बकरीद पर कुर्बानी का मामला हाईकोर्ट पहुंचा:याचिकाकर्ता ने कहा-पुलिस घरों में कुर्बानी से रोक रही, कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

बकरीद पर कुर्बानी का मामला हाईकोर्ट पहुंचा:याचिकाकर्ता ने कहा-पुलिस घरों में कुर्बानी से रोक रही, कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

बकरीद पर घर में बकरों, बड़े जानवरों की कुर्बानी को लेकर मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा है। मऊ के मुहम्मद शाहिद ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि पुलिस उसे घर में कुर्बानी से रोक रही है। इस मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा तथा न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की खंडपीठ ने जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया। अब मामले में अगली सुनवाई 12 जून को होगी। कोर्ट से हस्तक्षेप करने की मांग
याचिका दायर कर पुलिस की कार्रवाई को गैर कानूनी बताते हुए कोर्ट से हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। याची का कहना है कि हर वर्ष गांव के लोग बकरीद पर घरों में जानवरों की कुर्बानी करते आ रहे हैं। पिछले वर्ष पुलिस की धमकी पर इसकी जांच कराई गई थी। इस बार पुलिस धमकी दे रही कि जानवरों की घर में कुर्बानी नहीं की जाएगी। मामले में 12 जून को सुनवाई होगी। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बोले- सड़क या खुली जगहों पर कुर्बानी न करें बकरीद को लेकर यूपी अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी ने कहा- सड़क पर या खुली जगहों पर कुर्बानी न करें। बकरीद पर उन्ही जानवरों की कुर्बानी दी जाए जिसकी कानून इजाजत देता है। उन्होंने कहा- नमाज़ के समय ईदगाह और मस्जिदों में काफी भीड़ होती है। उन्होंने अधिकारियों से मांग की गई है कि बेहतर सुरक्षा व्यवस्था और साफ सफाई का ध्यान रखा जाए। धार्मिक स्थल के बाहर सड़क पर कोई भी नमाज न अदा करें। यूपी अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी ने प्रमुख सचिव, गृह विभाग, नगर विकास विभाग, डीजीपी, कलेक्टर, पुलिस विभाग, न्याय पंचायत को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा- जानवरों की खरीद-फरोख्त को लेकर व्यापारियों को परेशान न करने की मांग की। पुलिस से अराजकतत्वों पर नकेल कसने की बात कही। बकरीद पर घर में बकरों, बड़े जानवरों की कुर्बानी को लेकर मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा है। मऊ के मुहम्मद शाहिद ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि पुलिस उसे घर में कुर्बानी से रोक रही है। इस मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा तथा न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की खंडपीठ ने जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया। अब मामले में अगली सुनवाई 12 जून को होगी। कोर्ट से हस्तक्षेप करने की मांग
याचिका दायर कर पुलिस की कार्रवाई को गैर कानूनी बताते हुए कोर्ट से हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। याची का कहना है कि हर वर्ष गांव के लोग बकरीद पर घरों में जानवरों की कुर्बानी करते आ रहे हैं। पिछले वर्ष पुलिस की धमकी पर इसकी जांच कराई गई थी। इस बार पुलिस धमकी दे रही कि जानवरों की घर में कुर्बानी नहीं की जाएगी। मामले में 12 जून को सुनवाई होगी। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बोले- सड़क या खुली जगहों पर कुर्बानी न करें बकरीद को लेकर यूपी अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी ने कहा- सड़क पर या खुली जगहों पर कुर्बानी न करें। बकरीद पर उन्ही जानवरों की कुर्बानी दी जाए जिसकी कानून इजाजत देता है। उन्होंने कहा- नमाज़ के समय ईदगाह और मस्जिदों में काफी भीड़ होती है। उन्होंने अधिकारियों से मांग की गई है कि बेहतर सुरक्षा व्यवस्था और साफ सफाई का ध्यान रखा जाए। धार्मिक स्थल के बाहर सड़क पर कोई भी नमाज न अदा करें। यूपी अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी ने प्रमुख सचिव, गृह विभाग, नगर विकास विभाग, डीजीपी, कलेक्टर, पुलिस विभाग, न्याय पंचायत को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा- जानवरों की खरीद-फरोख्त को लेकर व्यापारियों को परेशान न करने की मांग की। पुलिस से अराजकतत्वों पर नकेल कसने की बात कही।   उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर