हरियाणा के नूंह सेशन जज सुशील कुमार की अदालत ने गो हत्यारों के खिलाफ कड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने गोकशी करने के दो दोषियों को सुनाई 9/9 साल की कैद और 90/90 हजार के जुर्माना की सजा सुनाई है। एक धारा में 5/5 और दूसरी धारा में 4/4 साल की सजा सुनाई। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी यानी दोनों दोषियों को 5/5 साल सजा काटनी होगी। पुलिस ने रंगे हाथ किया था गिरफ्तार सरकारी वकील मोहित तंवर ने बताया कि नूंह जिले के थाना फिरोजपुर झिरका की पुलिस ने चार साल पहले 150 किलो बीफ रखने के आरोप में 4 आरोपियों खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। पुलिस ने मोहम्मद साद और ताहिर को दोषी मानते हुए उनका चालान अदालत में पेश कर दिया था। पुलिस ने जांच में 2 आरोपियों की बेकसूर पाया था। उन्होंने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि ताहिर निवासी अहमदबास, मोहम्मद साद निवासी पाडला शाहपुरी, रिज्जा व सिरदार निवासी कालाखेडा मिलकर गोकशी करने का धंधा करते है। 2 आरोपियों को किया था गिरफ्तार जो हरियाणा नस्ल गाय की हन्जनपुर गांव के ज्वार के खेतों में गौकशी कर रहे थे। पुलिस ने मौके पर दबिश दी तो 4 व्यक्ति मिलकर एक गाय को गाड़ी की लाईट की रोशनी में काटते हुए नजर आए। चारों व्यक्ति पुलिस को अपनी तरफ आता देखकर एकदम भागने लगे तो पुलिस कर्मचारियों ने चारों व्यक्तियों को पकड़ने की कोशिश की। जिनमें से ताहिर और मोहम्मद साद नाम के आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया था। दोनों सजा चलेगी साथ पुलिस ने मौके से 150 किलो गो मांस व एक गाय की खाल, कुल्हाड़ी व तराजू आदि बरामद हुआ। सरकारी वकील मोहित तंवर ने बताया कि शुक्रवार को जिला सेशन जज सुशील कुमार की अदालत ने दोषी मोहम्मद साद और दोषी ताहिर को एक सेक्शन 5/5 साल और दूसरे सेशन में 4-4 साल की कैद की सजा और 90/90 जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोनों दोषियों को चार-चार महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। उन्होंने दोनों धाराओं को सजा एक साथ चलेंगी। हरियाणा के नूंह सेशन जज सुशील कुमार की अदालत ने गो हत्यारों के खिलाफ कड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने गोकशी करने के दो दोषियों को सुनाई 9/9 साल की कैद और 90/90 हजार के जुर्माना की सजा सुनाई है। एक धारा में 5/5 और दूसरी धारा में 4/4 साल की सजा सुनाई। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी यानी दोनों दोषियों को 5/5 साल सजा काटनी होगी। पुलिस ने रंगे हाथ किया था गिरफ्तार सरकारी वकील मोहित तंवर ने बताया कि नूंह जिले के थाना फिरोजपुर झिरका की पुलिस ने चार साल पहले 150 किलो बीफ रखने के आरोप में 4 आरोपियों खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। पुलिस ने मोहम्मद साद और ताहिर को दोषी मानते हुए उनका चालान अदालत में पेश कर दिया था। पुलिस ने जांच में 2 आरोपियों की बेकसूर पाया था। उन्होंने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि ताहिर निवासी अहमदबास, मोहम्मद साद निवासी पाडला शाहपुरी, रिज्जा व सिरदार निवासी कालाखेडा मिलकर गोकशी करने का धंधा करते है। 