भास्कर न्यूज | बठिंडा दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा एवं अन्नकूट के उपलक्ष्य में मंदिरों में लंगर का आयोजन किया जाता है। इस बार दीपावली पर्व दो दिनों होने के कारण गोवर्धन पूजा एवं अन्नकूट 2 नवंबर को यानी आज मनाया जाएगा। इस मौके पर शहर की विभिन्न धार्मिक एवं समाजसेवी संस्थाओं द्वारा मंदिरों पूजा-अर्चना एवं भंडारे का आयोजन किया जाएगा। श्री महावीर संकीर्तन मंडल की ओर से बहमन दीवाना रोड़ पर स्थित श्री इच्छापूर्ति माता चिंतपूर्णी मंदिर विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा शहर के अमरीक सिंह रोड स्थित श्री बठिंडा वैष्णो मंदिर, महावीर दल स्थित श्री हनुमान मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर, गणेशा बस्ती स्थित दुर्गा मंदिर के अलावा मंदिरों में भंडारे का आयोजन होगा। श्री महावीर संकीर्तन मंडल बठिंडा द्वारा गोवर्धन पूजा के अवसर पर बहमन दीवाना रोड पर विश्वास स्कूल के नजदीक स्थित माता इच्छापूर्ति चिंतपूर्णी मंदिर में मंडल प्रधान सुरेंद्र वैद्य की अध्यक्षता में गोवर्धन पूजा का आयोजन होगा तथा विशाल अन्नकूट भंडारा लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस बार दिवाली दो दिन होने के कारण भंडारा 2 नवंबर को लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि अन्नकूट का हमारे शास्त्रों में विशेष महत्व है। श्री कृष्ण जी द्वारा गोकुल में 56 दिनों तक गोवर्धन पर्वत उठा कर गोकुल की रक्षा की, जिसके पश्चात भगवन को भोग लगाया गया था, तब से ये अन्नकूट का भंडार बनाया जाता है। लंगर में 21 तरह की सब्जियों का प्रसाद बनाया जाएगा, इनमें आलू, कद्दू, लॉकी, शिमला मिर्च, टमाटर, मूली, बैंगन, ग्वारफली, चना फली, गोभी, पत्ता गोभी, आंवला, अरवी, शक्करकंद, हरी मिर्च, तोरी आदि शामिल है। भास्कर न्यूज | बठिंडा दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा एवं अन्नकूट के उपलक्ष्य में मंदिरों में लंगर का आयोजन किया जाता है। इस बार दीपावली पर्व दो दिनों होने के कारण गोवर्धन पूजा एवं अन्नकूट 2 नवंबर को यानी आज मनाया जाएगा। इस मौके पर शहर की विभिन्न धार्मिक एवं समाजसेवी संस्थाओं द्वारा मंदिरों पूजा-अर्चना एवं भंडारे का आयोजन किया जाएगा। श्री महावीर संकीर्तन मंडल की ओर से बहमन दीवाना रोड़ पर स्थित श्री इच्छापूर्ति माता चिंतपूर्णी मंदिर विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा शहर के अमरीक सिंह रोड स्थित श्री बठिंडा वैष्णो मंदिर, महावीर दल स्थित श्री हनुमान मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर, गणेशा बस्ती स्थित दुर्गा मंदिर के अलावा मंदिरों में भंडारे का आयोजन होगा। श्री महावीर संकीर्तन मंडल बठिंडा द्वारा गोवर्धन पूजा के अवसर पर बहमन दीवाना रोड पर विश्वास स्कूल के नजदीक स्थित माता इच्छापूर्ति चिंतपूर्णी मंदिर में मंडल प्रधान सुरेंद्र वैद्य की अध्यक्षता में गोवर्धन पूजा का आयोजन होगा तथा विशाल अन्नकूट भंडारा लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस बार दिवाली दो दिन होने के कारण भंडारा 2 नवंबर को लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि अन्नकूट का हमारे शास्त्रों में विशेष महत्व है। श्री कृष्ण जी द्वारा गोकुल में 56 दिनों तक गोवर्धन पर्वत उठा कर गोकुल की रक्षा की, जिसके पश्चात भगवन को भोग लगाया गया था, तब से ये अन्नकूट का भंडार बनाया जाता है। लंगर में 21 तरह की सब्जियों का प्रसाद बनाया जाएगा, इनमें आलू, कद्दू, लॉकी, शिमला मिर्च, टमाटर, मूली, बैंगन, ग्वारफली, चना फली, गोभी, पत्ता गोभी, आंवला, अरवी, शक्करकंद, हरी मिर्च, तोरी आदि शामिल है। पंजाब | दैनिक भास्कर
