कारपेंटर फूलचंद की हत्या के दोषी को उम्रकैद

भास्कर न्यूज | अम्बाला सुंदर नगर के कारपेंटर फूल चंद की पैसों के विवाद में चाकू घोंप कर हत्या करने के दोषी भरत कुमार को एडिशनल सेशन जज राजन वालिया की कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। सरकारी वकील रणदीप सिंह संधू ने बताया कि हत्या की धारा 302 में दोषी पर 1 लाख जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी। वहीं, आर्म्स एक्ट की धारा में एक साल की सजा व 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर एक माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। दोनों सजाएं समानांतर चलेंगी। इस संबंध में पड़ाव पुलिस ने 22 जुलाई 2020 को मृतक फूल चंद के पिता सुंदर नगर निवासी िशव पूजन के बयान पर भरत कुमार के खिलाफ हत्या एवं आर्म्स एक्ट में केस दर्ज किया था। मृतक फूलचंद के पिता शिव पूजन ने अपने बयान दर्ज कराए थे कि उसका 37 वर्षीय बेटा फूलचंद कारपेंटर का काम करता था, जिसकी सुंदर नगर में पानी की टंकी के पास दुकान थी। रेलेवे से ड्यूटी के बाद वह अपने बेटे के पास चला जाता था। घटना वाले दिन वह बेटे के साथ दुकान पर था। बेटे फूलचंद ने रेलवे कॉलोनी में मकान बना रहे भरत कुमार के यहां लकड़ी का काम किया था। दोनों के बीच लकड़ी की पैमाइश को लेकर विवाद था। उसके बेटे ने अपने किए हुए काम के पैसा मांगे थे। भरत कुमार ने 21 जुलाई 2020 की शाम साढ़े 7 बजे उसके बेटे से पहले पैसों को लेकर बहस की और फिर अपनी कार से चाकू निकाल फूलचंद के पेट में घोंप दिया था। सिविल अस्पताल कैंट से रेफर किए गए फूलचंद ने पीजीआई ले जाते वक्त दम तोड़ दिया था। भास्कर न्यूज | अम्बाला सुंदर नगर के कारपेंटर फूल चंद की पैसों के विवाद में चाकू घोंप कर हत्या करने के दोषी भरत कुमार को एडिशनल सेशन जज राजन वालिया की कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। सरकारी वकील रणदीप सिंह संधू ने बताया कि हत्या की धारा 302 में दोषी पर 1 लाख जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी। वहीं, आर्म्स एक्ट की धारा में एक साल की सजा व 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर एक माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। दोनों सजाएं समानांतर चलेंगी। इस संबंध में पड़ाव पुलिस ने 22 जुलाई 2020 को मृतक फूल चंद के पिता सुंदर नगर निवासी िशव पूजन के बयान पर भरत कुमार के खिलाफ हत्या एवं आर्म्स एक्ट में केस दर्ज किया था। मृतक फूलचंद के पिता शिव पूजन ने अपने बयान दर्ज कराए थे कि उसका 37 वर्षीय बेटा फूलचंद कारपेंटर का काम करता था, जिसकी सुंदर नगर में पानी की टंकी के पास दुकान थी। रेलेवे से ड्यूटी के बाद वह अपने बेटे के पास चला जाता था। घटना वाले दिन वह बेटे के साथ दुकान पर था। बेटे फूलचंद ने रेलवे कॉलोनी में मकान बना रहे भरत कुमार के यहां लकड़ी का काम किया था। दोनों के बीच लकड़ी की पैमाइश को लेकर विवाद था। उसके बेटे ने अपने किए हुए काम के पैसा मांगे थे। भरत कुमार ने 21 जुलाई 2020 की शाम साढ़े 7 बजे उसके बेटे से पहले पैसों को लेकर बहस की और फिर अपनी कार से चाकू निकाल फूलचंद के पेट में घोंप दिया था। सिविल अस्पताल कैंट से रेफर किए गए फूलचंद ने पीजीआई ले जाते वक्त दम तोड़ दिया था।   हरियाणा | दैनिक भास्कर