सेक्टर-32 पीजी अग्निकांड में छह साल बाद खुला मुकदमे का रास्ता, मालिक और संचालक पर तय हुए आरोप
चंडीगढ़: सेक्टर-32 में वर्ष 2020 के चर्चित पीजी अग्निकांड मामले में करीब छह साल बाद अब मुकदमे की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। जिला अदालत ने कोठी मालिक गौरव अनेजा और पीजी संचालक नितेश बंसल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304ए के तहत आरोप तय कर दिए हैं। दोनों पर लापरवाही के कारण तीन युवतियों की मौत के मामले में मुकदमा चलेगा। अदालत के इस आदेश के बाद अब मामले की सुनवाई मजिस्ट्रेट कोर्ट में होगी। अदालत ने मुकदमे की सुनवाई के लिए 27 अक्टूबर की तारीख तय की है। इस दिन से दोनों आरोपितों के खिलाफ नियमित ट्रायल शुरू…
