हिमाचल में शास्त्री भर्ती पर हाईकोर्ट की सख्ती, चयन सूची के आधार पर नियुक्तियों पर रोक
हिमाचल प्रदेश में शास्त्री और संस्कृत अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर हाई कोर्ट के एक अंतरिम आदेश के बाद अभ्यर्थियों के बीच नई स्थिति पैदा हो गई है। अदालत ने फिलहाल उन नियुक्तियों पर रोक लगा दी है, जो 25 अप्रैल 2026 को जारी प्रेस नोट के आधार पर की जानी थीं। इस प्रेस नोट में ट्रेनी बेसिस पर नियुक्त किए जाने वाले अभ्यर्थियों की जिला-वार चयन सूची प्रकाशित की गई थी। हाई कोर्ट के आदेश के बाद चयन सूची में शामिल अभ्यर्थियों को फिलहाल नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए जाएंगे। अदालत ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश…
