शिमला की संजौली मस्जिद को लेकर आज नगर निगम (MC) आयुक्त कोर्ट में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने यह मामला 8 सप्ताह के भीतर निपटाने के आदेश दे रखे है। इस वजह से MC आयुक्त मस्जिद मामले में आज फैसला सुना सकते हैं। निगम आयुक्त की कोर्ट में मस्जिद की निचली 2 मंजिल को लेकर सुनवाई होगी, क्योंकि ऊपर की अवैध घोषित 3 मंजिल को लेकर बीते 5 अक्टूबर को निगम कोर्ट फैसला सुना चुका है। तब MC आयुक्त ने मस्जिद की तीन मंजिल को 2 महीने के भीतर तोड़ने के आदेश दिए थे। उस दौरान MC आयुक्त ने अगली सुनवाई 21 दिसंबर तय की थी। मगर हाईकोर्ट के आदेशों के कारण MC आयुक्त को जल्दी सुनवाई बुलानी पड़ी है। बता दें कि शिमला के लोकल रेजिडेंट ने हाईकोर्ट में याचिका डालकर मस्जिद मामला जल्द निपटाने की याचिका दायर की थी। इस पर बीते 21 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने MC आयुक्त को समयबद्ध केस निपटाने के आदेश दिए थे। मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी ने जिला कोर्ट में दे रखी चुनौती शिमला मस्जिद मामला निगम आयुक्त कोर्ट के साथ साथ जिला अदालत में भी सुना जा रहा है। ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी ने निगम आयुक्त के मस्जिद की तीन मंजिल तोड़ने के आदेशों को चुनौती दे रखी है। इस पर सोमवार को भी जिला अदालत में सुनवाई होनी है। इस दिन वेलफेयर सोसाइट की याचिका की मैंटेनेबिलिटी को लेकर कोर्ट फैसला सकता है। संजौली मस्जिद से पूरे प्रदेश में हुआ था विवाद संजौली मस्जिद के कारण पूरे प्रदेश में बवाल मचा था। शिमला के बाद सोलन, मंडी, कुल्लू और सिरमौर जिला में भी जगह-जगह मस्जिद मामले में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किए और अवैध रूप से बनी मस्जिदों को गिराने की मांग उठाई। इससे पूरे प्रदेश में माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस बीच बीते 12 सितंबर को संजौली मस्जिद कमेटी ने खुद नगर निगम आयुक्त से मिलकर अवैध रूप से बनी ऊपर की मंजिल को हटाने की पेशकश की। इसके बाद हिंदू संगठन शांत हुए। निगम आयुक्त के मस्जिद की तीन मंजिल तोड़ने के आदेशों के बाद यह मामला पूरी तरह शांत हो गया। शिमला की संजौली मस्जिद को लेकर आज नगर निगम (MC) आयुक्त कोर्ट में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने यह मामला 8 सप्ताह के भीतर निपटाने के आदेश दे रखे है। इस वजह से MC आयुक्त मस्जिद मामले में आज फैसला सुना सकते हैं। निगम आयुक्त की कोर्ट में मस्जिद की निचली 2 मंजिल को लेकर सुनवाई होगी, क्योंकि ऊपर की अवैध घोषित 3 मंजिल को लेकर बीते 5 अक्टूबर को निगम कोर्ट फैसला सुना चुका है। तब MC आयुक्त ने मस्जिद की तीन मंजिल को 2 महीने के भीतर तोड़ने के आदेश दिए थे। उस दौरान MC आयुक्त ने अगली सुनवाई 21 दिसंबर तय की थी। मगर हाईकोर्ट के आदेशों के कारण MC आयुक्त को जल्दी सुनवाई बुलानी पड़ी है। बता दें कि शिमला के लोकल रेजिडेंट ने हाईकोर्ट में याचिका डालकर मस्जिद मामला जल्द निपटाने की याचिका दायर की थी। इस पर बीते 21 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने MC आयुक्त को समयबद्ध केस निपटाने के आदेश दिए थे। मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी ने जिला कोर्ट में दे रखी चुनौती शिमला मस्जिद मामला निगम आयुक्त कोर्ट के साथ साथ जिला अदालत में भी सुना जा रहा है। ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी ने निगम आयुक्त के मस्जिद की तीन मंजिल तोड़ने के आदेशों को चुनौती दे रखी है। इस पर सोमवार को भी जिला अदालत में सुनवाई होनी है। इस दिन वेलफेयर सोसाइट की याचिका की मैंटेनेबिलिटी को लेकर कोर्ट फैसला सकता है। संजौली मस्जिद से पूरे प्रदेश में हुआ था विवाद संजौली मस्जिद के कारण पूरे प्रदेश में बवाल मचा था। शिमला के बाद सोलन, मंडी, कुल्लू और सिरमौर जिला में भी जगह-जगह मस्जिद मामले में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किए और अवैध रूप से बनी मस्जिदों को गिराने की मांग उठाई। इससे पूरे प्रदेश में माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस बीच बीते 12 सितंबर को संजौली मस्जिद कमेटी ने खुद नगर निगम आयुक्त से मिलकर अवैध रूप से बनी ऊपर की मंजिल को हटाने की पेशकश की। इसके बाद हिंदू संगठन शांत हुए। निगम आयुक्त के मस्जिद की तीन मंजिल तोड़ने के आदेशों के बाद यह मामला पूरी तरह शांत हो गया। हिमाचल | दैनिक भास्कर
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