ITR फाइल करने की डेडलाइन नजदीक: 31 जुलाई से पहले निपटाएं काम, देर होने पर लगेगा जुर्माना

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समय सीमा अब बेहद करीब है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सामान्य व्यक्तिगत करदाताओं के पास रिटर्न भरने के लिए केवल 31 जुलाई 2026 तक का समय बचा है। यदि इस तारीख तक रिटर्न दाखिल नहीं किया जाता है तो बाद में ‘बिलेटेड रिटर्न’ तो भरा जा सकता है, लेकिन इसके लिए अतिरिक्त लेट फीस का भुगतान करना होगा। हालांकि कुछ श्रेणी के करदाताओं, विशेष रूप से ITR-3 और ITR-4 के अंतर्गत आने वाले बिजनेस एवं प्रोफेशनल टैक्सपेयर्स के लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है।…

ITR Filing 2026: 31 जुलाई से पहले निपटा लें टैक्स रिटर्न, छोटी गलती भी पड़ सकती है भारी; फाइल करने से पहले जान लें ये जरूरी बातें

वित्त वर्ष 2025-26 (आकलन वर्ष 2026-27) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हर साल की तरह इस बार भी लाखों वेतनभोगी कर्मचारी, पेंशनधारक, व्यवसायी, फ्रीलांसर और अन्य करदाता समय पर अपना रिटर्न दाखिल करने की तैयारी कर रहे हैं। सामान्य श्रेणी के अधिकांश टैक्सपेयर्स के लिए 31 जुलाई 2026 रिटर्न दाखिल करने की निर्धारित अंतिम तिथि है। हालांकि जिन करदाताओं के खातों का ऑडिट आवश्यक होता है या जो कुछ विशेष व्यावसायिक श्रेणियों में आते हैं, उनके लिए आयकर विभाग अलग समय-सीमा निर्धारित कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति तय समय तक…