पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने धर्म सिंह छोकर की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि 616 करोड़ रुपये के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप काफी गंभीर हैं और मौजूदा सबूतों के आधार पर उन्हें इस समय रिहा नहीं किया जा सकता।
प्रवर्तन निदेशालय ने जमानत का विरोध करते हुए बताया कि आरोपी का आचरण जांच के दौरान संतोषजनक नहीं रहा। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि छोकर कई बार पेश नहीं हुए और गिरफ्तारी से बचने की कोशिश करते रहे, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एक होटल से पकड़ा गया।




