चीनी की जमाखोरी पर सरकार का शिकंजा, 15 सितंबर से डीलरों के लिए नया स्टॉक नियम; 2000 क्विंटल से ज्यादा नहीं रख सकेंगे
त्योहारी सीजन से पहले चीनी की कीमतों को नियंत्रित रखने और बाजार में इसकी उपलब्धता बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने चीनी व्यापारियों और डीलरों के लिए स्टॉक रखने की सीमा में बदलाव किया है। नए नियम के तहत 15 सितंबर 2026 से देशभर में अधिकांश चीनी डीलर एक समय में अधिकतम 2,000 क्विंटल चीनी ही अपने पास रख सकेंगे। खाद्य मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक यह व्यवस्था 15 सितंबर से लागू होकर 30 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। सरकार का मानना है कि स्टॉक की सीमा कम करने से…
