चंबा जिले साथ लगते तडोली में रावी नदी में कूद आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नदी से बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि बीए प्रथम वर्ष में असफल रहने के बाद से युवती मानसिक रूप से परेशान थी। मृतक युवती की पहचान 20 वर्षीय रिया निवासी भरियां डाकघर कपाहड़ा जिला चंबा के तौर पर हुई। जाे बुधवार सुबह 11 से 12 बजे के बीच परेल पुल के पास आई और वहां से रावी नदी में कूद गई। बीए प्रथम वर्ष में असफल हो गई थी युवती सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और युवती की तलाश के लिए नदी किनारे सर्च ऑपरेशन चलाया। पुल से कुछ दूरी पर ही युवती का शव नदी से बरामद कर लिया। पुलिस ने घर वालों के बयान दर्ज किए। जिसमें उन्होंने बताया कि रिया बीए प्रथम वर्ष में असफल रहने के बाद से मानसिक रूप से परेशान थी। जिसके चलते उसने यह कदम उठाया। चंबा जिले साथ लगते तडोली में रावी नदी में कूद आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नदी से बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि बीए प्रथम वर्ष में असफल रहने के बाद से युवती मानसिक रूप से परेशान थी। मृतक युवती की पहचान 20 वर्षीय रिया निवासी भरियां डाकघर कपाहड़ा जिला चंबा के तौर पर हुई। जाे बुधवार सुबह 11 से 12 बजे के बीच परेल पुल के पास आई और वहां से रावी नदी में कूद गई। बीए प्रथम वर्ष में असफल हो गई थी युवती सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और युवती की तलाश के लिए नदी किनारे सर्च ऑपरेशन चलाया। पुल से कुछ दूरी पर ही युवती का शव नदी से बरामद कर लिया। पुलिस ने घर वालों के बयान दर्ज किए। जिसमें उन्होंने बताया कि रिया बीए प्रथम वर्ष में असफल रहने के बाद से मानसिक रूप से परेशान थी। जिसके चलते उसने यह कदम उठाया। हिमाचल | दैनिक भास्कर
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राज्यसभा चुनाव की चुनौती वाली याचिका पर सुनवाई आज:महाजन की अर्जी खारिज कर चुकी अदालत; मुकाबला बराबरी पर छूटने को दे रखी चुनौती
राज्यसभा चुनाव की चुनौती वाली याचिका पर सुनवाई आज:महाजन की अर्जी खारिज कर चुकी अदालत; मुकाबला बराबरी पर छूटने को दे रखी चुनौती हिमाचल हाईकोर्ट में आज राज्यसभा चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होगी। बीते 9 जुलाई की हियरिंग में अदालत ने राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन की उस एप्लिकेशन को अस्वीकार किया था, जिसमें उन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी की याचिका को खारिज करने का कोर्ट से आग्रह किया गया है। आज अदालत में सिंघवी की याचिका पर बहस शुरू होगी। आपको बता दें कि, अभिषेक मनु सिंघवी ने राज्यसभा चुनाव को हिमाचल हाईकोर्ट में एक याचिका डालकर चुनौती दी है। इसमें उन्होंने मुकाबला बराबरी पर छूटने के बाद पर्ची से विजय घोषित करने के नियम को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि यदि दो प्रत्याशी को बराबर-बराबर वोट मिलते हैं, उस सूरत में लॉटरी निकालने का जो फॉर्मूला है, वह गलत है। हारा हुआ डिक्लेयर किया अभिषेक मनु सिंघवी के अनुसार, नियम की एक धारणा को उन्होंने याचिका में चुनौती दी है। जब मुकाबला टॉय होता है, उसके बाद पर्ची निकाली जाती है। जिसकी पर्ची निकलती है, उसे विनर डिक्लेयर होना चाहिए। मगर, अभी जिसकी