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पराली जलाने पर सुप्रीम कोर्ट की हरियाणा-पंजाब सरकार को चेतावनी:कहा- सख्त आदेश देने को मजबूर न करें; जुर्माना कम लगाया, जानकारी भी गलत दी
पराली जलाने पर सुप्रीम कोर्ट की हरियाणा-पंजाब सरकार को चेतावनी:कहा- सख्त आदेश देने को मजबूर न करें; जुर्माना कम लगाया, जानकारी भी गलत दी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। पंजाब और हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी कोर्ट में पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने गलत जानकारी देने पर पंजाब सरकार को फटकार लगाई। हरियाणा सरकार की कार्रवाई से भी सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नजर नहीं आया। कोर्ट ने कहा कि हमें सख्त आदेश देने के लिए मजबूर न करें। जस्टिस अभय एस ओका, जस्टिस ए अमानुल्लाह और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने पंजाब और हरियाणा सरकार की खेतों में पराली जलाने से रोकने की कोशिशों को महज दिखावा बताया। कोर्ट ने कहा कि अगर ये सरकारें वास्तव में कानून लागू करने में रुचि रखती हैं तो कम से कम एक मुकदमा तो चलना ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि अब समय आ गया है कि केंद्र, पंजाब और हरियाणा सरकारों को याद दिलाया जाए कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहना नागरिकों का मौलिक अधिकार है। प्रदूषण में रहना अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों का घोर उल्लंघन है। केंद्र सरकार को दो हफ्ते का समय दिया
सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण को लेकर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (EPA) के तहत नियम बनाने और जिम्मेदार अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए केंद्र सरकार को दो हफ्ते का समय दिया। दिल्ली-NCR में लगातार बढ़ते प्रदूषण के चलते सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा- आयोग ने प्रदूषण रोकने के लिए लागू होने वाली सख्तियों को लागू करवाने के लिए कोई मैकेनिज्म तैयार नहीं किया। प्रदूषण को रोकने में नाकाम रहे अधिकारियों पर सीधे कार्रवाई क्यों नहीं की गई, इसके बजाय उन्हें सिर्फ नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया? जिस पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया है कि पराली जलाने वालों पर 10 दिन के अंदर CAQM एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। मामले में अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट की हरियाणा सरकार को कही 2 अहम बातें… 1. आपके आंकड़े हर मिनट बदल रहे
हरियाणा के मुख्य सचिव ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि प्रदेश में फसल जलाने की 400 घटनाएं हुई हैं और राज्य ने 32 एफआईआर दर्ज की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिव से कहा कि उनके आंकड़े हर मिनट बदल रहे हैं। सरकार पिक एंड चूज कर रही है। कुछ ही लोगों से जुर्माना लिया जा रहा है और बहुत कम लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह कुछ लोगों पर एफआईआर दर्ज करने और कुछ पर मामूली जुर्माना लगाने को लेकर चिंतित हैं। 2. किसानों को क्या कुछ दिया
सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के मुख्य सचिव से पूछा- पराली को लेकर क्या किया जा रहा है और क्या किसानों को कुछ दिया गया? इस पर मुख्य सचिव ने कहा कि पराली निस्तारण के लिए करीब 1 लाख मशीनें दी गई हैं, जिससे पराली जलाने की घटनाएं कम हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट की पंजाब सरकार को कही 4 अहम बातें… 1. नाममात्र जुर्माना वसूला, 600 लोगों को बख्शा
