ITR फाइल करने की डेडलाइन नजदीक: 31 जुलाई से पहले निपटाएं काम, देर होने पर लगेगा जुर्माना

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समय सीमा अब बेहद करीब है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सामान्य व्यक्तिगत करदाताओं के पास रिटर्न भरने के लिए केवल 31 जुलाई 2026 तक का समय बचा है। यदि इस तारीख तक रिटर्न दाखिल नहीं किया जाता है तो बाद में ‘बिलेटेड रिटर्न’ तो भरा जा सकता है, लेकिन इसके लिए अतिरिक्त लेट फीस का भुगतान करना होगा। हालांकि कुछ श्रेणी के करदाताओं, विशेष रूप से ITR-3 और ITR-4 के अंतर्गत आने वाले बिजनेस एवं प्रोफेशनल टैक्सपेयर्स के लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है।…

ITR Filing 2025-26: सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स बचाने का मौका, 31 जुलाई से पहले जान लें ये जरूरी नियम

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की गई है। ऐसे में पेंशन प्राप्त करने वाले और अन्य गैर-व्यावसायिक आय वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए समय रहते अपने टैक्स से जुड़े नियमों को समझना बेहद जरूरी है। कई बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्हें कुछ विशेष परिस्थितियों में रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि कुछ मामलों में आईटीआर भरना अनिवार्य हो जाता है, खासकर तब जब टैक्स स्रोत पर काटा जा चुका हो और उसका रिफंड प्राप्त करना हो। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को ध्यान में रखते हुए आयकर कानून में…