लुधियाना में पीआरटीसी बस ने स्कार्पियो कार को टक्कर मार दी। घटना के बाद बस चालक व कार मालिक के बीच जमकर तकरार हुई। बाद में भड़के बस चालक ने कार सवार को कसूरवार ठहराते हुए बीच सड़क पर ही बस खडी कर दी। पीछे से बाकी पीआरटीसी की आ रही बसों ने भी अपने साथी का साथ देते बसों को सड़क पर खड़ी कर जाम लगा दिया। जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। जाम लगने से लोग घंटों ट्रैफिक में फंसे रहे। पुलिस ने पहुंचकर किसी तरह जाम को खुलवाया और मामले की जांच शुरू कर दी है। ताजपुर रोड पर हुआ हादसा घटना लुधियाना के ताजपुर रोड पर हुई। स्कारर्पियो चालक लुधियाना निवासी सिमरन सिंह ने बताया कि वह कार में सवार होकर होकर टिब्बा रोड से गोशाला रोड की तरफ जा रहा था। जैसे ही वह ताजपुर चौक के पास पहुंचा तो सामने से आ रही पीआरटीसी की एक बस ने उसकी कार को पीछे से टक्कर मार दी। सिमरन सिंह ने बताया कि उसने कार को मोड़ने के लिए बकायदा इंडीगेटर भी दे रखा था। इसके बावजूद बस चालक ने तेजी से उसकी कार को टक्कर मार दी। 15 दिन पहले ली थी कार सिमरन ने बताया कि उसने 15 दिन पहले ही स्कार्पियो ली थी और आज टक्कर के बाद कार का काफी नुकसान हो गया। उसने बताया कि बस चालक मुआवजा देने की बजाय ऊलटा उसे ही कसूरवार ठहरा रहा है और धमकियां दी जा रही है कि वह सरकारी बस के सरकारी मुलाजिम हैं। हम धरना लगा देंगे। उसने कहा कि चौक के पास लगे सीसीटीवी कैमरे से घटना की जांच करवाई जाए। पुलिस मुलाजिम भी बने रहे मूकदर्शक सिमरन ने कहा कि घटना के समय जब बस चालक व कंडक्टर उससे तकरारबाजी करने लगे तो चौक पर तैनात पुलिस मुलाजिम भी मूकदर्शक बने रहे। बाद में पुलिस टीम के मौके पर पहुंची। लुधियाना में पीआरटीसी बस ने स्कार्पियो कार को टक्कर मार दी। घटना के बाद बस चालक व कार मालिक के बीच जमकर तकरार हुई। बाद में भड़के बस चालक ने कार सवार को कसूरवार ठहराते हुए बीच सड़क पर ही बस खडी कर दी। पीछे से बाकी पीआरटीसी की आ रही बसों ने भी अपने साथी का साथ देते बसों को सड़क पर खड़ी कर जाम लगा दिया। जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। जाम लगने से लोग घंटों ट्रैफिक में फंसे रहे। पुलिस ने पहुंचकर किसी तरह जाम को खुलवाया और मामले की जांच शुरू कर दी है। ताजपुर रोड पर हुआ हादसा घटना लुधियाना के ताजपुर रोड पर हुई। स्कारर्पियो चालक लुधियाना निवासी सिमरन सिंह ने बताया कि वह कार में सवार होकर होकर टिब्बा रोड से गोशाला रोड की तरफ जा रहा था। जैसे ही वह ताजपुर चौक के पास पहुंचा तो सामने से आ रही पीआरटीसी की एक बस ने उसकी कार को पीछे से टक्कर मार दी। सिमरन सिंह ने बताया कि उसने कार को मोड़ने के लिए बकायदा इंडीगेटर भी दे रखा था। इसके बावजूद बस चालक ने तेजी से उसकी कार को टक्कर मार दी। 15 दिन पहले ली थी कार सिमरन ने बताया कि उसने 15 दिन पहले ही स्कार्पियो ली थी और आज टक्कर के बाद कार का काफी नुकसान हो गया। उसने बताया कि बस चालक मुआवजा देने की बजाय ऊलटा उसे ही कसूरवार ठहरा रहा है और धमकियां दी जा रही है कि वह सरकारी बस के सरकारी मुलाजिम हैं। हम धरना लगा देंगे। उसने कहा कि चौक के पास लगे सीसीटीवी कैमरे से घटना की जांच करवाई जाए। पुलिस मुलाजिम भी बने रहे मूकदर्शक सिमरन ने कहा कि घटना के समय जब बस चालक व कंडक्टर उससे तकरारबाजी करने लगे तो चौक पर तैनात पुलिस मुलाजिम भी मूकदर्शक बने रहे। बाद में पुलिस टीम के मौके पर पहुंची। पंजाब | दैनिक भास्कर
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कौन है गैंगस्टर गोपी लाहौरिया, जिसने बेकरी पर कराई फायरिंग:3 साल पहले देश छोड़कर भागा, 10वीं तक पढ़ा, महंगे हथियारों का शौकीन
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लुधियाना के राजगुरु नगर स्थित सिंधी बेकरी पर गोपी लाहौरिया ने गोलियां चलाईं। उसने बेकरी मालिक को कई बार फोन करके धमकाया लेकिन बेकरी मालिक ने इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी, जिसके चलते 28 अगस्त को गोपी ने एक्टिवा सवार 2 नशेड़ी बदमाशों को बेकरी पर भेजकर फायरिंग करवाई। 26 अगस्त को व्यापारी पर फायरिंग
26 अगस्त को मोगा के शेख वाला चौक में नविका ऑनलाइन सॉल्यूशन कस्टमर सर्विस सेंटर कपड़े की दुकान के मालिक पर फायरिंग की थी। जिसमें दुकानदार से 32 बोर की पिस्तौल दिखाकर पैसे मांगे थे। दुकानदार ने फायरिंग की, जिसमें दुकानदार बाल-बाल बच गया।
