नूह में 2 दोषियों को उम्रकैद की सजा:जिला अदालत ने हत्या के मामले में दोषी पाया, 1 लाख से अधिक का जुर्माना

नूह में 2 दोषियों को उम्रकैद की सजा:जिला अदालत ने हत्या के मामले में दोषी पाया, 1 लाख से अधिक का जुर्माना

नूंह जिले के थाना नगीना के गांव खान मोहम्मद उर्फ ​​स्टोरबास में 16 अगस्त 2019 को दो पक्षों के बीच हुए झगड़े में इकबाल की मौत के दो आरोपियों को नूंह सेशन जज की अदालत ने आजीवन कारावास और एक लाख से अधिक के जुर्माने की सजा सुनाई है, जबकि दो आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है, जबकि दो आरोपी अभी भी फरार हैं। सरकारी वकील मोहित तंवर ने बताया कि 16 अगस्त 2019 को नगीना थाने के गांव खान मोहम्मद में हुए झगड़े में इकबाल पुत्र नवाब की मौत हो गई थी। जबकि इकबाल की पत्नी गफूदी, रसीद पुत्र इकबाल और जुल्फान पुत्र घायल हो गए थे। जमीन को लेकर हुआ था विवाद घायल जुल्फान निवासी खान मोहम्मदपुर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि पिछले कई दिनों से मेरे परिवार के लोगों और हारून पुत्र रुजदार निवासी खान मोहम्मदपुर (स्टोरबास) के परिवार के लोगों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी रंजिश के चलते 16 अगस्त 2019 को सुबह करीब 8 बजे हारून पुत्र रुजदार के परिवार के हारून, इकलास, इसराक, सौकिन, सिराजुद्दीन, नजीर, तोहिद, साबिर निवासी खान मोहम्मदपुर ने उसे गांव के जोहड़ की मेड़ पर घेर लिया। उम्रकैद व 51 हजार जुर्माना आरोपी पहले से ही हाथों में लाठी-डंडे लिए हुए थे और उसे पीटना शुरू कर दिया। शोर सुनकर परिवार के इकबाल, गफूदी, रसीद मौके पर आ गए और इन लोगों को भी पीटना शुरू कर दिया। पुलिस ने करीब 8 लोगों के खिलाफ हत्या समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच व गिरफ्तारी की थी और जांच में कई आरोपी निर्दोष भी पाए गए थे। उन्होंने बताया कि नूंह सेशन जज सुशील कुमार की अदालत ने हत्या का दोषी करार देते हुए आरोपी इसराक को आजीवन कारावास व 51500 रुपये जुर्माना तथा दूसरे आरोपी इखलास को आजीवन कारावास व 51000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर 3 माह 10 दिन की अतिरिक्त सजा जुर्माना अदा न करने पर आरोपी इसराक को 3 माह 20 दिन तथा आरोपी इखलास को 3 माह 10 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। साक्ष्य के अभाव में दो आरोपियों को बरी कर दिया गया है, जबकि दो आरोपी अभी भी फरार हैं। नूंह जिले के थाना नगीना के गांव खान मोहम्मद उर्फ ​​स्टोरबास में 16 अगस्त 2019 को दो पक्षों के बीच हुए झगड़े में इकबाल की मौत के दो आरोपियों को नूंह सेशन जज की अदालत ने आजीवन कारावास और एक लाख से अधिक के जुर्माने की सजा सुनाई है, जबकि दो आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है, जबकि दो आरोपी अभी भी फरार हैं। सरकारी वकील मोहित तंवर ने बताया कि 16 अगस्त 2019 को नगीना थाने के गांव खान मोहम्मद में हुए झगड़े में इकबाल पुत्र नवाब की मौत हो गई थी। जबकि इकबाल की पत्नी गफूदी, रसीद पुत्र इकबाल और जुल्फान पुत्र घायल हो गए थे। जमीन को लेकर हुआ था विवाद घायल जुल्फान निवासी खान मोहम्मदपुर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि पिछले कई दिनों से मेरे परिवार के लोगों और हारून पुत्र रुजदार निवासी खान मोहम्मदपुर (स्टोरबास) के परिवार के लोगों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी रंजिश के चलते 16 अगस्त 2019 को सुबह करीब 8 बजे हारून पुत्र रुजदार के परिवार के हारून, इकलास, इसराक, सौकिन, सिराजुद्दीन, नजीर, तोहिद, साबिर निवासी खान मोहम्मदपुर ने उसे गांव के जोहड़ की मेड़ पर घेर लिया। उम्रकैद व 51 हजार जुर्माना आरोपी पहले से ही हाथों में लाठी-डंडे लिए हुए थे और उसे पीटना शुरू कर दिया। शोर सुनकर परिवार के इकबाल, गफूदी, रसीद मौके पर आ गए और इन लोगों को भी पीटना शुरू कर दिया। पुलिस ने करीब 8 लोगों के खिलाफ हत्या समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच व गिरफ्तारी की थी और जांच में कई आरोपी निर्दोष भी पाए गए थे। उन्होंने बताया कि नूंह सेशन जज सुशील कुमार की अदालत ने हत्या का दोषी करार देते हुए आरोपी इसराक को आजीवन कारावास व 51500 रुपये जुर्माना तथा दूसरे आरोपी इखलास को आजीवन कारावास व 51000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर 3 माह 10 दिन की अतिरिक्त सजा जुर्माना अदा न करने पर आरोपी इसराक को 3 माह 20 दिन तथा आरोपी इखलास को 3 माह 10 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। साक्ष्य के अभाव में दो आरोपियों को बरी कर दिया गया है, जबकि दो आरोपी अभी भी फरार हैं।   हरियाणा | दैनिक भास्कर