2 आरोपियों को किया था गिरफ्तार जो हरियाणा नस्ल गाय की हन्जनपुर गांव के ज्वार के खेतों में गौकशी कर रहे थे। पुलिस ने मौके पर दबिश दी तो 4 व्यक्ति मिलकर एक गाय को गाड़ी की लाईट की रोशनी में काटते हुए नजर आए। चारों व्यक्ति पुलिस को अपनी तरफ आता देखकर एकदम भागने लगे तो पुलिस कर्मचारियों ने चारों व्यक्तियों को पकड़ने की कोशिश की। जिनमें से ताहिर और मोहम्मद साद नाम के आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया था। दोनों सजा चलेगी साथ पुलिस ने मौके से 150 किलो गो मांस व एक गाय की खाल, कुल्हाड़ी व तराजू आदि बरामद हुआ। सरकारी वकील मोहित तंवर ने बताया कि शुक्रवार को जिला सेशन जज सुशील कुमार की अदालत ने दोषी मोहम्मद साद और दोषी ताहिर को एक सेक्शन 5/5 साल और दूसरे सेशन में 4-4 साल की कैद की सजा और 90/90 जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोनों दोषियों को चार-चार महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। उन्होंने दोनों धाराओं को सजा एक साथ चलेंगी। हरियाणा | दैनिक भास्कर
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रोहतक में किशोर पर कस्सी से हमला:बीच-बचाव करने आए पिता से मारपीट और जान से मारने की धमकी दी रोहतक के गांव बखेता में जमीनी विवाद के चलते एक किशोर पर कस्सी से हमला करने का मामला सामने आया है। कस्सी उसके पैर में जा लगी और बीच-बचाव के लिए आए उसके पिता के साथ भी आरोपियों ने मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। इसमें घायल किशोर को उपचार के लिए रोहतक के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। रोहतक के गांव बखेता निवासी रामबीर ने IMT थाने में लड़ाई-झगड़े की शिकायत दी। शिकायत में बताया कि वह 21 जुलाई को अपने बेटे करीब 15 वर्षीय शुभम के साथ खेत में गया हुआ था। वह अपने खेत में स्प्रे कर रहा था। वहीं उसका बेटा शुभम करीब 2 किले दूर पर काम कर रहा था। रामबीर ने बताया कि इसी दौरान उसके ताऊ के अंकित व प्रवीण वहां पर आ गए। जिन्होंने उसके लड़के शुभम का रास्ता रोककर मारपीट शुरू कर दी। उक्त दोनों ने कस्सी से उसके बेटे शुभम पर हमला कर दिया। कस्सी शुभम के पैर में जा लगी। पिता के साथ भी मारपीट
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पानीपत में JJP प्रदेश उपाध्यक्ष के घर चोरी:25 हजार कैश, 15000 डॉलर समेत चुराए कीमती एयरपोड; बिना सैलरी लिए छोड़ गया नौकरी
पानीपत में JJP प्रदेश उपाध्यक्ष के घर चोरी:25 हजार कैश, 15000 डॉलर समेत चुराए कीमती एयरपोड; बिना सैलरी लिए छोड़ गया नौकरी हरियाणा के पानीपत में जननायक जनता पार्टी (JJP) के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं करनाल लोकसभा से प्रत्याशी रहे देवेंद्र कादियान की कोठी पर चोरी हो गई। यहां उनके कुक ने ही चोरी की है। जोकि अचानक बिना सैलरी लिए ही नौकरी छोड़ गया।
चुनावों के बाद सामान चेक किया, तो चोरी होने का पता लगा। चोर कुक ने कोठी से 25 हजार कैश, 15000 डॉलर समेत कीमती एयरपोड चुरा लिए। जिसकी शिकायत कादियान के पर्सनल सेक्रेटरी ने पुलिस को दी है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर चोरी का केस दर्ज कर लिया है। 3 माह पहले चला गया था कुक
चांदनीबाग थाना पुलिस को दी शिकायत में विक्रम सिंह ने बताया कि वह गांव सिवाह का रहने वाला है। वह सेक्टर 11 निवासी देवेंद्र कादियान ( JJP प्रदेश महासचिव) के मैनेजर एवं पर्सनल सेक्रेटरी का काम करता है। उनके यहां मुकेश पुत्र जयपाल सिंह निवासी DL-11, सैनी मोहल्ला, खेडे के पास पूंडरी कैथल कुक का काम करता था।
जोकि 3 माह पहले 12 अप्रैल को अचानक काम छोड़कर चला गया था। इसी बीच देवेंद्र कादियान को जेजेपी ने करनाल लोकसभा प्रत्याशी बनाया। जिसके चलते सभी चुनावों में व्यस्त हो गए। इसी व्यवस्तता के चलते वे अपना सामान और रुपए चेक नहीं कर पाए।
अब चुनावों के बाद उन्होंने अपना सामान देखा, तो काफी सामान चोरी मिला। जिनमें 25 हजार रुपए, और 15000 डॉलर गायब थे। इनके अलावा 25 हजार कीमत के एयरपोड भी थे। उन्हें इस चोरी का सीधा शक मुकेश पर ही है। क्योंकि वह जाते समय अपनी सैलरी भी नहीं ले गया।