लुधियाना| जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष संजीव बत्रा की विशेष अदालत ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को शिकायतकर्ता से दस्तावेज प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर दावे का निपटारा करने और भुगतान करने का आदेश दिया। इसके अलावा यदि शिकायतकर्ता के पास शेष दस्तावेज नहीं हैं, तो उक्त बीमा कंपनी आदेश की तिथि से 45 दिनों के भीतर पहले से प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर शिकायतकर्ता को दावे का निपटारा और भुगतान करेगी। शिकायतकर्ता ने बीमा कंपनी के खिलाफ 8,59,368/- रुपये का क्लेम और 2 लाख रुपये का मुआवजा देने की मांग की थी। शिकायतकर्ता हरजीत कौर संधू निवासी जगराओं, जिला लुधियाना ने 18 अक्तूबर, 2021 को उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता ने बताया कि वह टिपर की मालिक है, जिसका बीमा उपरोक्त बीमा कंपनी से कराया हुआ है। 06 फरवरी, 2021 को उक्त टिपर को चालक गुरमेज सिंह मुलनपुर से लुधियाना होते हुए गढ़शंकर जा रहा था। उक्त वाहन मुल्लांपुर और लुधियाना के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर था, घने कोहरे के कारण दुर्घटना हुई, जब यह सड़क पर गलत तरीके से पार्क किए गए एक अन्य टिपर से टकरा गया। उक्त दुर्घटना में टिपर का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। उपरोक्त बीमा कंपनी को दुर्घटना के बारे में सूचित किया था। बीमा कंपनी के सर्वेयर द्वारा क्षतिग्रस्त टिपर का निरीक्षण करवाया। सर्वेयर ने 8,59,368/- रुपये का अनुमान तैयार किया और अनुमानित राशि से कुछ हिस्सा मांगा, जिसे देने से शिकायतकर्ता ने इनकार कर दिया। शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि उसने उपरोक्त बीमा कंपनी को उसकी मांग के अनुसार सभी दस्तावेज उपलब्ध करा दिए थे। इसके अलावा वह व्यक्तिगत रूप से बीमा कंपनी के अधिकारियों से मिलीं, जिन्होंने शिकायतकर्ता को 2-3 दिनों के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, लेकिन बाद में बीमा कंपनी की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। शिकायतकर्ता ने 24 जून, 2021 को बीमा कंपनी को कानूनी नोटिस भेजा थाा। लुधियाना| जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष संजीव बत्रा की विशेष अदालत ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को शिकायतकर्ता से दस्तावेज प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर दावे का निपटारा करने और भुगतान करने का आदेश दिया। इसके अलावा यदि शिकायतकर्ता के पास शेष दस्तावेज नहीं हैं, तो उक्त बीमा कंपनी आदेश की तिथि से 45 दिनों के भीतर पहले से प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर शिकायतकर्ता को दावे का निपटारा और भुगतान करेगी। शिकायतकर्ता ने बीमा कंपनी के खिलाफ 8,59,368/- रुपये का क्लेम और 2 लाख रुपये का मुआवजा देने की मांग की थी। शिकायतकर्ता हरजीत कौर संधू निवासी जगराओं, जिला लुधियाना ने 18 अक्तूबर, 2021 को उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता ने बताया कि वह टिपर की मालिक है, जिसका बीमा उपरोक्त बीमा कंपनी से कराया हुआ है। 06 फरवरी, 2021 को उक्त टिपर को चालक गुरमेज सिंह मुलनपुर से लुधियाना होते हुए गढ़शंकर जा रहा था। उक्त वाहन मुल्लांपुर और लुधियाना के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर था, घने कोहरे के कारण दुर्घटना हुई, जब यह सड़क पर गलत तरीके से पार्क किए गए एक अन्य टिपर से टकरा गया। उक्त दुर्घटना में टिपर का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। उपरोक्त बीमा कंपनी को दुर्घटना के बारे में सूचित किया था। बीमा कंपनी के सर्वेयर द्वारा क्षतिग्रस्त टिपर का निरीक्षण करवाया। सर्वेयर ने 8,59,368/- रुपये का अनुमान तैयार किया और अनुमानित राशि से कुछ हिस्सा मांगा, जिसे