‌टी के बावजूद तनख्वाह मिलेगी। हिमाचल में लोकसभा और विधानसभा उप चुनाव के प्रचार का शोर आज थम जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस, भाजपा सहित दूसरे सभी दलों के स्टार प्रचारकों को शाम छह बजे से पहले प्रदेश छोड़ने के आदेश दे दिए है। लिहाजा शाम छह बजे के बाद और अगले कल कोई भी प्रत्याशी झुंड व लाउड स्पीकर के साथ चुनाव प्रचार नहीं कर पाएगा। चुनावी शोर थमने के बाद प्रत्याशी वन टू वन जरूर प्रचार कर सकेंगे। मगर इस दौरान भीड़ इकट्‌टठी करने की इजाजत नहीं होगी। हिमाचल में आज शाम छह बजे से शराब के सभी ठेके और शराब परोसने वाले बीयर-बार, होटल व ढाबें भी बंद करने होंगे। इन आदेशों की अवहेलना करने वाले शराब विक्रेताओं के खिलाफ निर्वाचन विभाग ने सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। प्रदेश में एक जून तक ड्राइ डे रहेगा और मतगणना वाले दिन यानी चार जून को भी शराब के ठेके बंद रहेंगे। वोटिंग पूरी होने के बाद शराब के ठेके खोलने की इजाजत दी जाएगी। आज रवाना होंगी कुछ पोलिंग पार्टियां वहीं दूर-दराज के दुर्गम क्षेत्रों के लिए कुछ पोलिंग पार्टियां आज रवाना की जाएगी, जबकि शेष पोलिंग पार्टी कल सुबह रवाना की जाएगी। सभी पोलिंग पार्टियों को कल शाम तक अपने-अपने पोलिंग बूथ मतदान के लिए पूरी तरह तैयार करेंगे, ताकि परसों सुबह समय पर वोटिंग शुरू की जा सके। धारा 144 लागू, 5 से ज्यादा लोग नहीं हो सकेंगे इकट्‌ठे चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करने तथा शांति बनाए रखने के मकसद से प्रदेशभर में धारा 144 लागू कर दी गई है। यानी 5 से ज्यादा लोग इकट्‌ठे खड़े नहीं हो सकेंगे। इसकी इजाजत केवल मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में दी होगी, वह भी केवल वोटिंग के लिए लाइनों में खड़े लोगों और कानून एवं व्यवस्था में तैनात कर्मियों को होगी। चुनाव डयूटी में तैनात सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर अन्य लोगों को मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में हथियार, बैनर, स्टीकर इत्यादि लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। चुनाव डयूटी में तैनात अधिकारियों और पुलिस कर्मियों के अलावा किसी भी व्यक्ति को मतदान केंद्र के 100 मीटर की परिधि में या मतदान केंद्र के भीतर फोन, वायरलेस फोन या कोई भी उपकरण जो ध्वनि को बढ़ा सकता है, उसे ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 41252 लोग वोट दे चुके मनीष गर्ग ने बताया कि चारों संसदीय क्षेत्रों में बीते मंगलवार तक 12डी प्रपत्रों के माध्यम से प्राप्त कुल 44562 आवेदनों में से 41252 डाक मतपत्र चुनाव विभाग को मिल चुके हैं, जबकि 6 विधानसभा क्षेत्रों के उप-चुनावों के लिए अब तक 12डी प्रपत्रों के माध्यम से कुल 3651 आवेदनों में से 3380 डाक मतपत्र विभाग को मिल चुके है। यानी इन लोगों ने अपना वोट दे दिया है। ताजा आंकड़ों में इनकी संख्या में कुछ इजाफा हो सकता है। 85 साल के 31122 ने डाक मतपत्र से वोट दिया संसदीय क्षेत्रों में अब तक 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के कुल 31122 मतदाताओं ने प्रपत्र 12डी के माध्यम से आवेदन किया था, जिनमें से 29619 मतदाताओं ने डाक मतपत्र के माध्यम से वोट किया है। इसी प्रकार दिव्यांग वोटरों से प्रपत्र 12डी के माध्यम से 11007 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से 10526 ने डाक मतपत्र द्वारा अपना वोट डाला, जबकि मतदान दिवस के दिन 2433 अनिवार्य सेवाओं पर तैनात कर्मियों में से 1107 ने अपने गृह विधानसभा क्षेत्र में स्थापित पोस्टल वोटिंग सेंटर (पीवीसी) में अपना वोट डाला। विधानसभा उप चुनाव में 2747 मतदाता वोट डाल चुके छह विधानसभा क्षेत्रों में अब तक 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के कुल 2747 मतदाताओं ने प्रपत्र 12डी के माध्यम से आवेदन किया था, जिनमें से 2575 मतदाताओं ने डाक मतपत्र के माध्यम से वोट किया है। दिव्यांगजन मतदाताओं से प्रपत्र 12डी के माध्यम से 820 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से 772 ने डाक मतपत्र द्वारा अपना वोट डाला, जबकि मतदान दिवस के दिन 84 अनिवार्य सेवाओं पर तैनात कर्मियों में से 33 ने ने अपने गृह विधानसभा क्षेत्र में स्थापित पीवीसी में अपना वोट डाला। एक जून को स्पेशल पेड होलीडे घोषित मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने निर्देश दिए कि वोटिंग वाले दिन स्पेशल पेड होलीडे घोषित की गई है। इस दिन कोई भी नियोक्ता अपने कर्मचारियों को छुट्टी देने से इनकार नहीं कर सकता। ऐसा करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक जून पूरे प्रदेश में पेड-होलीडे होगा। यानी इस दिन सरकारी कर्मचारियों सहित दैनिक वेतनभोगी और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को भी छुट्‌टी के बावजूद तनख्वाह मिलेगी।   हिमाचल | दैनिक भास्कर