सस्पेंड DIG हरचरण सिंह को भ्रष्टाचार मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अदालत ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया, जिससे उन्हें बड़ा झटका लगा है। उन्हें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने करप्शन केस में गिरफ्तार किया था।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि मामले में कुछ महत्वपूर्ण गवाहों से पूछताछ अभी बाकी है, इसलिए इस चरण पर जमानत देना उचित नहीं होगा। अदालत ने इस संदर्भ में हाई कोर्ट के पहले दिए गए फैसले को भी सही ठहराया।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि अगले दो महीनों के भीतर ट्रायल की प्रक्रिया शुरू नहीं होती है, तो हरचरण सिंह को दोबारा पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन करने की अनुमति होगी।
फिलहाल, जांच एजेंसियां मामले से जुड़े तथ्यों को मजबूत करने में जुटी हैं और आगे की कार्रवाई जारी है।