पर्ची निकलती है, उसे हारा हुआ डिक्लेयर किया गया है। यह धारणा कानूनी रूप से गलत है। राज्यसभा चुनाव में सिंघवी व महाजन को मिले थे बराबर वोट बकौल सिंघवी पर्ची में जिसका नाम निकलता है, उसकी जीत होनी चाहिए। नियम में जिसने भी यह धारणा दी है, वो गलत है। कहा कि एक्ट में ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन नियम में यह धारणा है। उसे चुनौती दी गई है। यदि यह धारणा गलत है तो जो चुनाव हुए हैं, उसमे जो परिणाम घोषित हुआ है, वो भी गलत है। सिंघवी ने इलेक्शन को लीगल ग्राउंड पर चैलेंज किया है। सिंघवी और महाजन को मिले थे 34-34 वोट दरअसल, प्रदेश में बीते 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी और भाजपा के हर्ष महाजन को 34-34 वोट मिले थे। मुकाबला टॉय होने के बाद लॉटरी से हर्ष महाजन चुनाव जीत गए थे, क्योंकि पर्ची अभिषेक मनु सिंघवी की निकली थी। इस केस में पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता पक्ष की दलीलें सुनने के बाद BJP सांसद एवं प्रतिवादी बनाए गए हर्ष महाजन को नोटिस जारी किया था। तब कोर्ट ने 9 जुलाई की सुनवाई से पहले जवाब देने के निर्देश दिए थे।
शिमला में हटाया जा रहा मस्जिद का अवैध हिस्सा:मंत्री ने बढ़ाए मदद के हाथ, कमेटी बोली- सदस्यों से बात करके लेंगे फैसला
शिमला में हटाया जा रहा मस्जिद का अवैध हिस्सा:मंत्री ने बढ़ाए मदद के हाथ, कमेटी बोली- सदस्यों से बात करके लेंगे फैसला हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में मस्जिद के अवैध हिस्से को हटाने का काम चल रहा है। मस्जिद कमेटी मस्जिद में अवैध हिस्से को हटा रही है। मस्जिद कमेटी ने तीन दिन में मस्जिद की छत पर लगी टीन की चादरों को हटा दिया है। परंतु मस्जिद कमेटी ने अवैध हिस्से को हटाने के लिए पैसों समस्या का हवाला दिया था। जिस पर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कमेटी को आर्थिक व श्रमदान की मदद की बात कही थी। वहीं इस पर अब मस्जिद कमेटी का पक्ष भी सामने आया है। कमेटी के सदस्यों से बात करके लेंगे फैसला
संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह के मदद वाले बयान पर कहा कि उन्होंने मदद की बात कही है इसके लिए वह उनका धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि इस विषय मे हम कमेटी के सदस्यों व अपने लोगो से बातचीत करेंगे और उसके बाद इस पर अगला फैसला करेंगे। क्या कहा था मंत्री अनिरुद्ध सिंह
हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने मस्जिद कमेटी की ओर से हटाए जा रहे अवैध हिस्से के कदम का स्वागत करार दिया है।उन्होंने कहा कि एक समुदाय ने गैर-कानूनी तरीके से निर्माण किया था। खुशी की बात है कि वह खुद ही अवैध हिस्से हटा रहे है। मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि अब तक मस्जिद कमेटी के सदस्य उनसे मिलने नहीं आए हैं। लेकिन भविष्य में यदि वह मदद के लिए आते हैं, तो वह आर्थिक व श्रमदान हर तरह से जो संभव होगी वह मदद करेंगे। मंत्री ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से जरूरतमंदों की मदद करती है। “सभी लोगों से भाईचारा कायम रखने की अपील”