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव को कहा कि प्रदेश में पराली जलाने के मामले में 1,080 FIR दर्ज की गईं, लेकिन आपने केवल 473 लोगों से नाममात्र का जुर्माना वसूला है। आप 600 या अधिक लोगों को बख्श रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे यह स्पष्ट है कि आप पराली जलाने वालों को संकेत दे रहे हैं कि उनके खिलाफ कुछ नहीं किया जाएगा। ऐसा पिछले तीन साल से हो रहा है। 2. एडवोकेट जनरल बताएं, झूठा बयान किसके कहने पर दिया
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के एडवोकेट जनरल और मुख्य सचिव को भी फटकार लगाई। कोर्ट ने पूछा कि एडवोकेट जनरल बताएं कि किस अधिकारी के कहने पर उन्होंने केंद्र से मशीनें और फंड मांगने का झूठा बयान दिया था। मुख्य सचिव बताएं कि एडवोकेट जनरल को ऐसा किस अधिकारी ने करने के लिए कहा। हम उसे अवमानना का नोटिस जारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की तरफ से पेश वरिष्ठ एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी पर भी नाराजगी दिखाई। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार गंभीर नहीं दिख रही। पहले एडवोकेट जनरल ने कहा कि किसी पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। अब आप बता रहे कि इस साल 5 केस दर्ज हुए। सुप्रीम कोर्ट ने कोई मुकदमा न होने के बारे में पंजाब सरकार का पिछला एफिडेविट भी दिखाया। 3. क्या 9 हजार लोगों ने सिर्फ 9 घटनाएं ढूंढी
सुप्रीम कोर्ट ने आगे पूछा कि एफिडेविट में गांव स्तर पर निगरानी कमेटी की बात कही गई है। सरकार ने कब आदेश दिया। कमेटी कब बनी। इसका नोडल अफसर कौन है? इस पर एडवोकेट सिंघवी ने कहा कि 9 हजार कमेटियां बनी हैं। हम पूरे ब्योरे के साथ एफिडेविट दाखिल करेंगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 9 हजार लोगों ने सिर्फ 9 घटनाएं ढूंढीं? 4. आपने ISRO की रिपोर्ट तक झुठला दी, 400 लोग छोड़े
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि वह ISRO की सैटेलाइट रिपोर्ट तक झुठला देते हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के वकील ने कहा कि अमृतसर में 400 घटनाएं हुई हैं। कोर्ट ने पूछा कि हाल के दिनों में कितनी घटनाएं हुई हैं। इस पर एडवोकेट सिंघवी ने कहा कि 1510 घटनाएं हुईं और 1,080 केस दर्ज किए गए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें भी आपने 400 लोगों को छोड़ दिया। इस पर सिंघवी ने कुछ रिपोर्ट गलत निकलने की बात कही। हरियाणा और पंजाब में वायु प्रदूषण के हालात पढ़िए… पानीपत गैस चैंबर बना, 17 जिलों में AQI 300 पार
हरियाणा में जीटी रोड पर आने वाले 6 जिलों में प्रदूषण खतरनाक लेवल तक पहुंच गया है। पानीपत गैस चैंबर बन गया है। यहां एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 500 तक पहुंच गया है। वहीं, 17 जिलों में AQI 300 से ऊपर है, जो खतरनाक श्रेणी में आता है। मंगलवार को कुरुक्षेत्र का AQI 400 से ऊपर दर्ज किया गया है। सुबह और शाम सांस लेने में तकलीफ और आंखों में जलन महसूस हो रही है। दिल्ली-NCR में ग्रैप टू की पाबंदियां लागू हो चुकी हैं। NCR में प्रदेश के 14 जिले आते हैं। जिनमें प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ रहा है, उस हिसाब से ग्रैप 3 की पाबंदियां भी जल्द लागू हो जाएंगी। पंजाब के 2 जिलों में AQI 200 पार
