हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) ने बड़ा एक्शन लिया है। ED ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मेसर्स ईमार इंडिया लिमिटेड (EMAAR) और MGF डेवलपमेंट लिमिटेड सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में 834 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। ये संपत्ति गुरुग्राम और दिल्ली के 20 गांवों में है। आरोप है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कंपनियों ने नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग (DTCP) के तत्कालीन डायरेक्टर त्रिलोक चंद गुप्ता के साथ मिलकर सस्ते दामों पर जमीन हथिया ली थी। इसकी वजह से न केवल लोगों को, बल्कि सरकार को भी नुकसान हुआ था। जब्त की गई संपत्ति की PHOTOS… सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने इस मामले में 23 जनवरी 2019 को केस दर्ज किया था। केस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, त्रिलोक चंद गुप्ता, मेसर्स ईमार एमजीएफ लैंड लिमिटेड और 14 अन्य कॉलोनाइजर कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। कम कीमत पर बेचने को हुए मजबूर लोग मामला अलग-अलग जमीन के मालिकों, आम जनता और हुड्डा के साथ धोखाधड़ी से जुड़ा है। इसमें भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 और बाद में भूमि अधिग्रहण के लिए अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना जारी करवाई गई। इससे जमीन मालिकों को अपनी जमीन इन कॉलोनाइजर कंपनियों को कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। साल 2009 में हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम के सेक्टर 58 से 63, सेक्टर 65 से 67 की 1417.07 एकड़ भूमि पर भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा-4 के तहत अधिसूचना जारी की थी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) ने बड़ा एक्शन लिया है। ED ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मेसर्स ईमार इंडिया लिमिटेड (EMAAR) और MGF डेवलपमेंट लिमिटेड सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में 834 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। ये संपत्ति गुरुग्राम और दिल्ली के 20 गांवों में है। आरोप है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कंपनियों ने नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग (DTCP) के तत्कालीन डायरेक्टर त्रिलोक चंद गुप्ता के साथ मिलकर सस्ते दामों पर जमीन हथिया ली थी। इसकी वजह से न केवल लोगों को, बल्कि सरकार को भी नुकसान हुआ था। जब्त की गई संपत्ति की PHOTOS… सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने इस मामले में 23 जनवरी 2019 को केस दर्ज किया था। केस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, त्रिलोक चंद गुप्ता, मेसर्स ईमार एमजीएफ लैंड लिमिटेड और 14 अन्य कॉलोनाइजर कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। कम कीमत पर बेचने को हुए मजबूर लोग मामला अलग-अलग जमीन के मालिकों, आम जनता और हुड्डा के साथ धोखाधड़ी से जुड़ा है। इसमें भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 और बाद में भूमि अधिग्रहण के लिए अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना जारी करवाई गई। इससे जमीन मालिकों को अपनी जमीन इन कॉलोनाइजर कंपनियों को कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। साल 2009 में हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम के सेक्टर 58 से 63, सेक्टर 65 से 67 की 1417.07 एकड़ भूमि पर भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा-4 के तहत अधिसूचना जारी की थी। हरियाणा | दैनिक भास्कर
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पानीपत में नहर में नहाते वक्त युवक डूबा:श्रीनगर से ट्रक में सामान लेकर आया था; भाई बोला- प्रशासन मदद नहीं कर रहा हरियाणा के पानीपत जिले में सींक पाथरी गांव के पास से गुजर रही एक नहर में श्रीनगर का युवक डूब गया। युवक को डूबे हुए शुक्रवार को तीसरा दिन है। लेकिन, प्रशासन की ओर से उसे ढूंढने में किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिली है। श्रीनगर और जम्मू से परिजन खुद पानीपत पहुंचे और किसी तरह उसकी तलाश कर रहे है। युवक, यहां ट्रक ड्राइवर के साथ जम्मू से माल लेकर पहुंचा था। फिलहाल, युवक के परिजनों की प्रशासन से अपील है कि उनकी मदद की जाए। 12 जून की सुबह पहुंचा था पानीपत
जानकारी देते हुए शहजाद ने बताया कि वह श्रीनगर का रहने वाला है। लापता युवक रिश्ते में लगने वाला उसका भतीजा शहशाज अहमद(18) है। जोकि जम्मू कश्मीर के कंगनपुर जिला की कांधरवल तहसील का रहने वाला है। वह, ट्रक ड्राइवर के साथ काम करता है। 12 जून को वह ट्रक में माल भरकर पानीपत के सींक गांव आया था। यहां सुबह पहुंचे और दोपहर तक उन्होंने ट्रक को खाली कर दिया था। इसके बाद वे वापस निकलने लगे। इसी दौरान सींक गांव से गुजर रही नहर में उनका नहाने का विचार बन गया। शहशाज, ट्रक ड्राइवर और एक अन्य साथी नहाने के लिए नहर में गए। नहर में नहाते हुए उसने 2 डुबकी लगाई। तीसरी डुबकी में वह डूब गया। इसके बाद वह बाहर नहीं आया। परिजन बोले- प्रशासन नहीं कर रहा मदद
चाचा ने कहा कि वे पहले ही दिन से प्रशासन से मदद मांग रहे हैं। मगर, पुलिस ने न ही गोताखोर उपलब्ध करवाए। न पुलिस खुद ढूंढ रही और न ही पुलिस ने इस मामले में कागजी कार्रवाई की है। चाचा ने प्रशासन से अपील की है कि उनकी युवक को तलाशने में मदद की जाए।
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हांसी में प्रेमिका ने जहर खाया, मौत:प्रेमी ने शादी का झांसा देकर बनाए शारीरिक संबंध; बाद में शादी से इनकार किया हरियाणा के हिसार के हांसी में एक प्रेमिका ने जहर खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। न्यू सुभाष नगर निवासी लड़की के पिता अनिल ने पुलिस को बताया कि वे पब्लिक हेल्थ में ठेकेदारी का काम करते हैं। उसके दो बच्चे हैं- एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम हर्ष (22) और लकड़ी का निकिता (19) हैं। अनिल ने बताया कि मेरी लड़की निकिता कुछ दिनों से परेशान रह रहीं थी। उन्होंने जब निकिता से परेशानी का कारण पूछा तो उसने बात को टाल दिया। लेकिन जब पिता ने निकिता से बार-बार पूछा तो उसने बताया कि वह धरोली (सफीदों) का रहना वाला अमन से परेशान है। निकिता ने बताया कि अमन ने उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार अवैध संबंध बनाए। लेकिन बाद में शादी करने से मना दिया। लड़की ने अपने पिता को अमन का नंबर दिया। इसके बाद पिता ने अमन से बात की तो अमन ने उनको धमकाना शुरू कर दिया। इसके बाद पिता ने बेटी को समझाया। उसके बाद लड़की ने अपने पिता को दोपहर 12 बजे स्कूटी से बस स्टैण्ड पर छोड़ा और बाद में वापस घर चली गई। लड़की ने घर जाकर जहर खा लिया। लड़की को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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