देने से शिकायतकर्ता ने इनकार कर दिया। शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि उसने उपरोक्त बीमा कंपनी को उसकी मांग के अनुसार सभी दस्तावेज उपलब्ध करा दिए थे। इसके अलावा वह व्यक्तिगत रूप से बीमा कंपनी के अधिकारियों से मिलीं, जिन्होंने शिकायतकर्ता को 2-3 दिनों के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, लेकिन बाद में बीमा कंपनी की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। शिकायतकर्ता ने 24 जून, 2021 को बीमा कंपनी को कानूनी नोटिस भेजा थाा। पंजाब | दैनिक भास्कर
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सरकार लोगों से करोड़ों रुपए का गौ सैस वसूल रही भास्कर न्यूज | अमृतसर 28 मार्च 2023 को गौशाला निर्माण का शिलान्यास किया था, जिसे नगर निगम 2 साल के बाद भी पूरा नहीं कर पाया है। राष्ट्रीय गौ रक्षा महासंघ ने सेंट्रल हलके में बन रही गौशाला का दौरा किया। प्रधान डॉ. रोहन मेहरा ने बताया कि पिछले माह जेई ने कहा था कि 31 मार्च तक काम पूरा हो जाएगा लेकिन अभी तक अधूरा है। डॉ. रोहन ने कहा कि यदि ठेकेदार समय पर काम पूरा नहीं करता तो उसे काली सूची में डाला जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्माण में इस्तेमाल हो रही ईंटें बहुत घटिया गुणवत्ता की हैं। डॉ. रोहन ने कहा कि यदि जल्द ही गौशाला का निर्माण नहीं किया गया तो निगम के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। इस संबंध में उनके प्रतिनिधिमंडल ने निगम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर गौशाला का निर्माण जल्द पूरा करने तथा गौशाला में प्रयोग की गई सामग्री का निरीक्षण करने की मांग भी की हैं। इस मौके पंजाब अध्यक्ष रूपेश धवन, उपाध्यक्ष संजीव शर्मा, बाबा तरसेम सिंह, बाबा फतेह सिंह मौजूद थे। पंजाब अध्यक्ष रूपेश धवन ने कहा कि पंजाब सरकार लोगों से करोड़ों रुपए का गौ सेस टैक्स वसूल रही है, लेकिन पूरे पंजाब में आवारा गायों को संरक्षण देने में असफल साबित हो रही है। यह गौ सेस कहां जा रहा है? इसके साथ ही मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक बार भी पंजाब के लोगों से वसूले जा रहे गौ सैस का जिक्र नहीं किया है और न ही उन्होंने पूरे पंजाब में सरकारी गौशालाएं खोलने का कोई प्रस्ताव रखा है, जो बेहद निंदनीय है। अगर पंजाब सरकार जल्द ही पंजाब भर के विभिन्न शहरों में गौशालाएं खोलने का प्रस्ताव नहीं रखती तो पंजाब भर के हर जिले में मौजूदा सरकार का विरोध किया जाएगा। डॉ. रोहन मेहरा ने कहा कि सितंबर 2022 में उन्होंने निगम कार्यालय के बाहर धरना देकर जिले के हर हलके में एक नई गौशाला बनाने की मांग की थी। जिसके बाद संयुक्त कमिश्नर दीपजोत कौर ने सेंट्रल हलके के अंतर्गत डेयरी कांप्लेक्स के पास गौशाला निर्माण के लिए जगह आवंटित की। जिसका उद्घाटन तत्कालीन कैबिनेट मंत्री एवं विधायक डॉ. इंद्रबीर सिंह निज्जर और विधायक अजय गुप्ता ने किया। उस समय कहा गया था कि इस स्थान पर जल्द ही एक गौशाला बनाई जाएगी जिसमें लगभग 700 आवारा पशुओं को रखा जाएगा। इसके साथ ही पशु अस्पताल और कुत्ता आश्रय गृह भी बनाया जाएगा। लेकिन आज 2 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी केवल कुछ पिल्लर ही खड़े हो पाए हैं। डॉ. रोहन ने बताया कि गौ रक्षा महासंघ के सदस्यों ने नगर कमिश्नर को ज्ञापन सौंपते हुए घटिया गुणवत्ता वाली ईंटें भी दिखाईं थीं। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने ईंट से ईंट मारी जा रही थी तो वे टूट रही थी। यदि इन ईंटों से गौशाला बनाई गई तो कल को कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है और गायों को जान-माल का नुकसान हो सकता है। वहीं, इस संबंध में निगम कमिश्नर गुलप्रीत सिंह औलख ने आश्वासन दिया कि लिखित रिपोर्ट ली जाएगी और जांच कराई जाएगी।

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