संसद मार्च पर दिल्ली पुलिस का सुप्रीम कोर्ट में जवाब, कहा- प्रदर्शन की अनुमति नहीं थी; हिंसा के बाद करना पड़ा बल प्रयोग
20 जुलाई को दिल्ली में हुए संसद मार्च और जंतर-मंतर प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा है। पुलिस ने अदालत को दिए हलफनामे में कहा है कि प्रदर्शनकारियों को संसद की ओर मार्च करने की अनुमति नहीं दी गई थी। पुलिस के मुताबिक, जब प्रदर्शनकारियों की भीड़ आगे बढ़ने लगी और बैरिकेड हटाने की कोशिश हुई, तब स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग करना जरूरी हो गया। दिल्ली पुलिस का यह जवाब उन याचिकाओं के संबंध में दाखिल किया गया है, जिनमें प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर कथित ज्यादती के आरोप लगाए…
