चीनी जमाखोरी पर केंद्र की सख्ती: 30 दिन से ज्यादा स्टॉक नहीं रख सकेंगे कारोबारी, 1 अगस्त से नए नियम लागू

देश में चीनी की उपलब्धता बनाए रखने और बाजार में कीमतों को नियंत्रण में रखने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने चीनी कारोबार से जुड़े व्यापारियों और डीलरों के लिए नए नियम लागू करने का फैसला किया है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब कोई भी व्यापारी 30 दिनों से अधिक समय तक चीनी का स्टॉक अपने पास नहीं रख सकेगा। इसके साथ ही एक स्थान पर अधिकतम 4,000 क्विंटल चीनी रखने की सीमा भी तय कर दी गई है। यह व्यवस्था 1 अगस्त 2026 से प्रभावी होगी और 30 नवंबर 2026 तक लागू रहेगी। खाद्य एवं उपभोक्ता…