हरियाणा के नूंह सेशन जज सुशील कुमार की अदालत ने गो हत्यारों के खिलाफ कड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने गोकशी करने के दो दोषियों को सुनाई 9/9 साल की कैद और 90/90 हजार के जुर्माना की सजा सुनाई है। एक धारा में 5/5 और दूसरी धारा में 4/4 साल की सजा सुनाई। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी यानी दोनों दोषियों को 5/5 साल सजा काटनी होगी। पुलिस ने रंगे हाथ किया था गिरफ्तार सरकारी वकील मोहित तंवर ने बताया कि नूंह जिले के थाना फिरोजपुर झिरका की पुलिस ने चार साल पहले 150 किलो बीफ रखने के आरोप में 4 आरोपियों खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। पुलिस ने मोहम्मद साद और ताहिर को दोषी मानते हुए उनका चालान अदालत में पेश कर दिया था। पुलिस ने जांच में 2 आरोपियों की बेकसूर पाया था। उन्होंने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि ताहिर निवासी अहमदबास, मोहम्मद साद निवासी पाडला शाहपुरी, रिज्जा व सिरदार निवासी कालाखेडा मिलकर गोकशी करने का धंधा करते है। 2 आरोपियों को किया था गिरफ्तार जो हरियाणा नस्ल गाय की हन्जनपुर गांव के ज्वार के खेतों में गौकशी कर रहे थे। पुलिस ने मौके पर दबिश दी तो 4 व्यक्ति मिलकर एक गाय को गाड़ी की लाईट की रोशनी में काटते हुए नजर आए। चारों व्यक्ति पुलिस को अपनी तरफ आता देखकर एकदम भागने लगे तो पुलिस कर्मचारियों ने चारों व्यक्तियों को पकड़ने की कोशिश की। जिनमें से ताहिर और मोहम्मद साद नाम के आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया था। दोनों सजा चलेगी साथ पुलिस ने मौके से 150 किलो गो मांस व एक गाय की खाल, कुल्हाड़ी व तराजू आदि बरामद हुआ। सरकारी वकील मोहित तंवर ने बताया कि शुक्रवार को जिला सेशन जज सुशील कुमार की अदालत ने दोषी मोहम्मद साद और दोषी ताहिर को एक सेक्शन 5/5 साल और दूसरे सेशन में 4-4 साल की कैद की सजा और 90/90 जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोनों दोषियों को चार-चार महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। उन्होंने दोनों धाराओं को सजा एक साथ चलेंगी। हरियाणा के नूंह सेशन जज सुशील कुमार की अदालत ने गो हत्यारों के खिलाफ कड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने गोकशी करने के दो दोषियों को सुनाई 9/9 साल की कैद और 90/90 हजार के जुर्माना की सजा सुनाई है। एक धारा में 5/5 और दूसरी धारा में 4/4 साल की सजा सुनाई। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी यानी दोनों दोषियों को 5/5 साल सजा काटनी होगी। पुलिस ने रंगे हाथ किया था गिरफ्तार सरकारी वकील मोहित तंवर ने बताया कि नूंह जिले के थाना फिरोजपुर झिरका की पुलिस ने चार साल पहले 150 किलो बीफ रखने के आरोप में 4 आरोपियों खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। पुलिस ने मोहम्मद साद और ताहिर को दोषी मानते हुए उनका चालान अदालत में पेश कर दिया था। पुलिस ने जांच में 2 आरोपियों की बेकसूर पाया था। उन्होंने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि ताहिर निवासी अहमदबास, मोहम्मद साद निवासी पाडला शाहपुरी, रिज्जा व सिरदार निवासी कालाखेडा मिलकर गोकशी करने का धंधा करते है। 2 आरोपियों को किया था गिरफ्तार जो हरियाणा नस्ल गाय की हन्जनपुर गांव के ज्वार के खेतों में गौकशी कर रहे थे। पुलिस ने मौके पर दबिश दी तो 4 व्यक्ति मिलकर एक गाय को गाड़ी की लाईट की रोशनी में काटते हुए नजर आए। चारों व्यक्ति पुलिस को अपनी तरफ आता देखकर एकदम भागने लगे तो पुलिस कर्मचारियों ने चारों व्यक्तियों को पकड़ने की कोशिश की। जिनमें से ताहिर और मोहम्मद साद नाम के आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया था। दोनों सजा चलेगी साथ पुलिस ने मौके से 150 किलो गो मांस व एक गाय की खाल, कुल्हाड़ी व तराजू आदि बरामद हुआ। सरकारी वकील मोहित तंवर ने बताया कि शुक्रवार को जिला सेशन जज सुशील कुमार की अदालत ने दोषी मोहम्मद साद और दोषी ताहिर को एक सेक्शन 5/5 साल और दूसरे सेशन में 4-4 साल की कैद की सजा और 90/90 जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोनों दोषियों को चार-चार महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। उन्होंने दोनों धाराओं को सजा एक साथ चलेंगी। हरियाणा | दैनिक भास्कर
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