बच्चों के पासपोर्ट पर बदला नियम: अब 15 साल की उम्र नहीं, 18 साल तक रहेगी वैधता; जानें नए प्रावधान
बच्चों के पासपोर्ट से जुड़े नियमों में केंद्र सरकार ने अहम बदलाव किया है। विदेश मंत्रालय की ओर से किए गए संशोधन के बाद 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जारी होने वाले सामान्य 36 पेज के पासपोर्ट की वैधता पहले की तुलना में बढ़ा दी गई है। अब ऐसे पासपोर्ट को जारी होने की तारीख से अधिकतम 5 साल या बच्चे के 18 वर्ष की उम्र पूरी करने तक वैध माना जाएगा। इन दोनों में से जो अवधि पहले खत्म होगी, उसी के आधार पर पासपोर्ट की वैधता तय होगी। इस बदलाव का सीधा असर उन…
