पंजाब में चुनाव लडे़ 6 कैंडिडेट अयोग्य करार:अगले 3 साल तक नहीं लड़ सकेंगे कोई चुनाव, निर्वाचन आयोग ने जारी किए आदेश

पंजाब में चुनाव लडे़ 6 कैंडिडेट अयोग्य करार:अगले 3 साल तक नहीं लड़ सकेंगे कोई चुनाव, निर्वाचन आयोग ने जारी किए आदेश

भारतीय चुनाव आयोग की ओर से जारी दिशानिर्देश केअनुसार पंजाब विधानसभा 2022 का चुनाव लड़ने वाले गुरदासपुर के 6 उम्मीदवारों को चुनाव खर्च का ब्यौरा पेश न करने के कारण अयोग्य घोषित करार दिया है। गुरदासपुर जिले के यह 6 उम्मीदवार अगले 3 वर्षों के लिए कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जानकारी देते हुए पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी सिबिन सी ने कहा कि इन उम्मीदवारों ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने चुनाव खर्च का विवरण आयोग को प्रस्तुत नहीं किया है। जिस कारण इन छह उम्मीदवारों को अगले 3 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि 15 जुलाई 2024 को भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जारी आदेश अनुसार बटाला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले सुच्चा सिंह, कादियां विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले प्रेम सिंह और हरदीप सिंह, गुरदासपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार सन्नी, करणदीप सिंह और गुरप्रीत सिंह को खर्च का विवरण प्रस्तुत न करने पर अयोग्य करार देते अगले 3 वर्षों के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। भारतीय चुनाव आयोग की ओर से जारी दिशानिर्देश केअनुसार पंजाब विधानसभा 2022 का चुनाव लड़ने वाले गुरदासपुर के 6 उम्मीदवारों को चुनाव खर्च का ब्यौरा पेश न करने के कारण अयोग्य घोषित करार दिया है। गुरदासपुर जिले के यह 6 उम्मीदवार अगले 3 वर्षों के लिए कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जानकारी देते हुए पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी सिबिन सी ने कहा कि इन उम्मीदवारों ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने चुनाव खर्च का विवरण आयोग को प्रस्तुत नहीं किया है। जिस कारण इन छह उम्मीदवारों को अगले 3 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि 15 जुलाई 2024 को भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जारी आदेश अनुसार बटाला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले सुच्चा सिंह, कादियां विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले प्रेम सिंह और हरदीप सिंह, गुरदासपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार सन्नी, करणदीप सिंह और गुरप्रीत सिंह को खर्च का विवरण प्रस्तुत न करने पर अयोग्य करार देते अगले 3 वर्षों के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है।   पंजाब | दैनिक भास्कर