5 सितंबर के CJP दिल्ली मार्च को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी, CJI ने कहा- कानून-व्यवस्था संभालना प्रशासन की जिम्मेदारी

नई दिल्ली में 5 सितंबर को प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के मार्च को रोकने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। अदालत ने प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं माना। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि केवल इस आशंका के आधार पर मार्च को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता कि इससे कोई अप्रिय स्थिति पैदा हो सकती है। अदालत ने प्रशासन से अपेक्षा जताई कि वह कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाएगा और प्रदर्शन से जुड़े सभी पक्ष कानून के दायरे में रहकर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। यह मामला रिटायर्ड…