पंजाब के 2 शहरों में AQI 200 पार हो चुका है। इनमें मंडी गोबिंदगढ़ का AQI 230 और अमृतसर का 203 हो चुका है। इसके अलावा लुधियाना का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी 191 है। बाकी जिलों का AQI अभी 200 से कम है। वाइस चांसलर बिश्नोई बोले- 400 AQI में ऑक्सीजन की कमी होती है
पर्यावरण के जानकार गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी (GJU) के वाइस चांसलर प्रो. नरसीराम बिश्नोई का कहना है कि वायु प्रदूषण के कारण वरिष्ठ नागरिकों को सबसे ज्यादा दिक्कतें होती हैं। AQI का स्तर 400 के आसपास पहुंचने पर ऑक्सीजन की कमी होती है। धीरे-धीरे इन्फेक्शन, ब्रोंकाइटिस (श्वास नलियों में सूजन) की बीमारी बढ़ जाती है। आंखों में जलन होने लगती है। प्रदूषण के लिए पराली ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इसके कई कारण हैं। पराली को इसलिए खतरनाक माना जाता है, क्योंकि इसे जलाने से जहरीली गैस वातावरण में फैलती है। पराली जलाने से रोकने को हरियाणा और पंजाब सरकार ने क्या कार्रवाई की… हरियाणा सरकार के 3 बड़े दावे 1. 150 किसानों पर FIR, 29 गिरफ्तार
हरियाणा सरकार का दावा है कि राज्य में करीब 150 किसानों के खिलाफ अब तक FIR दर्ज हो चुकी है। इसमें 29 लोगों को गिरफ्तार और 380 को रेड लिस्ट किया गया है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो कुरुक्षेत्र में 46, जींद में 10, सिरसा में 3, फतेहाबाद में 2 किसानों पर FIR दर्ज की गई है। वहीं सिरसा में 3 महिला किसानों पर केस दर्ज किया है। जांच में महिला किसानों की ओर से जमीन पट्टे पर दिए जाने की बात सामने आई। अब पुलिस काश्तकार किसानों को तलब करेगी। वहीं, पलवल में पराली जलाने पर एक महिला किसान के खिलाफ केस दर्ज किया गया। करनाल में 5, सोनीपत और कैथल में 2-2 किसानों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि, कुछ समय बाद इन्हें जमानत दे दी गई। फसल अवशेष जलाने वाले किसानों पर अब तक 8.35 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा चुका है। 2. कृषि विभाग के 24 अधिकारी और कर्मचारी सस्पेंड किए
एक दिन पहले कृषि विभाग ने 24 अधिकारियों और कर्मचारियों को सस्पेंड किया। इन अधिकारियों में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर (ADO) से लेकर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अलावा कर्मचारी भी शामिल हैं। कृषि विभाग के डायरेक्टर राज नारायण कौशिक की तरफ से 9 जिलों के अधिकारियों पर एक्शन लिया गया है। इसमें पानीपत, जींद, हिसार, कैथल, करनाल, अंबाला, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र और सोनीपत के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। पराली जलाने के बढ़ रहे केसों पर कार्रवाई न होने पर अधिकारियों और कर्मचारियों पर एक्शन लिया गया है। 3. तीन साल में मामले आधे से कम हुए
प्रदेश में 3 साल में आधे से भी कम मामले हो गए हैं। 2021 में प्रदेश में 15 सितंबर से अभी तक पराली जलाने के 1,508 के मामले दर्ज किए गए थे। उसके बाद 2022 में 893 और 2023 में 714 मामले दर्ज हुए थे। मगर अब 2024 में यह आंकड़ा 665 पर रुका है। सरकार की तरफ से इस आंकड़े को कम करने के लिए लगातार छापे भी मारे जा रहे हैं। पंजाब सरकार बोली- 10.55 लाख जुर्माना, 394 के रेवेन्यू रिकॉर्ड में रेड एंट्री की
