भास्कर न्यूज | कैथल राजौंद थाना पुलिस ने एक आरोपी को 16 बोतल अवैध देसी शराब सहित काबू किया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि थाना राजौंद पुलिस के एसआई कमलदीप की टीम ने शाम के समय गश्त दौरान गुप्त सूचना मिलने पर गांव सेरधा स्थित एक दुकान पर दबिश देकर संदिग्ध इसी गांव निवासी कर्मबीर को काबू किया। जांच के दौरान आरोपी के कब्जे से 16 बोतल अवैध देसी शराब बरामद हुई। आरोपी के खिलाफ थाना राजौंद में मामला दर्ज करके पुलिस द्वारा नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। भास्कर न्यूज | कैथल राजौंद थाना पुलिस ने एक आरोपी को 16 बोतल अवैध देसी शराब सहित काबू किया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि थाना राजौंद पुलिस के एसआई कमलदीप की टीम ने शाम के समय गश्त दौरान गुप्त सूचना मिलने पर गांव सेरधा स्थित एक दुकान पर दबिश देकर संदिग्ध इसी गांव निवासी कर्मबीर को काबू किया। जांच के दौरान आरोपी के कब्जे से 16 बोतल अवैध देसी शराब बरामद हुई। आरोपी के खिलाफ थाना राजौंद में मामला दर्ज करके पुलिस द्वारा नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। हरियाणा | दैनिक भास्कर
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हरियाणा भाजपा के पूर्व प्रभारी की कार का एक्सीडेंट:दिल्ली में टायर निकला, काफिले की 3 गाड़ियां आपस में टकराईं, जाम लगा
हरियाणा भाजपा के पूर्व प्रभारी की कार का एक्सीडेंट:दिल्ली में टायर निकला, काफिले की 3 गाड़ियां आपस में टकराईं, जाम लगा हरियाणा भाजपा के पूर्व प्रभारी और त्रिपुरा लोकसभा सांसद बिप्लब देब की कार का एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट में उनके काफिले की 3 गाड़ियां आमने-सामने टकरा गईं। यह सड़क हादसा दिल्ली में हुआ। अच्छी बात यह रही कि एक्सीडेंट के वक्त सांसद कार में नहीं थे। ड्राइवर उन्हें संसद भवन में छोड़कर वापस लौट रहा था। हादसा एक गाड़ी के टायर निकलने की वजह से हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि 2 गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। इस एक्सीडेंट की वजह से सड़क पर जाम लग गया। हालांकि, मौके पर पहुंची पुलिस ने क्षतिग्रस्त गाड़ियों को साइड में करवाकर ट्रैफिक को सुचारू करवाया। हादसे से जुड़ी 3 PHOTOS… प्रत्यक्षदर्शी बोले- कार का पहिया निकल गया
हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की। जहां कुछ लोगों ने बताया कि काफिले की एक कार का पहिया ही निकल गया था। इससे कार बेकाबू हो गई। दूसरी कारें आपस में टकरा गईं। हालांकि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। बिप्लब देब का हरियाणा कनेक्शन
त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद बिप्लब देब को हरियाणा विधानसभा चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी दी गई। बिप्लब देव को भाजपा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव का सह प्रभारी बनाया। इससे पहले वे हरियाणा प्रभारी की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में राज्य के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और दोनों सह चुनाव प्रभारी बिप्लब देव और सुरेंद्र की भूमिका भी जबरदस्त रही। पार्टी ने टिकट बांट दिए थे, लेकिन फिर भी बिप्लब देब बिना किसी चर्चा में आए छोटी-छोटी बैठकें करते रहे। उन्होंने नाराज नेताओं और कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए कई बैठकें कीं। इसका नतीजा यह हुआ कि पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले आधे से ज्यादा लोगों के नामांकन वापस ले लिए गए। सभी को एक मंच पर लाया गया। —————————- हरियाणा से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें- किसान के घर की आग बनी पहेली:दिन में 4-5 बार लग रही; सोफे-पर्दे समेत कैश राख, पुलिस बोली- फॉरेंसिक जांच कराएंगे हरियाणा के सोनीपत में एक किसान परिवार आग से परेशान है। उनके घर में किसी भी समय आग लग जाती है। यह आग कभी पर्दे जला देती है, कभी गद्दे और सोफे को तबाह कर देती है। काफी कोशिशों के बाद भी परिवार को बार-बार आग लगने का कारण पता नहीं चल सका है। इतना ही नहीं, गांव के ही अन्य लोगों का भी कहना है कि किसान के घर में उनके सामने भी आग लगी है, लेकिन इस आग का कोई कारण नहीं दिखता। पढ़ें पूरी खबर

भिवानी की महिला से कार न लाने पर तलाक मांगा:ससुर पर रेप की कोशिश का आरोप, सास बोली- घर नहीं बसने दूंगी
