हरियाणा के पानीपत में थार गाड़ी के ड्राइवर को स्टंट करना महंगा पड़ गया। उसने नाबालिग को कार की छत पर बैठाकर वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। वीडियो समालखा पुलिस तक पहुंच गया। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए BNS की धारा 281,125 के तहत मामला दर्ज किया है। जिस व्यक्ति के नाम पर गाड़ी है, वह कांग्रेस नेता है। गाड़ी पर बैठा नाबालिग लड़का नेता का भतीजा है। जबकि लड़के के पिता फायरमैन हैं। अभी यह पता नहीं चल पाया है कि गाड़ी कौन चला रहा था। हालांकि, लड़के के पिता का कहना है कि उन्हें इन वीडियो के बारे में कुछ नहीं पता। साइबर सेल की मदद से निकली जानकारी समालखा थाना पुलिस को दी शिकायत में ASI राजबीर सिंह ने बताया कि वह थाने में बतौर जांच अधिकारी नियुक्त है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो वायरल हो रही थी। जिसको देखने पर पता लगा कि एक थार गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी को खतरनाक स्टंट करते हुए लापरवाही से चला रहा है। थार की छत पर उसने एक नाबालिग लड़के को बिठाया हुआ है। वायरल वीडियो के बारे में साइबर टीम की मदद से जानकारी जुटाई तो पता लगा कि उपरोक्त थार गाड़ी का मालिक समालखा के भापरा गांव निवासी नरेंद्र बेनीवाल की है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो अपलोड हुए जांच में पता चला कि सोशल मीडिया अकाउंट पर और भी ऐसे कई वीडियो अपलोड किए हुए हैं। आरोपी ड्राइवर ने थार गाड़ी को खतरनाक स्टंट करते हुए तेज रफ्तार और लापरवाही से चलाकर नाबालिग बच्चे की जान को जोखिम में डालकर अपराध किया है। लड़के के पिता बोले- हमने बच्चे को धमकाया इस बारे में नाबालिग बच्चे के पिता फायरमैन जितेंद्र बेनीवाल का कहना है कि उन्हें भी नहीं पता था कि बेटे ने इस तरह की कोई वीडियो शूट कर सोशल मीडिया पर डाली हैं। जैसे ही उन्हें इस बात का पता चला तो हमने उसे धमकाया और दोबारा गाड़ी न देने की बात कही। बच्चे ने यह वीडियो बाहर शूट कर बाहर ही एडिट किया और सोशल मीडिया पर डाल दीं। इस बारे में किसी भी परिजन को नहीं पता। गाड़ी चलाने वाला भी घर का दूसरा बालिग बच्चा है। *********************** स्टंट से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें :- हरियाणा में काली थार-स्कॉर्पियो गोल-गोल घूमाईं हरियाणा के गुरुग्राम में सोहना रोड पर काली थार और स्कॉर्पियो से स्टंट करने का वीडियो सामने आया था। युवकों ने थार और स्कॉर्पियो को बीच सड़क पर गोल-गोल घुमाया। अचानक साइकिल सवार व्यक्ति सामने आ गया। थार के ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाए, जिससे वह बाल-बाल बच गया। पढ़ें पूरी खबर हरियाणा के पानीपत में थार गाड़ी के ड्राइवर को स्टंट करना महंगा पड़ गया। उसने नाबालिग को कार की छत पर बैठाकर वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। वीडियो समालखा पुलिस तक पहुंच गया। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए BNS की धारा 281,125 के तहत मामला दर्ज किया है। जिस व्यक्ति के नाम पर गाड़ी है, वह कांग्रेस नेता है। गाड़ी पर बैठा नाबालिग लड़का नेता का भतीजा है। जबकि लड़के के पिता फायरमैन हैं। अभी यह पता नहीं चल पाया है कि गाड़ी कौन चला रहा था। हालांकि, लड़के के पिता का कहना है कि उन्हें इन वीडियो के बारे में कुछ नहीं पता। साइबर सेल की मदद से निकली जानकारी समालखा थाना पुलिस को दी शिकायत में ASI राजबीर सिंह ने बताया कि वह थाने में बतौर जांच अधिकारी नियुक्त है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो वायरल हो रही थी। जिसको देखने पर पता लगा कि एक थार गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी को खतरनाक स्टंट करते हुए लापरवाही से चला रहा है। थार की छत पर उसने एक नाबालिग लड़के को बिठाया हुआ है। वायरल वीडियो के बारे में साइबर टीम की मदद से जानकारी जुटाई तो पता लगा कि उपरोक्त थार गाड़ी का मालिक समालखा के