भास्कर न्यूज | अमृतसर थाना अजनाला की पुलिस ने जमीनी विवाद को लेकर हुए झगड़े की रंजिश में युवक के साथ मारपीट करने के आरोप में 39 दिन के बाद छह आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपियों की पहचान मनदीप सिंह, गुरजीत सिंह, जगविंदर सिंह और चैना, राजविंदर कौर और बलकार सिंह निवासी रायपुर कलां के रूप में हुई है। पुलिस को दी शिकायत में बलबीर सिंह निवासी गांव रायपुर कलां ने बताया कि जमीनी विवाद के झगड़े की रंजिश में युवकों ने उसका रास्ता घेरकर मारपीट करते हुए जख्मी किया है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है भास्कर न्यूज | अमृतसर थाना अजनाला की पुलिस ने जमीनी विवाद को लेकर हुए झगड़े की रंजिश में युवक के साथ मारपीट करने के आरोप में 39 दिन के बाद छह आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपियों की पहचान मनदीप सिंह, गुरजीत सिंह, जगविंदर सिंह और चैना, राजविंदर कौर और बलकार सिंह निवासी रायपुर कलां के रूप में हुई है। पुलिस को दी शिकायत में बलबीर सिंह निवासी गांव रायपुर कलां ने बताया कि जमीनी विवाद के झगड़े की रंजिश में युवकों ने उसका रास्ता घेरकर मारपीट करते हुए जख्मी किया है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है पंजाब | दैनिक भास्कर
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अकाली दल नेता के बेटों समेत 8 को उम्रकैद:फतेहगढ़ साहिब कोर्ट का फैसला, साढ़े चार साल पहले की थी हत्या पंजाब के फतेहगढ़ साहिब कोर्ट ने पंचायती जमीन विवाद में हुई एक व्यक्ति की हत्या के मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने शिरोमणि अकाली दल के पूर्व जिला जत्थेदार स्वर्ण सिंह चनार्थल के दो बेटों समेत 8 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। घटना 24 जून 2020 की है, जब तीन गाड़ियों में सवार होकर आए हथियारबंद लोगों ने गांव चनार्थल खुर्द में फायरिंग कर दी थी। इस हमले में कुलविंदर सिंह की मौत हो गई थी, जबकि गांव के सरपंच गुरबाज सिंह समेत चार अन्य लोग घायल हुए थे। हमलावरों के पास 12 बोर बंदूक, रिवाल्वर और अन्य तेजधार हथियार थे। दोषी करार दिए गए लोगों में गुरमुख सिंह, बलविंदर सिंह, अर्शदीप सिंह, गुरजीत सिंह, गुरमुख सिंह, कुलवंत सिंह, जगदीप सिंह और जसदीप सिंह शामिल हैं। इनमें से गुरमुख सिंह और बलविंदर सिंह अकाली नेता स्वर्ण सिंह के बेटे हैं। गुरमुख सिंह गांव का पूर्व सरपंच भी रह चुका है। इन धाराओं के तहत पुलिस ने दर्ज किया था मामला पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 302, 307, 325, 323, 506, 148, 149, 120बी और आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। मामले में एक आरोपी पहले से पुलिस हिरासत में था, जबकि 7 जमानत पर थे। फतेहगढ़ साहिब सेशन कोर्ट ने 28 जनवरी को बाकी सभी सात दोषियों को भी हिरासत में ले लिया। पीड़ित पक्ष ने मुआवजे की मांग भी की है, जिस पर कोर्ट के आदेश का इंतजार है।
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