पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार को राज्य भर के गांवों में सभी घरों को नंबर जारी करने के आदेश दिए हैं। ये पूरी प्रक्रिया एक साल में पूरी करने के लिए कहा गया है। जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और सुदीप्ति शर्मा खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि पारदर्शी चुनावी ढांचे को सुविधाजनक बनाने, प्रभावी शासन और सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए सटीक घर नंबरिंग महत्वपूर्ण है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अभ्यास पूरा करने के लिए एक साल की समय सीमा भी तय की है। अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि ग्राम पंचायत सचिव महत्वपूर्ण रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगा। ताकि, यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर घर का हिसाब रखा जाए। जनसंख्या के आधार पर वार्डों का गठन जरूरी अदालत ने यह भी राय दी कि भौगोलिक निकटता और समान जनसंख्या आकार को ध्यान में रखते हुए वार्डों का गठन किया जाना आवश्यक है। न्यायाधीशों ने यह भी आदेश दिया कि ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के लिए परिसीमन प्रक्रिया को शुरू होने से पहले मीडिया के माध्यम से बड़े पैमाने पर प्रचारित किया जाना चाहिए। नोटिफिकेशन जारी करने के आदेश अदालत ने इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी करने के भी आदेश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि मतदाताओं को वार्ड गठन के संबंध में आकलन करने और आपत्तियां उठाने के लिए सशक्त बनाने के लिए प्रत्येक वार्ड की सीमाओं को दर्शाने योजनाओं के साथ-साथ प्रस्तावित वार्ड गठन के संबंध में अधिसूचनाएं जारी करना आवश्यक होगा। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार को राज्य भर के गांवों में सभी घरों को नंबर जारी करने के आदेश दिए हैं। ये पूरी प्रक्रिया एक साल में पूरी करने के लिए कहा गया है। जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और सुदीप्ति शर्मा खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि पारदर्शी चुनावी ढांचे को सुविधाजनक बनाने, प्रभावी शासन और सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए सटीक घर नंबरिंग महत्वपूर्ण है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अभ्यास पूरा करने के लिए एक साल की समय सीमा भी तय की है। अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि ग्राम पंचायत सचिव महत्वपूर्ण रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगा। ताकि, यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर घर का हिसाब रखा जाए। जनसंख्या के आधार पर वार्डों का गठन जरूरी अदालत ने यह भी राय दी कि भौगोलिक निकटता और समान जनसंख्या आकार को ध्यान में रखते हुए वार्डों का गठन किया जाना आवश्यक है। न्यायाधीशों ने यह भी आदेश दिया कि ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के लिए परिसीमन प्रक्रिया को शुरू होने से पहले मीडिया के माध्यम से बड़े पैमाने पर प्रचारित किया जाना चाहिए। नोटिफिकेशन जारी करने के आदेश अदालत ने इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी करने के भी आदेश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि मतदाताओं को वार्ड गठन के संबंध में आकलन करने और आपत्तियां उठाने के लिए सशक्त बनाने के लिए प्रत्येक वार्ड की सीमाओं को दर्शाने योजनाओं के साथ-साथ प्रस्तावित वार्ड गठन के संबंध में अधिसूचनाएं जारी करना आवश्यक होगा। पंजाब | दैनिक भास्कर
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