हरियाणा सरकार से शहरी लोगों को राहत:500 गज के प्लाट की टुकड़ों में रजिस्ट्री करा सकेंगे; नो ड्यूज सर्टिफिकेट के लिए 2 चीज जरूरी

हरियाणा सरकार से शहरी लोगों को राहत:500 गज के प्लाट की टुकड़ों में रजिस्ट्री करा सकेंगे; नो ड्यूज सर्टिफिकेट के लिए 2 चीज जरूरी

हरियाणा सरकार शहरी लोगों को बड़ी राहत देने जा रही है। सरकार ने फैसला किया है कि 500 गज के प्लाट की लोग अब 100 और 50 गज के टुकड़ों में रजिस्ट्री करा सकेंगे। इसके अलावा नो ड्यूज सर्टिफिकेट (NDC) लेना भी आसान होगा। इसके लिए प्रॉपर्टी-ID और हाउस टैक्स जैसे दस्तावेजों को जरूरी किया गया है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग की ओर से इसको लेकर पूरी कार्य योजना तैयार कर ली गई है। एक-दो दिन में यह कार्ययोजना मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने रखी जाएगी, जिसकी मंजूरी मिलते ही एक घोषणा कर दी जाएगी। अवैध कॉलोनियां होंगी वैध प्रदेश की अवैध कॉलोनियां भी वैध होंगी। शहरी स्थानीय निकाय विभाग की ओर से ऐसी कॉलोनियों की सूचना 30 जून तक जिलों से देने को कहा है। सूबे के सभी शहरी स्थानीय निकाय अधिकारियों से इस काम को जल्दी से जल्दी करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा शहरी स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों की शक्तियों को भी बढ़ाने पर भी सरकार विचार कर रही है। शहरों में बंद पड़ी रजिस्ट्रियों पर लगी रोक हटाने के लिए भी सरकार जल्द फैसला ले सकती है। कल से 3 दिन नहीं मिलेगा रजिस्ट्री का टोकन हरियाणा में कल शाम से रजिस्ट्री का टोकन नहीं मिल पाएगा। इसकी वजह यह है कि सूबे में रजिस्ट्री से जुड़े काम ऑनलाइन किए जाने की तैयारी है। राजस्व विभाग का जमाबंदी पोर्टल शुक्रवार की शाम 6 बजे बंद हो जाएगा, जो रात 11 बजे के बाद ही खुलेगा। इससे लोगों को रजिस्ट्री का टोकन और इंतकाल, जमाबंदी नकल निकालने में दिक्कत आएगी। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि पोर्टल को नियमित अपडेट के लिए 3 दिन के लिए बंद किया जा रहा है। हरियाणा सरकार शहरी लोगों को बड़ी राहत देने जा रही है। सरकार ने फैसला किया है कि 500 गज के प्लाट की लोग अब 100 और 50 गज के टुकड़ों में रजिस्ट्री करा सकेंगे। इसके अलावा नो ड्यूज सर्टिफिकेट (NDC) लेना भी आसान होगा। इसके लिए प्रॉपर्टी-ID और हाउस टैक्स जैसे दस्तावेजों को जरूरी किया गया है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग की ओर से इसको लेकर पूरी कार्य योजना तैयार कर ली गई है। एक-दो दिन में यह कार्ययोजना मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने रखी जाएगी, जिसकी मंजूरी मिलते ही एक घोषणा कर दी जाएगी। अवैध कॉलोनियां होंगी वैध प्रदेश की अवैध कॉलोनियां भी वैध होंगी। शहरी स्थानीय निकाय विभाग की ओर से ऐसी कॉलोनियों की सूचना 30 जून तक जिलों से देने को कहा है। सूबे के सभी शहरी स्थानीय निकाय अधिकारियों से इस काम को जल्दी से जल्दी करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा शहरी स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों की शक्तियों को भी बढ़ाने पर भी सरकार विचार कर रही है। शहरों में बंद पड़ी रजिस्ट्रियों पर लगी रोक हटाने के लिए भी सरकार जल्द फैसला ले सकती है। कल से 3 दिन नहीं मिलेगा रजिस्ट्री का टोकन हरियाणा में कल शाम से रजिस्ट्री का टोकन नहीं मिल पाएगा। इसकी वजह यह है कि सूबे में रजिस्ट्री से जुड़े काम ऑनलाइन किए जाने की तैयारी है। राजस्व विभाग का जमाबंदी पोर्टल शुक्रवार की शाम 6 बजे बंद हो जाएगा, जो रात 11 बजे के बाद ही खुलेगा। इससे लोगों को रजिस्ट्री का टोकन और इंतकाल, जमाबंदी नकल निकालने में दिक्कत आएगी। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि पोर्टल को नियमित अपडेट के लिए 3 दिन के लिए बंद किया जा रहा है।   हरियाणा | दैनिक भास्कर