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अप्रैल 2024 में मोगा पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया था, जो गैंगस्टर बंबीहा और गैंगस्टर गोपी लाहौरिया से जुड़े थे। दोनों को पुलिस ने 3.20 लाख रुपए फिरौती और हथियारों के साथ गिरफ्तार किया था। 1 मार्च को अमृतसर रोड स्थित बोपाराय इमिग्रेशन में 2 अज्ञात हमलावरों ने ऑपरेटर को जान से मारने के लिए फायरिंग की थी।
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तरनतारन में पुलिस-बदमाशों में फायरिंग:पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल, धमकी देकर सुनार से मांगी थी फिरौती पंजाब के तरनतारन में बदमाशों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्त कराया है। इसके अलावा एक अन्य बदमाश को भी एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार, सीआईए स्टाफ और पट्टी थाना पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान दो संदिग्धों को जांच के लिए रोका गया तो उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई। पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जबकि दूसरा बदमाश बदमाश बच गया। दोनों बदमाशों को हिरासत में ले लिया गया है। घायल बदमाश की पहचान पवनदीप सिंह और उसके साथी पहचान कोमलदीप सिंह के रुप में हुई है। रंगदारी का मामला बताया जाता है कि, जिले में विदेश में रहने वाले गैंगस्टर लगातार फोन कर व्यापारियों से फिरौती की मांग कर रहे थे और इन बदमाशों ने कई दुकानों पर फायरिंग भी की थी। जिसके बाद पुलिस इन बदमाशों की तलाश में जुटी थी।
डीएसपी पट्टी कमलमीत सिंह ने बताया कि पकड़ गए बदमाश लोगों को धमकी दे रहे थे। हाल ही में उक्त लोगों ने घरियाला के एक सुनार से फिरौती मांगी थी।
बठिंडा की रमन गोयल को हाईकोर्ट से राहत नहीं:अविश्वास प्रस्ताव के जरिए मेयर पद से हटाई गई, अदालत ने खारिज कर याचिका
बठिंडा की रमन गोयल को हाईकोर्ट से राहत नहीं:अविश्वास प्रस्ताव के जरिए मेयर पद से हटाई गई, अदालत ने खारिज कर याचिका बठिंडा में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए नगर निगम बठिंडा के मेयर के पद से हटाई गई रमन गोयल के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को याचिका खारिज कर दी है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चल रहे इस मामले में बुधवार को सुनवाई थी, इसमें हाईकोर्ट ने तत्कालीन मेयर को किसी तरह की राहत देने से मना कर दिया और पूर्व में जरनल हाउस की तरफ से पारित अविश्वास प्रस्ताव को सही ठहराते उनकी तरफ से उठाई आपत्ति को खारिज कर दिया। इस तरह से नगर निगम में पिछले 9 माह से मेयर को लेकर चल रही अनिश्चितता का माहौल भी समाप्त हो गया है। इससे पहले नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर अशोक कुमार मेयर का कार्यकारी पदभार संभाल रहे थे। अब कोर्ट के फैसले के बाद नए मेयर का चयन करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। 15 नवंबर को लाया गया था अविश्वास प्रस्ताव इससे पहले स्थानीय निकाय विभाग ने भी नगर निगम अधिकारियों को हिदायत दी थी, कि जब तक मामला कोर्ट के विचाराधीन है तब तक यथास्थिति को बनाए रखे और नए मेयर के चुनाव की प्रक्रिया को अमल में लाने से गुरेज करे। गौरतलब है कि बीती 15 नवंबर को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए मेयर पद से हटाई गई रमन गोयल ने इस फैसले के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर प्रस्ताव को असंवैधानिक करार देते हुए चुनौती दी दी थी। उन्होंने अदालत में उक्त प्रस्ताव को निरस्त करने की मांग रखी थी। इसे लेकर 8 माह से हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मेयर की याचिका पर सुनवाई करते दूसरे पक्ष को भी नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने के लिए कहा था। हाईकोर्ट ने नहीं दिया स्टे ऑर्डर हाईकोर्ट की तरफ से किसी तरह का स्टे ऑर्डर जारी नहीं किया गया था। मामला अदालत में चलने के कारण नगर निगम में नए मेयर के चयन को लेकर पूरी प्रक्रिया अगले आदेश तक अमल में नहीं लाई जा रही थी। इस बाबत पंजाब सरकार के स्थानीय निकाय विभाग की तरफ से निगम अधिकारियों को जारी किए गए एक पत्र में भी आग्रह कर दिया था।