ऊषा शर्मा रहेगी सोलन की मेयर:सुप्रीम कोर्ट से मिला स्टे ऑर्डर, कल होने वाले चुनाव भी टलेंगे, पार्षद पूनम भी बहाल

ऊषा शर्मा रहेगी सोलन की मेयर:सुप्रीम कोर्ट से मिला स्टे ऑर्डर, कल होने वाले चुनाव भी टलेंगे, पार्षद पूनम भी बहाल

हिमाचल प्रदेश के सोलन नगर निगम के दो महिला पार्षदों की बहाली के मामले में सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर आ गया है। इस आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि कोर्ट का आदेश आने तक ऊषा शर्मा को मेयर पद पर बहाल किया जाए। इसके अलावा गुरुवार को होने वाले मेयर चुनावों पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेशों तक रोक लगा दी है। इस मामले में प्रतिवादियों को 14 अक्टूबर तक अपने जवाब दाखिल करने को कहा गया है। ऊषा शर्मा रहेगी मेयर आज सुबह सुप्रीम कोर्ट का आदेश मीडिया तक पहुंचा। इससे पहले मंगलवार को पूरा दिन शंका और आशंकाओं के बीच ही यह खबर चर्चा का विषय बनी हुई थी। लेकिन अब सर्वोच्च अदालत का आदेश आने के बाद स्थिति एक दम आईने की तरह साफ हो गई है। कोर्ट ने कुल 8 प्रतिवादियों को 14 अक्टूबर तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। निष्कासित पार्षद, मेयर ऊषा शर्मा, पूर्व मेयर और पार्षद पूनम ग्रोवर की ओर से डाली गई। कल होने वाले चुनाव रोके इस विशेष अनुमति याचिका में हिमाचल प्रदेश सरकार, शहरी विकास विभाग के निदेशक, सोलन के जिला उपायुक्त, नगर निगम के कमिश्नर, एडीसी अजय यादव, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शिव कुमार, मेयर के दावेदार, पार्षद सरदार सिंह ठाकुर और कांग्रेस पार्षद पूजा तंवर को पार्टी बनाया गया है। अब इन सभी को 14 अक्टूबर तक अपने जवाब दाखिल करने होंगे। अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होनी है। स्टे ऑर्डर में देश की सर्वोच्च अदालत ने अगले आदेशों तक दोनों पार्षदों की बहाली के साथ, ऊषा शर्मा को मेयर पद पर बने रहने और 22 अगस्त यानी कल होने वाले मेयर के चुनावों को रोकने के लिए कहा है। हिमाचल प्रदेश के सोलन नगर निगम के दो महिला पार्षदों की बहाली के मामले में सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर आ गया है। इस आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि कोर्ट का आदेश आने तक ऊषा शर्मा को मेयर पद पर बहाल किया जाए। इसके अलावा गुरुवार को होने वाले मेयर चुनावों पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेशों तक रोक लगा दी है। इस मामले में प्रतिवादियों को 14 अक्टूबर तक अपने जवाब दाखिल करने को कहा गया है। ऊषा शर्मा रहेगी मेयर आज सुबह सुप्रीम कोर्ट का आदेश मीडिया तक पहुंचा। इससे पहले मंगलवार को पूरा दिन शंका और आशंकाओं के बीच ही यह खबर चर्चा का विषय बनी हुई थी। लेकिन अब सर्वोच्च अदालत का आदेश आने के बाद स्थिति एक दम आईने की तरह साफ हो गई है। कोर्ट ने कुल 8 प्रतिवादियों को 14 अक्टूबर तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। निष्कासित पार्षद, मेयर ऊषा शर्मा, पूर्व मेयर और पार्षद पूनम ग्रोवर की ओर से डाली गई। कल होने वाले चुनाव रोके इस विशेष अनुमति याचिका में हिमाचल प्रदेश सरकार, शहरी विकास विभाग के निदेशक, सोलन के जिला उपायुक्त, नगर निगम के कमिश्नर, एडीसी अजय यादव, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शिव कुमार, मेयर के दावेदार, पार्षद सरदार सिंह ठाकुर और कांग्रेस पार्षद पूजा तंवर को पार्टी बनाया गया है। अब इन सभी को 14 अक्टूबर तक अपने जवाब दाखिल करने होंगे। अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होनी है। स्टे ऑर्डर में देश की सर्वोच्च अदालत ने अगले आदेशों तक दोनों पार्षदों की बहाली के साथ, ऊषा शर्मा को मेयर पद पर बने रहने और 22 अगस्त यानी कल होने वाले मेयर के चुनावों को रोकने के लिए कहा है।   हिमाचल | दैनिक भास्कर