ITR Filing 2025-26: सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स बचाने का मौका, 31 जुलाई से पहले जान लें ये जरूरी नियम
वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की गई है। ऐसे में पेंशन प्राप्त करने वाले और अन्य गैर-व्यावसायिक आय वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए समय रहते अपने टैक्स से जुड़े नियमों को समझना बेहद जरूरी है। कई बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्हें कुछ विशेष परिस्थितियों में रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि कुछ मामलों में आईटीआर भरना अनिवार्य हो जाता है, खासकर तब जब टैक्स स्रोत पर काटा जा चुका हो और उसका रिफंड प्राप्त करना हो। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को ध्यान में रखते हुए आयकर कानून में…
