लुधियाना में पंजाब रोडवेज के दो सब-इंस्पेक्टरों पर FIR:अज्ञात महिला को सरेआम पीटा,टी-शर्ट फाड़ी,मानवाधिकार आयोग ने करवाया एक्शन

लुधियाना में पंजाब रोडवेज के दो सब-इंस्पेक्टरों पर FIR:अज्ञात महिला को सरेआम पीटा,टी-शर्ट फाड़ी,मानवाधिकार आयोग ने करवाया एक्शन

पंजाब के लुधियाना में पंजाब रोडवेज के दो सब-इंस्पेक्टरों पर थाना डिवीजन नंबर 5 की पुलिस ने FIR दर्ज की है। दोनों आरोपियों पर अमर शहीद सुखदेव थापर अंतरराज्यीय बस अड्डे पर एक अज्ञात महिला को सरेआम बुरी तरह पीटने और उसकी टी-शर्ट फाड़ने के आरोप है। घटना का वीडियो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर वायरल होने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। वॉट्सऐप पर वीडियो वायरल होने पर हुआ खुलासा आरोपियों की पहचान अमरजीत सिंह और सब-इंस्पेक्टर जगविंदर सिंह के रूप में हुई है, जो पंजाब रोडवेज में सब-इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं। आरोपियों को अभी गिरफ्तार किया जाना बाकी है। बस स्टैंड पुलिस चौकी के इंचार्ज एएसआई अमरजीत सिंह ने बताया कि किसी ने उन्हें वॉट्सऐप पर एक वायरल वीडियो भेजा है, जिसमें आरोपी अमर शहीद सुखदेव थापर अंतरराज्यीय बस अड्डे पर सरेआम एक महिला के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। मार खाती महिला को किसी ने नहीं बचाया वीडियो में दिख रहा है कि अज्ञात महिला बस अड्डे पर बस काउंटर के पास घूम रही थी। आरोपियों ने महिला को रोका और बिना किसी कारण के उसकी बुरी तरह पिटाई की। महिला लगातार आरोपियों से उसे छोड़ने की गुहार लगाती रही। वह वहां मौजूद लोगों से भी मदद की गुहार लगाती नजर आई। घटना के दौरान महिला की टी-शर्ट फाड़ दी गई। कोई भी व्यक्ति उसे बचाने नहीं आया। 23 मार्च 2023 को हुई थी घटना की शिकायत ASI ने कहा कि जब जांच की गई तो पता चला कि घटना 23 मार्च 2023 को हुई थी। वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश के बाद हमने पंजाब रोडवेज के सब-इंस्पेक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। आरोपियों पर आईपीसी की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 341 (गलत तरीके से रोकना), 354 (छेड़छाड़) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है। उनकी गिरफ्तारी के लिए तलाश जारी है। पुलिस महिला का पता लगाने की भी कोशिश कर रही है, ताकि कारण पता चल सके। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आरोपी और महिला के बीच चाहे जो भी मामला रहा हो, किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। अगर महिला किसी अपराध में शामिल थी तो आरोपी को मामले की सूचना पुलिस को देनी चाहिए। मानवाधिकार आयोग के ध्यान में आया मामला तो हुआ एक्शन 27 जुलाई 2023 को एक व्यक्ति द्वारा वीडियो के साथ शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद यह मामला पंजाब मानवाधिकार आयोग तक भी पहुंचा। आयोग ने पंजाब सरकार से कार्रवाई के लिए कहा, जिसके बाद पंजाब रोडवेज के उप निदेशक को विभागीय जांच सौंपी गई, जिन्होंने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की। पंजाब के लुधियाना में पंजाब रोडवेज के दो सब-इंस्पेक्टरों पर थाना डिवीजन नंबर 5 की पुलिस ने FIR दर्ज की है। दोनों आरोपियों पर अमर शहीद सुखदेव थापर अंतरराज्यीय बस अड्डे पर एक अज्ञात महिला को सरेआम बुरी तरह पीटने और उसकी टी-शर्ट फाड़ने के आरोप है। घटना का वीडियो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर वायरल होने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। वॉट्सऐप पर वीडियो वायरल होने पर हुआ खुलासा आरोपियों की पहचान अमरजीत सिंह और सब-इंस्पेक्टर जगविंदर सिंह के रूप में हुई है, जो पंजाब रोडवेज में सब-इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं। आरोपियों को अभी गिरफ्तार किया जाना बाकी है। बस स्टैंड पुलिस चौकी के इंचार्ज एएसआई अमरजीत सिंह ने बताया कि किसी ने उन्हें वॉट्सऐप पर एक वायरल वीडियो भेजा है, जिसमें आरोपी अमर शहीद सुखदेव थापर अंतरराज्यीय बस अड्डे पर सरेआम एक महिला के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। मार खाती महिला को किसी ने नहीं बचाया वीडियो में दिख रहा है कि अज्ञात महिला बस अड्डे पर बस काउंटर के पास घूम रही थी। आरोपियों ने महिला को रोका और बिना किसी कारण के उसकी बुरी तरह पिटाई की। महिला लगातार आरोपियों से उसे छोड़ने की गुहार लगाती रही। वह वहां मौजूद लोगों से भी मदद की गुहार लगाती नजर आई। घटना के दौरान महिला की टी-शर्ट फाड़ दी गई। कोई भी व्यक्ति उसे बचाने नहीं आया। 23 मार्च 2023 को हुई थी घटना की शिकायत ASI ने कहा कि जब जांच की गई तो पता चला कि घटना 23 मार्च 2023 को हुई थी। वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश के बाद हमने पंजाब रोडवेज के सब-इंस्पेक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। आरोपियों पर आईपीसी की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 341 (गलत तरीके से रोकना), 354 (छेड़छाड़) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है। उनकी गिरफ्तारी के लिए तलाश जारी है। पुलिस महिला का पता लगाने की भी कोशिश कर रही है, ताकि कारण पता चल सके। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आरोपी और महिला के बीच चाहे जो भी मामला रहा हो, किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। अगर महिला किसी अपराध में शामिल थी तो आरोपी को मामले की सूचना पुलिस को देनी चाहिए। मानवाधिकार आयोग के ध्यान में आया मामला तो हुआ एक्शन 27 जुलाई 2023 को एक व्यक्ति द्वारा वीडियो के साथ शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद यह मामला पंजाब मानवाधिकार आयोग तक भी पहुंचा। आयोग ने पंजाब सरकार से कार्रवाई के लिए कहा, जिसके बाद पंजाब रोडवेज के उप निदेशक को विभागीय जांच सौंपी गई, जिन्होंने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की।   पंजाब | दैनिक भास्कर