<p><strong>Sultanpur News:</strong> यूपी के सुल्तानपुर में मंगलवार (11 जून 2024) को इसौली के पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह उर्फ सोनू सहित दो लोगों को जेल भेज दिया गया. करीब तीन वर्ष पहले जेसीबी से दीवार गिराने और जबरन मारपीट के मामले में पिछले दिनों एमपी एमएलए कोर्ट ने डेढ़ वर्ष की सजा और 23 हजार एक सौ जुर्माने का आदेश दिया था लेकिन सरेंडर न करने पर कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया था. जिसमे आज वे कोर्ट में पेश हुए थे. गौरतलब हो की <a title=”लोकसभा चुनाव” href=”https://www.abplive.com/topic/lok-sabha-election-2024″ data-type=”interlinkingkeywords”>लोकसभा चुनाव</a> के दौरान चंद्र भद्र सिंह उर्फ सोनू ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रामभुआल निषाद को समर्थन देकर उनकी जीत में बड़ा योगदान दिया था.</p>
<p>दरअसल ये मामला है धनपतगंज थाना क्षेत्र के मायंग गांव का. जहां गांव के बनारसी लाल कसौधन ने आरोप लगाया था कि फरवरी 2021 में इसौली के पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू, सहयोगी सूर्य प्रकाश सिंह अंशु के निर्देश पर रूकसार ने जबरन इनकी दीवार जेसीबी से गिरा दी और विरोध करने पर घर में घुसकर मारा पीटा था. इसी मामले में सुनवाई करते हुए एमपी एमएलए कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था और 4 जून को सभी आरोपियों को सरेंडर करने का आदेश दिया था. </p>
<p><strong>एमपी-एमएलए कोर्ट ने भेजा जेल</strong><br />4 जून को अमेठी के रहने वाले रूकसार ने कोर्ट में सरेंडर किया था जिस पर उन्हें डेढ़ वर्ष की सजा और 23 हजार एक सौ का अर्थदंड सुनाते हुए जेल भेजने का आदेश दिया था. जबकि इसौली के पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह और सूर्य प्रकाश सिंह अंशु के गैरहाजिर होने पर गिरफ्तारी का आदेश दिया था और आज की तारीख सुनवाई के लिए की थी. चंद्र भद्र सिंह सोनू और सूर्य प्रकाश सिंह अंशु ने सरेंडर किया तो एमपी एमएलए कोर्ट ने दोनो को जेल भेज दिया है.</p>
<p>ये भी पढ़ें: <a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/narendra-modi-cabinet-minister-jayant-chaudhary-first-reaction-after-oath-minister-designation-2712402″><strong>जयंत चौधरी ने NDA सरकार में संभाला मंत्री पद, दी पहली प्रतिक्रिया, जानें- क्या कहा?</strong></a></p> <p><strong>Sultanpur News:</strong> यूपी के सुल्तानपुर में मंगलवार (11 जून 2024) को इसौली के पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह उर्फ सोनू सहित दो लोगों को जेल भेज दिया गया. करीब तीन वर्ष पहले जेसीबी से दीवार गिराने और जबरन मारपीट के मामले में पिछले दिनों एमपी एमएलए कोर्ट ने डेढ़ वर्ष की सजा और 23 हजार एक सौ जुर्माने का आदेश दिया था लेकिन सरेंडर न करने पर कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया था. जिसमे आज वे कोर्ट में पेश हुए थे. गौरतलब हो की <a title=”लोकसभा चुनाव” href=”https://www.abplive.com/topic/lok-sabha-election-2024″ data-type=”interlinkingkeywords”>लोकसभा चुनाव</a> के दौरान चंद्र भद्र सिंह उर्फ सोनू ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रामभुआल निषाद को समर्थन देकर उनकी जीत में बड़ा योगदान दिया था.</p>
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<p><strong>एमपी-एमएलए कोर्ट ने भेजा जेल</strong><br />4 जून को अमेठी के रहने वाले रूकसार ने कोर्ट में सरेंडर किया था जिस पर उन्हें डेढ़ वर्ष की सजा और 23 हजार एक सौ का अर्थदंड सुनाते हुए जेल भेजने का आदेश दिया था. जबकि इसौली के पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह और सूर्य प्रकाश सिंह अंशु के गैरहाजिर होने पर गिरफ्तारी का आदेश दिया था और आज की तारीख सुनवाई के लिए की थी. चंद्र भद्र सिंह सोनू और सूर्य प्रकाश सिंह अंशु ने सरेंडर किया तो एमपी एमएलए कोर्ट ने दोनो को जेल भेज दिया है.</p>
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