अनिरुद्ध सिंह ने सभी लोगों से आपसी भाईचारा कायम रखने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और जिसका परिणाम आपके सामने है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हर जगह कुछ ऐसे लोग होते हैं, जो अपनी राजनीति चमकाने का काम करते हैं। हालांकि इस पूरे मामले में सरकार और प्रशासन ने बेहतरीन तरीके से अपना काम किया है। 5 अक्टूबर को नगर निगम के कोर्ट ने दिया था फैसला
बता दें कि शिमला के संजौली मस्जिद के निर्माण पर बवाल होने के बाद मस्जिद कमेटी ने बक्फ बोर्ड के साथ मिलकर नगर निगम कोर्ट को अवैध हिस्से को खुद हटाने के लिए लिख कर दिया था। जिसके बाद MC कमिश्नर कोर्ट ने 5 अक्टूबर को उसे हटाने के फैसला सुनाया था। एमसी कोर्ट से फैसला आने के बाद मस्जिद कमेटी ने प्रॉपर्टी के मालिक वक्फ बोर्ड से गिराने की अनुमति मांगी। उनसे अनुमति मिलने के बाद बीते सोमवार से मस्जिद कमेटी ने अवैध हिस्सा हटाने का काम शुरू कर दिया है।
हिमाचल हाईकोर्ट पहुंचा संजौली मस्जिद मामला:लोकल रेजिडेंट ने दायर की याचिका; नगर-निगम कोर्ट में समयबद्ध निपटाने की अपील, सोमवार को सुनवाई
हिमाचल हाईकोर्ट पहुंचा संजौली मस्जिद मामला:लोकल रेजिडेंट ने दायर की याचिका; नगर-निगम कोर्ट में समयबद्ध निपटाने की अपील, सोमवार को सुनवाई शिमला के संजौली स्थित मस्जिद में अवैध निर्माण मामले में लोकल रेजिडेंट की ओर से शनिवार को हिमाचल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई। स्थानीय लोगों ने नगर निगम (MC) आयुक्त को इस केस के जल्द निपटारे के लिए आदेश देने का आग्रह किया गया। लोकल रेजिडेंट के एडवोकेट जगपाल ने बताया कि स्थानीय लोगों ने याचिका कोर्ट ने दायर की है। इस पर सोमवार को सुनवाई होनी है। न्यायाधीश संदीप शर्मा सोमवार को इस मामले पर प्रारंभिक सुनवाई करेंगे। MC कोर्ट में 21 दिसंबर को होनी है सुनवाई वहीं शिमला नगर निगम (MC) कमिश्नर कोर्ट में यह मामला आगामी 21 दिसंबर को सुना जाएगा। इससे पहले बीते 5 अक्टूबर को MC आयुक्त ने संजौली मस्जिद की अवैध 3 मंजिल गिराने के आदेश जारी किए। अब मस्जिद की निचली 2 मंजिल को लेकर सुनवाई होनी है। मस्जिद गिराने को धन जुटा रहे मुस्लिम कारोबारी: लतीफ MC आयुक्त कोर्ट के ऊपर की 3 मंजिल अपने खर्चें पर तोड़ने के आदेशों दे रखे है। इसके बाद संजौली मस्जिद कमेटी ने वक्फ बोर्ड को पत्र लिखकर अवैध हिस्से को गिराने की अनुमति मांगी है। क्योंकि यह प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है। संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने बताया कि मालिकाना हक की वजह से वक्फ बोर्ड की इसे तोड़ने की परमिशन मांगी गई है। मस्जिद कमेटी को ही मस्जिद के अवैध बताए जा रहे हिस्से को अपने खर्च पर हटाना है। इसके लिए लोकल मुस्लिम कारोबारी से धन जुटा रहे हैं। मस्जिद कमेटी ने शांत किया मामला बता दें कि इसी मस्जिद के अवैध निर्माण की वजह से पूरे प्रदेश में बीते दिनों मामला गरमाया रहा। प्रदेशभर में मस्जिदों के अवैध निर्माण तोड़ने की मांग उठी। हालांकि शिमला में संजौली मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड ने खुद अवैध निर्माण तोड़ने की निगम आयुक्त से पेशकश करके इस मामले को शांत किया। इसके बाद मामला शांत हुआ। मगर लोकल रेजिडेंट 14 साल से निगम कोर्ट में चल रहे इस केस के जल्द निपटारे का आग्रह कर रहे हैं। शिमला नगर निगम कोर्ट में साल 2010 से यह केस चल रहा है। इस मामले में 46 बार सुनवाई हो चुकी है और नगर निगम शिमला ने 35 बार अवैध निर्माण रोकने व तोड़ने के नोटिस जारी किए है।