पंजाब पुलिस के स्पेशल DGP (कानून एवं व्यवस्था) अर्पित शुक्ला का कहना है कि पराली जलाने के मामलों में पुलिस की तरफ से अब तक 874 केस दर्ज किए गए हैं। 10.55 लाख का जुर्माना लगाया गया है। 394 किसानों के रेवेन्यू रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है। लोगों पर केवल कार्रवाई नहीं की जा रही, बल्कि उन्हें जागरूक भी किया जा रहा है, ताकि पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। पराली जलाने से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें… हरियाणा में पराली जलाई तो मंडी में फसल बिक्री बंद: 2 सीजन रोक हरियाणा में करीब एक हफ्ते पहले पराली जलाने को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया। पराली जलाने वाले किसान अगले 2 सीजन मंडियों में फसल नहीं बेच पाएंगे। इसके लिए उनके ‘मेरी फसल-मेरा ब्यौरा’ के रिकॉर्ड में रेड एंट्री की जाएगी। सरकार ने इसका मकसद पराली जलाने की घटनाओं को रोकना बताया है। पूरी खबर पढ़ें…
लुधियाना में जाम से लोग परेशान:ऑटो ड्राइवर करते है मनमानी, पुलिस बोली- कार्रवाई के बाद भी नहीं सुनते
लुधियाना में जाम से लोग परेशान:ऑटो ड्राइवर करते है मनमानी, पुलिस बोली- कार्रवाई के बाद भी नहीं सुनते लुधियाना में ऑटो चालकों की मनमानी शहर वासियों पर भारी पड़ रही है। आलम यह है कि शहर के लोगों को घंटों तक जाम में फंसना पड़ता है। ऑटो चालक हर समय अपनी मनमानी पर उतरते हैं। जिनकी तरफ पुलिस का भी कोई कंट्रोल नहीं हैं। लुधियाना शहर के घंटा घर चौक से रेलवे स्टेशन तक हर समय ट्रैफिक जाम की समस्या आम हो गई हैं, जिसका मुख्य कारण ऑटो चालकों द्वारा अपनी मनमानी करना है। दरअसल ऑटो चालक बीच सड़क पर ही अपने ऑटो खड़ा कर देते हैं जिसकी वजह से पुरा रोड ब्लाक हो जाता है, और जाम में फंसे लोगों को परेशानी से जूझना पड़ता है। सवारी लेने व उतारने के चक्कर में लगी रहती है होड़ घंटा घर चौक से शुरू होकर रेलवे स्टेशन तक लगे ट्रैफिक जाम लगने का जब कारण देखा तो सामने आया कि ऑटो चालक सवारी उतारने व सवारी को बैठाने के चक्कर में उनकी आपस में ही होड लगी रहती है। जिसके कारण ऑटो चालक सड़क पर ऑटो का इंतजार कर रही सवारियों को बैठाने व उन्हें उतारने के लिए बीच सड़क पर ही ऑटो खड़ा कर देते हैं। जिसके कारण रोड पर लंबा जाम लग जाता है। गौरतलब है कि घंटा घर चौक शहर का मुख्य चौक होने और रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का हर समय आना-जाना लगा रहता है। जिस कारण इन दोनों जगहों पर लोगों की भीड़ लगी रहती है, और लोगों को ट्रैफिक से भी दो-चार होना पड़ता है। पुलिस द्वारा लगाई बैरिकेडिंग सिस्टम भी हुआ फेल घंटा घर चौक व रेलवे स्टेशन के पास होते जाम से शहर लोगों को निजात दिलाने के लिए कुछ समय पहले ट्रैफिक पुलिस ने सड़क के एक तरफ बैरिकेडिंग सिस्टम कर दिया था। ताकि ऑटो चालक इस बैरिकेडिंग के बीच ही खड़े हो सकें, और सवारियों बैठा व उतार सकें। कुछ समय तक तो इसका असर हुआ। लेकिन अब हालात यह हैं कि बैरिकेडिंग के अंदर कोई ऑटो चालक खड़ा नहीं रहता। जबकि वह बीच सड़क पर ही ऑटो खड़ा कर देते है। इन दोनों चौराहों पर पुलिस का भी कंट्रोल सिस्टम पुरी तरह से फेल है। हमारे पास ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए नहीं है मुलाजिम- एसीपी एसीपी ट्रैफिक चरणजीत सिंह से जब बात की तो उन्होंने माना की यहां हर समय ट्रैफिक जाम रहता है। लेकिन ऑटो चालक भी पुलिस की कोई बात नहीं सुनते। हम सख्ती करते हैं और चालान भी करते हैं। लेकिन वह अपनी मनमानी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमारे पास केवल दो मुलाजिम है। जो दोनों चौक का ट्रैफिक कंट्रोल करने में नाकाफी हैं, और इस नफरी को पुरा करने के लिए, उन्होंने आला अधिकारियों को भी लिखा हुआ है। एसीपी ने कहा कि हमने बैरिकेडिंग भी कर दी थी, लेकिन कोई रुल फॉलो नहीं कर रहे। इसके बावजूद भी दोबारा से ऑटो चालकों को समझाया जाएगा और सख्ती करेंगे।