हरियाणा में जमीन सौदों पर सख्ती: अब भूखंडों की अदला-बदली भी सरकारी अनुमति के बिना नहीं होगी
हरियाणा सरकार ने शहरी और तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रों में जमीन के लेन-देन को अधिक पारदर्शी बनाने तथा अवैध कॉलोनियों के विस्तार पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका तथा उनसे सटे अधिसूचित शहरी क्षेत्रों में जमीन की अदला-बदली (एक्सचेंज) करना पहले जितना आसान नहीं होगा। ऐसे मामलों में भी संबंधित प्राधिकरण से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य किया जा रहा है। नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग ने इस संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया है कि हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास एवं विनियमन कानून में किए गए…
