हरियाणा में प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों को बड़ी राहत: 15 साल का पूरा ब्याज माफ, सरकार ने शुरू की वन टाइम सेटलमेंट जैसी योजना
हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले उन संपत्ति मालिकों के लिए राहत की खबर है, जिनका प्रॉपर्टी टैक्स लंबे समय से बकाया चल रहा है। राज्य सरकार ने बकाया संपत्ति कर पर जमा हुए ब्याज को लेकर एक महत्वपूर्ण राहत योजना लागू की है। इसके तहत वित्त वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक लंबित प्रॉपर्टी टैक्स पर लगने वाले 100 प्रतिशत ब्याज को माफ करने का प्रावधान किया गया है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग (ULBD) की ओर से जारी अधिसूचना के बाद अब पात्र संपत्ति मालिक निर्धारित शर्तें पूरी करके इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इस फैसले का…
