मंडी में 24 मई को आयोजित होने वाली संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2026 को लेकर प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा और व्यवस्था संबंधी कदम उठाए हैं। परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से एसडीएम सदर मंडी रुपिंदर कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत विशेष आदेश जारी किए हैं।
प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार 24 मई को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक परीक्षा केंद्रों और उनके आसपास किसी भी प्रकार की रैली, जुलूस, धरना-प्रदर्शन, नारेबाजी या राजनीतिक एवं सामाजिक गतिविधियों पर पूरी तरह रोक रहेगी। इसके अलावा हड़ताल जैसी गतिविधियों की भी अनुमति नहीं होगी।
परीक्षार्थियों को शांत और अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के लिए परीक्षा केंद्रों के आसपास लाउडस्पीकर के उपयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। प्रशासन ने निर्माण कार्य, टेंट लगाने, मंच तैयार करने या अन्य शोर पैदा करने वाली गतिविधियों पर भी रोक लगा दी है ताकि परीक्षा प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।
अधिकारियों ने बताया कि UPSC जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल होते हैं, इसलिए सुरक्षा और यातायात प्रबंधन को लेकर भी विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को परीक्षा केंद्रों के आसपास निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रशासन ने आम नागरिकों, राजनीतिक संगठनों और सामाजिक संस्थाओं से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि निर्धारित समय के दौरान जारी प्रतिबंधों का पालन सुनिश्चित करें, ताकि अभ्यर्थियों को परीक्षा देने में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
एसडीएम रुपिंदर कौर ने कहा कि परीक्षा की निष्पक्षता और शांतिपूर्ण संचालन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