भिवानी की महिला से कार न लाने पर तलाक मांगा:ससुर पर रेप की कोशिश का आरोप, सास बोली- घर नहीं बसने दूंगी हरियाणा के भिवानी में एक महिला ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि पति ने कार न लाने पर तलाक की धमकी दी। वहीं ससुर ने रेप करने की कोशिश की। महिला थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। सदर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने बताया कि उसके पिता की मृत्यु वर्ष 2012 में हुई थी। पिता की मौत के बाद उसकी मां ने ही उसकी शादी की। उसकी शादी 20 जून 2013 को राजस्थान के जयपुर निवासी एक युवक से की थी। शादी के बाद उसके एक बेटा है। शादी में मां ने अपनी हैसियत से अधिक दान दहेज दिया, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही और दहेज की मांग की। पति बोला- बाइक तक नहीं दी मांग पूरी न करने पर उसके साथ मारपीट करने लगे। शादी के 10 दिन बाद ही पति ने मुझसे कहा कि मेरे 3 भाइयों की शादी में कार आई थी, मैं इतनी पढ़ाई लिखाई कर रहा था। इसके बाद भी तेरी मां ने मुझे बाइक तक नहीं दी। मैं एमए, बीएड, ईएनटी डिग्री धारक हूं। स्विफ्ट कार लाकर दे, ताकि मेरा भी मान-सम्मान समाज में बढ़े। जब मैंने कहा कि मैं स्विफ्ट कार नहीं ला सकती तो पति ने कहा कार नहीं ला सकती तो मुझे तलाक दे दो। सास बोली- घर नहीं बसने दूंगी महिला ने कहा कि मेरी सास का कहना है कि तू मुझे सोने की 4 अंगूठियां लाकर दे, नहीं तो मैं तेरा घर बसने नहीं दूंगी। पति निर्वस्त्र कर उसे कमरे में बंद कर देता और भूखी प्यासी रखता। ससुर ने भी रेप करने की कोशिश की। उसे व उसके बेटे को घर से निकाल दिया है।

हरियाणा के पूर्व CM की मुश्किलें बढ़ीं:PMLA केस में हाईकोर्ट पहुंची ED; 6 महीने पहले पंचकूला कोर्ट ने सुनवाई पर रोक लगाई थी
हरियाणा के पूर्व CM की मुश्किलें बढ़ीं:PMLA केस में हाईकोर्ट पहुंची ED; 6 महीने पहले पंचकूला कोर्ट ने सुनवाई पर रोक लगाई थी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ पंचकूला स्थित प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 (PMLA) की विशेष अदालत की ओर से सुनवाई पर रोक लगाए जाने के करीब 6 महीने बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी है। भूपेंद्र हुड्डा पर आरोप है कि उन्होंने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) के अध्यक्ष पद पर रहते हुए अयोग्य आवेदकों को प्लॉट बांटे। इसके लिए उन्होंने अपने अनुसार नियमों में बदलाव भी किया। ED की ओर से जारी लेटर… अगली सुनवाई 9 दिसंबर को
मामले की सुनवाई करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस महाबीर सिंह सिंधु ने अगली सुनवाई की तारीख 9 दिसंबर तय करने से पहले याचिका पर नोटिस जारी किया। इस मामले पर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने ED की वकील डॉ. नेहा अवस्थी के साथ बहस की। अन्य बातों के अलावा, ED ने अपनी याचिका में कहा कि मामला इंडस्ट्रियल प्लॉट के आवंटन से संबंधित है। हुड्डा ने आवंटन मानदंडों को अंतिम रूप देने के लिए फाइल को लंबे समय तक अपने पास रखा। उस समय पूर्व CM हुडा के अध्यक्ष थे। ED की दलील- हुड्डा ने पद का दुरुपयोग किया
सुनवाई के दौरान ED की ओर से दलील दी गई कि पूर्व CM ने अपने कार्यकाल के दौरान अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और आवेदन आमंत्रित करने की 6 जनवरी, 2016 की अंतिम तिथि के बाद 24 जनवरी, 2016 को मानदंडों को बदल दिया। इसमें यह भी कहा गया कि प्लॉट का आवंटन प्रस्तावित मानदंडों के अनुसार नहीं किया गया था। समय सीमा बीत जाने के बाद इसे बदल दिया गया और गलत तरीके से अयोग्य आवेदकों को प्लॉट आवंटित कर दिए गए। ED ने अपने आवेदन में कहा कि पीएमएलए के प्रावधानों के तहत गहन जांच करने के बाद फरवरी 2021 में पंचकूला की विशेष अदालत के समक्ष अभियोजन पक्ष की शिकायत दर्ज की गई थी। अदालत ने फरवरी 2021 में शिकायत का संज्ञान लिया, लेकिन अदालत ने 15 मई के आदेश के तहत पीएमएलए मुकदमे की कार्यवाही को CBI द्वारा अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने तक रोक दिया। विशेष न्यायालय ने वैधानिक प्रावधानों को नजरअंदाज किया: ED
आदेश को चुनौती देने के आधार पर ED ने कहा कि विशेष न्यायाधीश ने इस तथ्य को गलत तरीके से नजरअंदाज कर दिया कि मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध स्वतंत्र और अलग है। इस प्रकार अनुसूचित अपराध से संबंधित कार्यवाही पर रोक के आधार पर मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगाना कानून की दृष्टि से गलत है। इसमें यह भी कहा गया कि विशेष न्यायालय ने विवादित आदेश पारित करते समय वैधानिक प्रावधानों को नजरअंदाज कर दिया, जिसके अनुसार पीएमएलए के तहत मुकदमा “अनुसूचित अपराध के संबंध में पारित किसी अन्य आदेश पर निर्भर नहीं होगा और इसे अलग से चलाया जाएगा। ED ने योग्य मामलों को विफल होने का अंदेशा जताया
यह भी कहा गया है कि प्रिडिकेट एजेंसी की ओर से अंतिम रिपोर्ट दाखिल किए जाने तक PMLA के तहत मुकदमे की कार्यवाही जारी रखने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। क्योंकि, PMLA की योजना में यह शामिल है कि मनी लॉन्ड्रिंग और अनुसूचित अपराधों के लिए मुकदमा अलग-अलग और एक-दूसरे से स्वतंत्र हैं। याचिका में यह भी कहा गया कि अनुसूचित अपराध में अंतिम रिपोर्ट दाखिल किए जाने तक PMLA के तहत मुकदमे को रोकने से देश भर में लंबित PMLA मुकदमों के गंभीर परिणाम होंगे। इससे मनी लॉन्ड्रिंग के योग्य मामलों को शुरू में ही विफल कर दिया जाएगा और निदेशालय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।