<p style=”text-align: justify;”><strong>Sanjay Singh On SC ST Reservation:</strong> देश में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये मुद्दा लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है. इस बीच आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने SC ST आरक्षण को लेकर क्रीमीलेयर मानदंडों पर अपनी बात रखी है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>आप सांसद ने कहा, ”SC ST के लिए आरक्षित सीट से एक बार कोई विधायक सांसद बन गया तो वो क्रीमीलेयर हो जाएगा दुबारा उस सीट से नहीं लड़ पाएगा. संसद और विधानसभा में भी वंचित समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा.” </p>
<blockquote class=”twitter-tweet”>
<p dir=”ltr” lang=”hi”>SC ST के लिए आरक्षित सीट से एक बार कोई विधायक सांसद बन गया वो क्रीमिलेयर हो जाएगा दुबारा उस सीट से नही लड़ पायेगा।<br />संसद और विधानसभा में भी वंचित समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। <a href=”https://t.co/0pJNtDOS3w”>https://t.co/0pJNtDOS3w</a></p>
— Sanjay Singh AAP (@SanjayAzadSln) <a href=”https://twitter.com/SanjayAzadSln/status/1819709793579491776?ref_src=twsrc%5Etfw”>August 3, 2024</a></blockquote>
<p>
<script src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” async=”” charset=”utf-8″></script>
</p>
<p style=”text-align: justify;”>बता दें कि सुप्रीम कोर्ट गुरुवार (1 अगस्त) को एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि राज्यों को अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण करने का संवैधानिक अधिकार है, ताकि उन जातियों को आरक्षण प्रदान किया जा सके जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अधिक पिछड़ी हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ये भी साफ किया है कि राज्यों को पिछड़ेपन और सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व के ‘मात्रात्मक और प्रदर्शन योग्य आंकड़ों’ के आधार पर उप-वर्गीकरण करना होगा, न कि ‘मर्जी’ और ‘राजनीतिक लाभ’ के आधार पर हो. </p>
<p style=”text-align: justify;”>चीफ जस्टिस (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ ने अपने 140 पृष्ठ के फैसले में कहा, ‘राज्य संविधान के अनुच्छेद 15 (धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव न करना) और 16 (सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता) के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए सामाजिक पिछड़ेपन की विभिन्न श्रेणियों की पहचान करने और नुकसान की स्थिति में विशेष प्रावधान (जैसे आरक्षण देने) के लिए स्वतंत्र है.”</p>
<p style=”text-align: justify;”>उधर, टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और रामदास अठावले दोनों ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के विरोध में आवाज उठाई है, जो राज्यों को 15 प्रतिशत आरक्षण कोटा के हिस्से के लिए अनुसूचित जाति (एससी) के भीतर उप-समूह बनाने की अनुमति देता है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>चिराग पासवान ने घोषणा की है कि उनकी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) इस फैसले के खिलाफ अपील करेगी. वहीं, रामदास अठावले ने भी एससी और एसटी आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर मानदंड लागू करने के किसी भी कदम को खारिज किया.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें:</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a title=”Delhi News: मानसून में दिल्ली को मिलेगी जलभराव की समस्या से राहत? MCD मेयर शैली ओबेरॉय का बड़ा ऐलान” href=”https://www.abplive.com/states/delhi-ncr/mcd-mayor-shelly-oberoi-announcement-on-waterlogging-in-delhi-during-monsoon-ann-2752763″ target=”_self”>Delhi News: मानसून में दिल्ली को मिलेगी जलभराव की समस्या से राहत? MCD मेयर शैली ओबेरॉय का बड़ा ऐलान</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Sanjay Singh On SC ST Reservation:</strong> देश में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये मुद्दा लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है. इस बीच आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने SC ST आरक्षण को लेकर क्रीमीलेयर मानदंडों पर अपनी बात रखी है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>आप सांसद ने कहा, ”SC ST के लिए आरक्षित सीट से एक बार कोई विधायक सांसद बन गया तो वो क्रीमीलेयर हो जाएगा दुबारा उस सीट से नहीं लड़ पाएगा. संसद और विधानसभा में भी वंचित समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा.” </p>
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<p dir=”ltr” lang=”hi”>SC ST के लिए आरक्षित सीट से एक बार कोई विधायक सांसद बन गया वो क्रीमिलेयर हो जाएगा दुबारा उस सीट से नही लड़ पायेगा।<br />संसद और विधानसभा में भी वंचित समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। <a href=”https://t.co/0pJNtDOS3w”>https://t.co/0pJNtDOS3w</a></p>
— Sanjay Singh AAP (@SanjayAzadSln) <a href=”https://twitter.com/SanjayAzadSln/status/1819709793579491776?ref_src=twsrc%5Etfw”>August 3, 2024</a></blockquote>
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<p style=”text-align: justify;”>बता दें कि सुप्रीम कोर्ट गुरुवार (1 अगस्त) को एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि राज्यों को अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण करने का संवैधानिक अधिकार है, ताकि उन जातियों को आरक्षण प्रदान किया जा सके जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अधिक पिछड़ी हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ये भी साफ किया है कि राज्यों को पिछड़ेपन और सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व के ‘मात्रात्मक और प्रदर्शन योग्य आंकड़ों’ के आधार पर उप-वर्गीकरण करना होगा, न कि ‘मर्जी’ और ‘राजनीतिक लाभ’ के आधार पर हो. </p>
<p style=”text-align: justify;”>चीफ जस्टिस (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ ने अपने 140 पृष्ठ के फैसले में कहा, ‘राज्य संविधान के अनुच्छेद 15 (धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव न करना) और 16 (सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता) के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए सामाजिक पिछड़ेपन की विभिन्न श्रेणियों की पहचान करने और नुकसान की स्थिति में विशेष प्रावधान (जैसे आरक्षण देने) के लिए स्वतंत्र है.”</p>
<p style=”text-align: justify;”>उधर, टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और रामदास अठावले दोनों ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के विरोध में आवाज उठाई है, जो राज्यों को 15 प्रतिशत आरक्षण कोटा के हिस्से के लिए अनुसूचित जाति (एससी) के भीतर उप-समूह बनाने की अनुमति देता है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>चिराग पासवान ने घोषणा की है कि उनकी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) इस फैसले के खिलाफ अपील करेगी. वहीं, रामदास अठावले ने भी एससी और एसटी आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर मानदंड लागू करने के किसी भी कदम को खारिज किया.</p>
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