हरियाणा के 12 हजार अतिथि शिक्षकों की सेवा शर्तें तय, 58 साल में सेवानिवृत्ति; दो साल की चाइल्ड केयर लीव का प्रावधान
हरियाणा के सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे करीब 12 हजार अतिथि शिक्षकों की सेवा शर्तों को लेकर लंबे समय से चल रही अनिश्चितता अब काफी हद तक दूर हो गई है। प्रदेश सरकार ने अतिथि शिक्षकों के लिए अलग सेवा नियम लागू कर दिए हैं। नए प्रावधानों में सेवानिवृत्ति की आयु, अवकाश, तबादला, विदेश यात्रा, इस्तीफा, अनुशासनात्मक कार्रवाई और अपील सहित सेवा से जुड़े विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट किया गया है। शिक्षा विभाग ने मंगलवार को ‘हरियाणा अतिथि शिक्षक सेवा नियम, 2026’ लागू कर दिए। सरकार ने वर्ष 2019 में अतिथि अध्यापकों के लिए सेवा सुरक्षा कानून बनाया था,…
