पंजाब सरकार ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों के समय में अहम बदलाव करने का फैसला लिया है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेशों के अनुसार यह नया समय 1 मार्च 2026 से लागू होगा और 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगा। सरकार का कहना है कि यह निर्णय मौजूदा मौसम परिस्थितियों, विद्यार्थियों की सुविधा और शैक्षणिक गतिविधियों को व्यवस्थित रखने के उद्देश्य से लिया गया है।
नए निर्देशों के तहत राज्य के सभी प्राथमिक स्कूल सुबह 8:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक संचालित किए जाएंगे। वहीं मिडिल, हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों का समय सुबह 8:30 बजे से दोपहर 2:50 बजे तक निर्धारित किया गया है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी स्कूलों को इस समय-सारिणी का कड़ाई से पालन करना होगा।
विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और स्कूल प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि वे नए समय को तुरंत प्रभाव से लागू करें और इसकी निगरानी भी सुनिश्चित करें। आदेश में कहा गया है कि समय की पालना में किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि किसी स्कूल द्वारा निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है तो उसके खिलाफ आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।
सरकार का मानना है कि एक समान समय-सारिणी लागू होने से विद्यार्थियों की पढ़ाई में नियमितता आएगी और शिक्षकों के कार्य में भी सुव्यवस्था बनी रहेगी। साथ ही अभिभावकों को भी अपने बच्चों की दिनचर्या को नए समय के अनुसार समायोजित करना होगा।
शिक्षा विभाग ने संकेत दिया है कि मार्च महीने के दौरान परिस्थितियों की समीक्षा की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर आगे भी समय में बदलाव किया जा सकता है। फिलहाल 1 मार्च से 31 मार्च 2026 तक सभी सरकारी स्कूलों में यही नया शेड्यूल लागू रहेगा।