भापरा गांव निवासी नरेंद्र बेनीवाल की है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो अपलोड हुए जांच में पता चला कि सोशल मीडिया अकाउंट पर और भी ऐसे कई वीडियो अपलोड किए हुए हैं। आरोपी ड्राइवर ने थार गाड़ी को खतरनाक स्टंट करते हुए तेज रफ्तार और लापरवाही से चलाकर नाबालिग बच्चे की जान को जोखिम में डालकर अपराध किया है। लड़के के पिता बोले- हमने बच्चे को धमकाया इस बारे में नाबालिग बच्चे के पिता फायरमैन जितेंद्र बेनीवाल का कहना है कि उन्हें भी नहीं पता था कि बेटे ने इस तरह की कोई वीडियो शूट कर सोशल मीडिया पर डाली हैं। जैसे ही उन्हें इस बात का पता चला तो हमने उसे धमकाया और दोबारा गाड़ी न देने की बात कही। बच्चे ने यह वीडियो बाहर शूट कर बाहर ही एडिट किया और सोशल मीडिया पर डाल दीं। इस बारे में किसी भी परिजन को नहीं पता। गाड़ी चलाने वाला भी घर का दूसरा बालिग बच्चा है। *********************** स्टंट से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें :- हरियाणा में काली थार-स्कॉर्पियो गोल-गोल घूमाईं हरियाणा के गुरुग्राम में सोहना रोड पर काली थार और स्कॉर्पियो से स्टंट करने का वीडियो सामने आया था। युवकों ने थार और स्कॉर्पियो को बीच सड़क पर गोल-गोल घुमाया। अचानक साइकिल सवार व्यक्ति सामने आ गया। थार के ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाए, जिससे वह बाल-बाल बच गया। पढ़ें पूरी खबर हरियाणा | दैनिक भास्कर
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मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक यात्रा शुरू कर रहे हैं। लेकिन जो नाम दिया है, उन्होंने (भूपेंद्र सिंह हुड्डा) अपने 10 साल के काम बताने चाहिए। नाम तो उन्होंने अच्छा दिया है। जब वे 10 साल मुख्यमंत्री रहे, उस दौरान जो जनता के काम किए, उनको बताएं। हुड्डा 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं, उस दौरान लोगों के काम क्यों नहीं किए। उस समय तो यह भी ध्यान नहीं रहा कि लोगों की स्थिति क्या हो रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चुटकी लेते हुए कहा कि इस यात्रा के रथ पर केवल बाप-बेटा ही नजर आएंगे।
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भिवानी में हत्यारे को उम्रकैद की सजा:व्यक्ति को जिंदा जला दिया था, 75 मामले हैं दर्ज, 13 हजार रुपए का जुर्माना लगा हरियाणा के भिवानी गांव हेतमपुरा में एक व्यक्ति की आग लगाकर हत्या करने के मामले में मंगलवार शाम को भिवानी कोर्ट द्वारा कुख्यात इनामी बदमाश विनोद मिताथल को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी को 13,000 रुपए जुर्माने की भी सजा सुनाई है। भिवानी के सदर थाना में दर्ज मामले के अनुसार वर्ष 2016 में राजू नामक व्यक्ति ने एक शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसमें शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि 7 मई 2016 सुबह करीब 6:00 उसे गांव हेतमपुरा व लहलाना के बीच सड़क के पास खेत में एक आदमी की जली हुई अवस्था में लाश पड़ी हुई दिखाई दी। आरोपी द्वारा व्यक्ति की हत्या कर लाश को खुर्द-बुर्द करने की नीयत से आग लगाकर जलाया गया था। पुलिस द्वारा छानबीन करने पर मृतक की पहचान गांव पुर निवासी नवीन के रूप में हुई थी। मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार की भिवानी कोर्ट ने गांव मिताथल निवासी विनोद को दोषी करार देते हुए धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। तलाश को खुर्द-बुर्द करने पर धारा 201 के तहत 05 वर्ष की सजा व तीन हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। दर्ज है 75 मामले हरियाणा- राजस्थान में कुख्यात बदमाश विनोद पर दर्ज है 75 मामले आरोपी विनोद मिताथल पर संगीन धाराओं के तहत जिला भिवानी, सोनीपत,चरखी दादरी, हिसार, महेंद्रगढ़,रेवाड़ी, झज्जर,रोहतक नारनौल, जींद व राजस्थान में कुल 75 मामले दर्ज हैं।
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