चंडीगढ़ नगर निगम ने पूर्व सैनिकों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उनके लिए मकान कर में 100 प्रतिशत छूट देने को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद उन पूर्व सैनिकों को बड़ी राहत मिलेगी जिनके पास केवल एक रिहायशी संपत्ति है।
शुक्रवार को निगम की बैठक में इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया, जिससे हजारों पूर्व सैनिक परिवारों को फायदा मिलने की उम्मीद है। नए नियम के अनुसार, वे पूर्व सैनिक जिनके नाम पर या उनकी पत्नी के साथ संयुक्त रूप से एक ही मकान है और जो तय मानकों के अंतर्गत आता है, उन्हें अब पूरा कर माफ किया जाएगा।
इससे पहले नगर निगम की ओर से ऐसे मामलों में सिर्फ 50 प्रतिशत की छूट दी जाती थी, जिसके चलते कई पूर्व सैनिक खुद को अन्य राज्यों की तुलना में पीछे महसूस कर रहे थे। गौरतलब है कि पंजाब और हरियाणा में पहले से ही इस श्रेणी के पूर्व सैनिकों को पूरी कर छूट दी जा रही है।
बैठक के दौरान पार्षदों ने कहा कि देश की सेवा करने वाले सैनिकों को बेहतर सुविधाएं देना सरकार और समाज दोनों का कर्तव्य है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस फैसले से नगर निगम की आय पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि लाभार्थियों की संख्या सीमित है।



